असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 3
PART III—Section 3
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 01] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 4, 2016/पौष 14, 1937
No. 01] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 4, 2016/ PAUSA 14 , 1937
सीमा शुल्क के सीमा शुल्क के सीमा शुल्क के सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्तमुख्य आयुक्तमुख्य आयुक्तमुख्य आयुक्त, , , , गुजरातगुजरातगुजरातगुजरात क्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्र का कार्यालयका कार्यालयका कार्यालयका कार्यालय
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
अहमदाबाद, 2 दिसम्बर, 2015
संसंसंसं. . . . 01010101////2015201520152015----16161616---- सीमासीमासीमासीमा शुल्कशुल्कशुल्कशुल्क,,,, गुजरातगुजरातगुजरातगुजरात
फाफाफाफा. . . . संसंसंसं.... VIII/48VIII/48VIII/48VIII/48----65/T/CCO/20165/T/CCO/20165/T/CCO/20165/T/CCO/2014444....—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व िवभाग, नई दिल्ली, द्वारा जारी अिधसूचना सं. 33/94- सीमा शुल्क(NT) दिनांक 01 जुलाई 1994 (यथा संशोिधत) और अिधसूचना संख्या 77/2014- सीमा शुल्क(NT) दिनांक 16 िसतंबर 2014 (यथा संशोिधत) द्वारा, सीमा शुल्क अिधिनयम 1962, की धारा 152 खंड (a) और सीमा शुल्क अिधिनयम, 1962 की धारा 4 की उप – अनुभाग 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते $ए, मैं, राके श मि(ा, मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क गुजरात क्षेत्र, िजला : अमरेली, तालुका : राजुला में स्थित गाँव "भेराई", को सीमा शुल्क अिधिनयम,1962 की धारा 9, के तहत "वेयरहाउसिग स्टेशन" घोिषत करता /ँ |
राके श मि(ा, मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF CUSTOMS, GUJARAT ZONE
NOTIFICATION
Ahmedabad, the 2nd December, 2015
No. 01/2015-16-Customs, Gujarat
F. No. VIII/48-65/T/CCO/2014.—In exercise of powers conferred vide Notification No. 33/94-Cus (N.T.) dated 01.07.1994 (as amended) and Notification No. 77/2014-Cus (N.T.) dated 16.09.2014 (as amended) issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi, under clause (a) of Section 152 of the Customs Act, 1962 and Sub-section 1 of Section 4 of the Customs Act, 1962 respectively, I, Rakesh Misra, Chief Commissioner of Customs, Gujarat Zone, Ahmedabad, hereby declare village "Bherai" falling under Taluka:Rajula, District: Amreli, as 'Warehousing Station' under Section 9 of the Customs Act, 1962.
RAKESH MISRA, Chief Commissioner of Customs