असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 7] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 5, 2016/पौष 15, 1937
No. 7] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 2016/ PAUSA 15 , 1937
वाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालय
((((वाणिज्य विभाग)वाणिज्य विभाग)वाणिज्य विभाग)वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय) (विदेश व्यापार महानिदेशालय) (विदेश व्यापार महानिदेशालय) (विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2016नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2016नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2016नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2016
संसंसंसं.... 53/53/53/53/(2015-20202015-20202015-20202015-2020)
िवषयिवषयिवषयिवषय रू रू रू रू प्रक्रिया पुस्तक प्रक्रिया पुस्तक प्रक्रिया पुस्तक प्रक्रिया पुस्तक (2015-202015-202015-202015-20) मेमेमेमें पैरा 2ं पैरा 2ं पैरा 2ं पैरा 2....14(क) को षामिल करना।14(क) को षामिल करना।14(क) को षामिल करना।14(क) को षामिल करना। 01/93/180/20/एएम-13/पीसी-2(बी) खंड II----विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा फाफाफाफा.... संसंसंसं.... 01/93/180/20/एएम-13/पीसी-2(बी) खंड 01/93/180/20/एएम-13/पीसी-2(बी) खंड 01/93/180/20/एएम-13/पीसी-2(बी) खंड 2.04 के तहत प्रदा शक्तियं का प्रयग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक में पैरा 2.14(क) को निम्नानुसार शामिल करते हैं :
2222....14(क) आईईसी में षाखा कार्यालय/प्रधान कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय के पते में संबंधित कार्यक्षेत्र के क्षेत्रीय प्राधिकरण में परिवर्त 14(क) आईईसी में षाखा कार्यालय/प्रधान कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय के पते में संबंधित कार्यक्षेत्र के क्षेत्रीय प्राधिकरण में परिवर्तन के न के न के न के 14(क) आईईसी में षाखा कार्यालय/प्रधान कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय के पते में संबंधित कार्यक्षेत्र के क्षेत्रीय प्राधिकरण में परिवर्त 14(क) आईईसी में षाखा कार्यालय/प्रधान कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय के पते में संबंधित कार्यक्षेत्र के क्षेत्रीय प्राधिकरण में परिवर्त साथ संषोधन/परिवर्तनःसाथ संषोधन/परिवर्तनःसाथ संषोधन/परिवर्तनःसाथ संषोधन/परिवर्तनः जब कोई आईईसी अपने आईईसी में शाखा कार्यालय/प्रधान कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय के पते में संशोधन/परिवर्तन का इच्छुक हो तथा इसके संबंधित कार्यक्षेत्र के क्षेत्रीय प्राधिकरण में परिवर्तन हो रहा हो, तो इस संबंध में नए क्षेत्रीय प्राधिकारी, जिसके कार्यक्षेत्र में आवेदक अपना कार्यालय स्थापित कर रहा है, को अनुरोध करना होगा। इस अनुरोध की एक प्रति आवेदन के ब्यौरे के साथ पुराने क्षेत्रीय प्राधिकरण, जहाँ से मूल आईईसी जारी किया गया था, को प्रस्तुत करनी होगी। इस अनुरोध के आधार पर पुराना क्षेत्रीय प्राधिकारी (जो अब तक आईईसी फाइल का अभिरक्षक है) आईईसी फाइल नए क्षेत्रीय प्राधिकारी (नया अभिरक्षक) को स्थानांतरित करेगा और नया क्षेत्रीय प्राधिकारी स्थानांतरित फाइल और आवेदक द्वारा प्रस्तुत नए दस्तावेजों के आधार पर समुचित संशोधन करेगा। नया क्षेत्रीय प्राधिकारी आवेदक को उसके नए पते पर अअअआवष्यकावष्यकावष्यकावष्यक कार्य करने हेतु तथा विदेश व्यापार नीति के अनुसार पात्र लाभों के लिए भी आवेदन करने की अनुमति प्रदान करेगा।
2222.... इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावइस सार्वजनिक सूचना का प्रभावइस सार्वजनिक सूचना का प्रभावइस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः : : : आईईसी में ष्ष्ष्षखााखााखााखा कार्यालय/प्रधान कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय के पते में संबंधित कार्यक्षेत्र के प्राधिकरण में परिवर्तन के साथ संशोधन/परिवर्तन की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce)(Directorate General of ForeignTrade)
PUBLIC NOTICE
New Delhi, the 5th January, 2016
No. 53 / (2015-2020)
Subject: -Introduction of Para 2.14(A) in the Handbook of Procedure (2015-20). F. No. 01/93/180/20/AM-13/PC-2(B) Vol.II. In exercise of powers conferred under
paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby introduces Para 2.14(A) in the Handbook of Procedure which reads as under:
2.14 (A) Modification/Change in Branch Office/Head Office/Registered Office Address
in IEC involving a shift in jurisdictional RA:
When an IEC holder seeks modification/change of Branch Office/Head Office/Registered Office address in its IEC and which involves a shift in its jurisdictional RA, a request to that effect will have to be made to the new RA to whose jurisdiction the applicant is shifting its Office. A copy of this request with application details is to be submitted to the old RA from where the original IEC was issued.
On the basis of this request, the old RA (the custodian of the IEC file till now) will transfer the IEC file to the new RA (the new custodian) which shall make appropriate amendment based on the transferred file and fresh documents submitted to it by the applicant. The new RA shall allow the person in its new address to carry out necessary functions and also apply for eligible benefits as per FTP.
2. Effect of this Public Notice: Procedure for modification/change in Branch Office/Head
Office/Registered Office Address in IEC involving a change in jurisdictional RA is laid down.
ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade
Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.