असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2823] नई दिल्ली, बुध्वार, दिसम्बर30, 2015/पौष 9,1937
No. 2823] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2015/PAUSA 9, 1937
आयुव(cid:5)दआयुव(cid:5)दआयुव(cid:5)दआयुव(cid:5)द, योगयोगयोगयोग वववव प्राकृ तिकप्राकृ तिकप्राकृ तिकप्राकृ तिक चिकित्साचिकित्साचिकित्साचिकित्सा, यूनानीयूनानीयूनानीयूनानी, सि(cid:17)सि(cid:17)सि(cid:17)सि(cid:17) एवंएवंएवंएवं होम्योपैथीहोम्योपैथीहोम्योपैथीहोम्योपैथी मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2015
काकाकाका....आआआआ.... 3544(3544(3544(3544(अअअअ))))....————जबकि भारतीय चिकित्सा कें (cid:21)ीय परिषद् (निर्वाचन) िनयम,1975 के िनयम 23 के साथ पठित भारतीय चिकित्सा कें (cid:21)ीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में, तिमलनाडु डॉ. एमजीआर चिकित्सा विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु आयुव-द चिकित्सा प.ति के एक सदस्य को उक्त वि2विद्यालय के आयुव-द संकाय के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित किया गया है;
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते :ए, कें (cid:21) सरकार अब भारत के भारत के भारत के भारत के राजपत्रराजपत्रराजपत्रराजपत्र, , , , असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण, , , , भाग भाग भाग भाग II, खंड खंड खंड खंड 3, , , , उपउपउपउप----खंड खंड खंड खंड ((((ii) में प्रकाशित में प्रकाशित में प्रकाशित में प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 21 अगस्त, 1971 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3259 में निम्नांकित और संशोधन करती है, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना मेंउक्त अधिसूचना मेंउक्त अधिसूचना मेंउक्त अधिसूचना में, तालिका मेंतालिका मेंतालिका मेंतालिका में, "धारा धारा धारा धारा 3 की उपकी उपकी उपकी उप-धारा धारा धारा धारा (1) के खंड के खंड के खंड के खंड (खखखख) के अधीन निर्वाचितके अधीन निर्वाचितके अधीन निर्वाचितके अधीन निर्वाचित" शीर्षक के अधीनशीर्षक के अधीनशीर्षक के अधीनशीर्षक के अधीन, स्तंस्तंस्तंस्तंभ भ भ भ (1) में में में में
निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, तिमलनाडु डॉतिमलनाडु डॉतिमलनाडु डॉतिमलनाडु डॉ. एमएमएमएम.जीजीजीजी.आरआरआरआर. चिकित्साचिकित्साचिकित्साचिकित्सा विश्व विश्व विश्व विश्वविद्यालय और तत्संविद्यालय और तत्संविद्यालय और तत्संविद्यालय और तत्संबंधी प्रविष्टिबंधी प्रविष्टिबंधी प्रविष्टिबंधी प्रविष्टियों के स्थान परयों के स्थान परयों के स्थान परयों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्अर्थात्अर्थात्अर्थात्:-
| विश् वविद्यालय विश् व विश् व विश् व विद्यालय काकाकाका नामनामनामनाम विद्यालय | सदस् य सदस् य काकाकाका िववरण सदस् य िववरण | चिकित् सा पति चिकित् सा पति चिकित् सा चिकित् सा पति पति | संकाय संकाय मेंमेंमेंमें सदस् य संकाय संकाय सदस् यताताताता कीकीकीकी वैधवैधवैधवैध अविध सदस् य सदस् य अविध |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| "तिमलनाडु डॉ. एम . जी .आर . चिकित् सा िवश् वविद्यालय, चेन् नई | डॉ. नंदिनी िवजय,,,, एम.डी.... (ए ) रीडर,,,, राजकीय आयुवद चिकित् सा महाविद्यालय एवं अस् पताल, नागरकोइल 629002 - कन्याकु मारी िजला | आयुवद | 19 अगस् त,,,, 2015 से 11 जुलाई,,,, 2016 तक,,,, अथवा उनके तिमलनाडु डॉ. एमजीआर चिकित् सा िवश् वविद्यालय, चेन् नई, के आयुवद संकाय का सदस् य बने रहने तक " |
[सं. ए.11019/24/13-ईसी/सीसीआईएम विश्वविद्यालय निर्वाचन] 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] टिप्पणटिप्पणटिप्पणटिप्पण : : : : मूल अिधसूचना संख्यांक का.आ. 3259(अ), तारीख 21 अगस्त, 1971 द्वारा भारत के राजपत्र, , , , असाधारण, , , , भाग II, खंड 3, , , , उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और अंितम संशोधन अिधसूचना संख्यांक का.आ. 2039(अ) तारीख 24 जुलाई, 2015 द्वारा किया गया था।
MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND
HOMOEOPATHY(AYUSH)
NOTIFICATION
New Delhi, the 28th December, 2015
S.O. 3544(E).Whereas in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) read with rule 23 of the Indian Medicine Central Council (Election) Rules, 1975, one member from the Ayurveda Systems of medicine for the Tamil Nadu Dr. M. G. R. Medical University, Chennai has been elected from amongst themselves by the members of Ayurveda faculty of the said University.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 3259 dated the 21st August, 1971, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely: —
In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3", in the Table, in column(1), for The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: —
| Name of the University | Particulars of the member | System of Medicine | Valid term of Membership in the Faculty |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| "Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai | Dr.Nandhinee Vijay, M.D. (A), Reader, Government Ayurved Medical College & Hospital, Kottar, Nagercoil-629002 Kanyakumari District. | Ayurveda | With effect from 19th August, 2015 to 11th July, 2016 or till she ceases to be a member of the faculty of Ayurveda of The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai." |
[No. A. 11019/24/13-EC/CCIM University Election]
JITENDRA SHARMA, Jt. Secy.
Note :-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 3259(E), dated the 21st August, 1971 and lastly amended vide No. S.O. 2039(E), dated the 24th July, 2015.