रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 51] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2016/पौष 18, 1937
No. 51] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2016/ PAUSA 18 , 1937
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2016
काकाकाका....आआआआ.... 55557777(अ)(अ)(अ)(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2617 (अ), तारीख 24 सितम्बर, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के बैतुल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69(ए) (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 347) के मुलताई से बैतुल/राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69(ए) की छिन्दवाड़ा जिला सीमा सेक्शन तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;
और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 11 अक्तूबर, 2015 को ''राष्ट्रीय जनादेश'' और ''दैनिक भास्कर'' दोनों में प्रकाशित किया गया था ;
और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ;
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;
अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;
और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।
102 GI/2016
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
मध्य प्रदेष राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69(ए) (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 347) के मुलताई से बैतुल/राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69(9(9(9(ए) की ए) की ए) की ए) की मध्य प्रदेष राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69(ए) (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 347) के मुलताई से बैतुल/राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 मध्य प्रदेष राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69(ए) (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 347) के मुलताई से बैतुल/राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 मध्य प्रदेष राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69(ए) (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 347) के मुलताई से बैतुल/राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । छिन्दवाड़ा जिला सीमा खंडछिन्दवाड़ा जिला सीमा खंडछिन्दवाड़ा जिला सीमा खंडछिन्दवाड़ा जिला सीमा खंड तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।
| क्रम क्रम क्रम क्रम स स स स ंख्या | जिले का जिले का नामनामनामनाम | तहसील/ तहसील/ तहसील/ तहसील/ तालुक का तालुक का तालुक का तालुक का नामनामनामनाम | गांव का नाम | सर्वेक्षण स स ंख्या स स | भूमि का भूमि का भूमि का भूमि का प्रकार | भूमि की भूमि की भूमि की भूमि की प प ्र ्र प प ्र कृति ्र | क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में (वर्गमीटर में (वर्गमीटर में (वर्गमीटर में ) | क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | ब ैतूल | मुलताई | चिखलीकला | 171 | निजी | सिंचित | 1000 | 0.100 | छोटी बेवा प्रहलाद, किशनलाल, बिसनलाल, मदन वल्द प्रहलाद, मुन्नी, माया, चिन्तावती पिता प्रहलाद रघुवंशी |
| 172 | निजी | सिंचित | 3050 | 0.305 | ग ु ड्डू व मेघचंद | ||||
| 173/6 | निजी | सिंचित | 1510 | 0.151 | रामकली बेवा रामसिंह मोहन गोकूल गौरीशंकर पिता रामसिंह | ||||
| 825 | निजी | सिंचित | 4760 | 0.476 | महेश वल्द हेमराज रघुवंशी | ||||
| कुल योग | 10320 | 1.032 |
[ फा.सं. भाराराप्रा/पीआईयू/सीएचडब्लू/एलए/2015/एफ.टी.एस-1356]
माया प्रकाश, निदेशक
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 8th January, 2016
S.O. 57(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2617 (E) dated 24 September, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/ four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 69 (A) [New National Highway No. 347] on the stretch of land from Multai to Betul / Chhindwara District Border Section of NH-69(A) in District Betul in the state of Madhya Pradesh;
And whereas the substance of the said notification has been published in "Rashtriya Janadesh", and in "Dainik Bhaskar", both dated the 11 October, 2015; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;
And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority.
And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;
Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;
And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 3SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Multai to Betul/Chhindwara District Border Section of NH-69(A) on the National Highway No-69(A) (New National Highway No- 347) in the State of Madhya Pradesh.
| Serial number | Name of the district | Name of the tehasil/ taluk | Name of the Village | Survey number | Type of land | Nature of land | Area (in square metres | Area (in hectares) | Name of the persons interested |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Betul | Multai | Chikhalikala | 171 | Private | irrigated | 1000 | 0.100 | Choti Widow Prahlad, Kishanlal, Bishanlal, Madan S/o Prahlad, Munni, Maya, Chintawati S/o Prahlad Raghuvanshi |
| 172 | Private | irrigated | 3050 | 0.305 | Guddu and Meghchand | ||||
| 173/6 | Private | irrigated | 1510 | 0.151 | Ramkali Widow Ramsingh, Mohan, Gukul, Gaurishankar S/o Ramsingh Raghuvanshi | ||||
| 825 | Private | irrigated | 4760 | 0.476 | Mahesh S/o Hemraj Raghuvanshi | ||||
| Total | 10320 | 1.032 |
[F. No. NHAI/PIU/CHW/LA/2015/FTS-1356]
MAYA PRAKASH, Director
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