असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 9] नई दिल्ली, बुध्वार, जनवरी 6, 2016/पौष 16, 1937
No. 9] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 6, 2016/ PAUSA 16, 1937
वाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालय
(वाणिज्य विभागवाणिज्य विभागवाणिज्य विभागवाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालयविदेश व्यापार महानिदेशालयविदेश व्यापार महानिदेशालयविदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2016
संसंसंसं.... 55 55 55 55 (आरई-2015)/2015-20(आरई-2015)/2015-20(आरई-2015)/2015-20(आरई-2015)/2015-20
विषयः-आईसीडी के माध्यम से तैयार चमड़े, वैट ब्लू अर ईआई शधित चमड़े के निर्यात के लिए अनुमति।के लिए अनुमति।के लिए अनुमति।के लिए अनुमति। विषयः-आईसीडी के माध्यम से तैयार चमड़े, वैट ब्लू अर ईआई शधित चमड़े के निर्यात विषयः-आईसीडी के माध्यम से तैयार चमड़े, वैट ब्लू अर ईआई शधित चमड़े के निर्यात विषयः-आईसीडी के माध्यम से तैयार चमड़े, वैट ब्लू अर ईआई शधित चमड़े के निर्यात
फा. सं. 01/91/180/1240/एएम10/निर्यात सैल/पार्ट/919.--समय-समय पर यथासंशधित विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैराग्राफ 2.04 के तहत प्रदा शक्तियं का प्रयग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा तैयार चमड़े, वैट ब्लू अर ईआई शधित चमड़े के निर्यात के संबंध में दिनांक 05.09.2013 की सार्वजनिक सूचना सं. 24 (आरई-2013)/2009-14, दिनांक 20.11.2013 की सार्वजनिक सूचना सं. 38 (आरई-2013)/2009-14 और दिनांक 28.10.2015 की सार्वजनिक सूचना सं 43 (आरई-2015)/2015-20 के साथ पठित दिनांक 13.8.2013 की सार्वजनिक सूचना सं. 23 (आरई-2013)/2009-14 क संशधित करते हैंं।
2. अब, विदेष व्यापार महानिदेषालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित पानं/आईसीडी के अलावा खेड़ा के आईसीडी के माध्यम से भी तैयार चमड़े, वैट ब्लू अर ईआई शधित चमड़े का निर्यात नमूनों की निकासी और उनके परीक्षण तथा सीएलआरआई की प्रमाणन संबंधी सुविधाआें, जो अहमदाबाद में स्थित सीएलआरआई के क्षेत्रीय केन्द्र में उपलब्ध है, का उपयोग करके आवष्यकता के आधार पर अनुमत किया जाएगा। दिनांक 13.8.2013 की सार्वजनिक सूचना सं. 23 में अधिसूचित नमूनं की निकासी अर उनके परीक्षण तथा सीएलआरआई के प्रमाणन की प्रक्रिया जारी रहेगी।
3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव
तैयार चमड़े, वैट ब्लू अर ईआई शधित चमड़े का निर्यात खेड़ा के आईसीडी के माध्यम से भी अनुमत किया गया है।
अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)
PUBLIC NOTICE
New Delhi, the 6th January, 2016
No. 55 (RE-2015) / 2015—20
Subject: Permission for export of Finished Leather, Wet Blue and EI Tanned Leather through ICDs.
F. No. 01/91/180/1240 /AM10/Export Cell/Pt./919.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015—20, as amended from time to time, Director General of Foreign Trade hereby amends Public Notice No. 23(RE-2013)/2009—14 dated 13.08.2013 read with Public Notice No. 24(RE-2013)/2009—14 dated 05.09.2013, 38(RE-2013)/2009—14 dated 20.11.2013 and 43(RE-2015)/2015—20 dated 28.10.2015 regarding export of finished leather, Wet Blue and EI Tanned Leather.
2. Now, in addition to ports/ICDs notified by DGFT from time to time, export of finished leather, Wet Blue and EI Tanned Leather would also be permitted through ICD at Kheda by utilising the facilities regarding drawal of samples and its testing and certification available at the Regional Centre of CLRI at Ahmedabad on call basis. Procedure for drawal of samples and its testing and certification by CLRI notified in Public Notice No. 23 dated 13.08.2013 would continue.
3. Effect of this Public Notice
Export of finished leather, Wet Blue and EI Tanned leather has been permitted through the ICD at Kheda also.
ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade