असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2817] नई दिल्ली, बुध्वार, दिसम्बर 30, 2015/पौष 9, 1937
No. 2817] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2015/PAUSA 9, 1937
दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली विकास प्राधिकरण
(मुख्य योजना अनुभाग) (मुख्य योजना अनुभाग) (मुख्य योजना अनुभाग) (मुख्य योजना अनुभाग)
सार्वजनिक सूचनासार्वजनिक सूचनासार्वजनिक सूचनासार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2015
काकाकाका....आआआआ.... 3538353835383538 ((((अअअअ))))....----दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार का, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-(क) के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से तीस दिनों तीस दिनों तीस दिनों तीस दिनों की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति साफ अक्षरों में अपना नाम, पता और टेलीफोन नम्बर भी दें।
संशोधन :संशोधन :संशोधन :संशोधन :
| दिदिदिदि....मुमुमुमु....योयोयोयो....-2021 -2021 | |
| अध्याय 7 अध्याय 7....0-उद्योग अध्याय 7 अध्याय 7 0-उद्योग | |
| अनुबन्ध-III ः निषिद्ध/नेगेटिव उद्योगों की सूची अनुबन्ध- अनुबन्ध- अनुबन्ध- ः निषिद्ध/नेगेटिव उद्योगों की सूची | |
| मौजूदा प्रावधान | प्रस्तावित संषोधन |
| 46. खतरनाक कूड़ा-कचरा स साधन ं अर्थात् अस्पताल/तृतीयक (टर्शरी) स्वास्थ्य रक्षा केन्द्र/चिकित्सा/औद्योगिक कूड़ा। | 46. खतरनाक कूड़ा-कचरा संसाधन अर्थात् अस्पताल/तृतीयक (तथापि, (टर्शरी) स्वास्थ्य रक्षा केन्द्र/चिकित्सा/औद्योगिक कूड़ा। (तथापि, (तथापि, (तथापि, नवीनतम नवीनतम प्रौद्योगिकी सहित आधुनिक प्रौद्योगिकी सहित आधुनिक खतरनाक कूड़ा-कचरा खतरनाक कूड़ा-कचरा नवीनतम नवीनतम खतरनाक कूड़ा-कचरा खतरनाक कूड़ा-कचरा स स साधन संयंत्र, संबंधित एजेंसियों से पर्यावरणीय मंजूरियों सहित ं ं सहित स स साधन संयंत्र, संबंधित एजेंसियों से पर्यावरणीय मंजूरियों ं साधन संयंत्र, संबंधित एजेंसियों से पर्यावरणीय मंजूरियों ं सहित सहित सभी सभी मंजूरियों मंजूरियों की की शर्त शर्त पर पर अनुमत अनुमत होगा। होगा। य य े े सभी सभी मंजूरियों मंजूरियों की की शर्त शर्त पर पर अनुमत अनुमत होगा। होगा। य य े े केवल रारारारा....रारारारा.... क्षेत्र दिल्ली की आवश्यकताओं पर निर्भर होगा।) क्षेत्र दिल्ली की आवश्यकताओं पर निर्भर होगा।) |
2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला दि.मु.यो.-2021 का पाठ निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों को, उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ दि.वि.प्रा. की वेबसाइट अर्थात् www.dda.org.in पर भी उपलब्ध रहेगा।
[फा. सं. एफ. 20(08)/2015-एम पी] दिनांक : 30-12-2015 स्थान : नई दिल्ली
डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(MASTER PLAN SECTION)
PUBLIC NOTICE
New Delhi, the 30th December, 2015
S.O. 3538(E).—The following modifications which the Delhi Development Authority/Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi-2021, under Section-11(A) of Delhi Development Act, 1957, are hereby published for public information. Any person having any objections/suggestions with respect to the proposed modifications may send the objections/suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023, within a period of thirty days from the date of issue of this Notice. The person making the objections or suggestions should also give his/her name, address and telephone/contact number(s) which should be readable.
MODIFICATION:
| MPD 2021 | |
| Chapter 7.0-Industry | |
| Annexure III: Prohibited / Negative List of Industries | |
| Existing Provisions | Proposed Modifications |
| 46. Hazardous waste processing viz. hospital/ tertiary health care centre / medical / industrial waste | 46. Hazardous waste processing viz. hospital/tertiary health care centre/medical/ industrial waste. (However, modern hazardous waste processing plant with latest technology shall be permitted subject to all clearances including environmental clearances from concerned agencies. These will be dependent strictly on the need of the NCT of Delhi) |
2. The text of MPD-2021 indicating the proposed modifications shall be available for inspection at the Office of the Dy. Director, Master Plan Section, 6th Floor, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi-110002, on all working days within the period referred above. The text indicating the proposed modification is also available on DDA's website i.e. www.dda.org.in.
Dated: 30-12-2015 [F. No. F. 20(08)/2015-MP]
Place: New Delhi D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.