असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 12] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 2, 2016/पौष 12, 1937
No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 2, 2016/PAUSA 12, 1937
इस्पात मंत्राालय
अध्सिूचना
नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2015
का. आ.12 ;अद्ध.—केन्द्रीय सरकार, कारखाना अधिनियम, 1948 ;1948 का 63द्ध की धरा 2 के खंड ;ढ़द्ध के पहले परंतुक के खंड ;iiiद्ध के अनसुरण में, भारत के राजपत्रा, असाधरण, भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii), तारीख 5 सितम्बर, 2011 में प्रकाशित भारत सरकार के इस्पात मंत्राालय की अध्सिूचना संख्यांक का. आ. 2042;अद्ध, तारीख 26 अगस्त, 2011 में निम्नलिखित और संशोध्न करती है, अर्थात्ः—
उक्त अध्सिूचना की सारणी में स्तंभ ;1द्ध के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्ः—
''श्री एस. के. शर्मा, परियोजना प्रबंध्क, एन एम डी सी लिमिटेड- सपान्ज आयरन यूनिट, एस आई आई एल कैम्पस, पलोन्चा-507154, खम्मम जिला, आन्ध््रा प्रदेश ।''
[पफा. सं. 6;9द्ध/2011-आर एम-1] एस. अब्बासी, संयुक्त सचिव
टिप्पणः मूल अध्सिूचना सं. का.आ. 2042;अद्ध, तारीख 26 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें सं. का.आ. 726;अद्ध, तारीख 13 पफरवरी, 2014 द्वारा अंतिम संशोध्न किया गया ।
MINISTRY OF STEEL
NOTIFICATION
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] of the Government of India, in the Ministry of Steel number S.O. 2042(E), dated the 26th August, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 5th September, 2011, namely, in the said notification in the Table, under column (1), for the entries, the following entries shall be substituted namely:—''Shri S. K. Sharma, Project Manager, NMDC Limited- Sponge Iron Unit, SIIL Campus, Paloncha-507 154, Khammam District, Andhra Pradesh''.
[F. No. 6(9)/2011-RM-I ]
S. ABBASI, Jt. Secy.
Note: The principal notification was published vide number S.O. 2042(E), dated the 26th August, 2011 and last
amended vide number S.O. 726(E), dated the 13th February, 2014.