असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 23] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 5, 2016/पौष 15, 1937
No. 23] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 2016/ PAUSA 15, 1937
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उपभोक्ताउपभोक्ताउपभोक्ताउपभोक्ता मामले मामले मामले मामले,,,, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालयखाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालयखाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालयखाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले िवभाग)
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नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2016
काकाकाका....आआआआ. 24. 24. 24. 24(अ)(अ)(अ)(अ)....––––के न्(cid:12) सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 22ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 'ए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के साथ विचार-विमर्श करके गुवाहाटी को नई दिल्ली के अलावा ऐसे सोलहवें स्थान के रूप में अधिसूचित करती है जहां उक्त आयोग अपने काय8 का निष्पादन करेगा ।
[फा. सं. जे-1/10/2015-सीपीयू]
पी. वी. रामाशास्त्री, संयुक्त सिचव टिप्पटिप्पटिप्पटिप्पणी:णी:णी:णी: मुख्य अधिसूचना दिनांक 31.08.2004 के का.आ. 974(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा बाद में दिनांक 30.11.2007 के का.आ. 2018(अ), 01.01.2009 के का.आ. 10(अ), और 19.08.2014 के का.आ. 2163(अ), के तहत इसमें संशोधन किया गया ।
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION(Department of Consumer Affairs)
NOTIFICATION
New Delhi, the 1st January, 2016
S.O. 24(E).—In exercise of the powers conferred by Section 22C of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Central Government, in consultation with the National Consumer Disputes Redressal Commission hereby notifies Guwahati as the sixteenth place other than New Delhi at which the said Commission shall perform its functions.
[F. No. J-1/10/2015-CPU]
P. V. RAMA SASTRY, Jt. Secy.
Note : The principal Notification was published in the Gazette of India vide S.O. 974(E), dated 31.08.2004 and subsequently amended vide S.O 2018(E), dated 30.11.2007, S.O. 10(E), dated 01.01.2009 and S.O. 2163(E), dated 19.08.2014.