असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 86] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 12, 2016/पौष 22, 1937
No. 86] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 12, 2016/ PAUSA 22 , 1937
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
((((वाणिज्य विभागवाणिज्य विभागवाणिज्य विभागवाणिज्य विभाग))))
(विदेश व्यापार महानिदेशाााालय)लय)लय)लय) (विदेश व्यापार महानिदेश (विदेश व्यापार महानिदेश (विदेश व्यापार महानिदेश
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2016
संसंसंसं.... 30/2015-202030/2015-202030/2015-202030/2015-2020
विषयः- आईटीसी विषयः- आईटीसी विषयः- आईटीसी विषयः- आईटीसी (एचएसएचएसएचएसएचएस) 2012-अनुसूची-1 2012-अनुसूची-1 2012-अनुसूची-1 2012-अनुसूची-1 (आयात नीतिआयात नीतिआयात नीतिआयात नीति) के अध्के अध्के अध्के अध्ययययाय 08 के एक्जिम कड ाय 08 के एक्जिम कड ाय 08 के एक्जिम कड ाय 08 के एक्जिम कड 08081000 के तहत सेबं की 08081000 के तहत सेबं की 08081000 के तहत सेबं की 08081000 के तहत सेबं की आयात नीति शर्तं में संशधन।आयात नीति शर्तं में संशधन।आयात नीति शर्तं में संशधन।आयात नीति शर्तं में संशधन।
काकाकाका....आआआआ.... 100100100100(अ)(अ)(अ)(अ)....—समय-समय पर यथासंशधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 अर 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत प्रदा शक्तियं का प्रयग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2012-अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 08 के एक्जिम कड 08081000 के तहत सेबं की आयात नीति की शर्तं में निम्नलिखित संशधन करते हैैंः
| एक्जिम कड | मद विवरण | नीति | नीति शर्तें | संशधित नीति शर्त |
| 08081000 | स ब े | मुक्त | केवल न्हावा शेवा पान से आयात | (i) कलकाता, चेन्नई, मुम्बई, कचीन में समुद्री पान अर हवाई पान दनं से आयात अर दिल्ली में भूमि पान अर हवाई पान से (ii) भारत की भू सीमाअं से भी सेबं का आयात अनुमत है। |
3333.... इस अधिसूचना का प्रभावः एक्जिम कड 08081000 के तहत शामिल मद "सेबं" का आयात कलकाता, चेन्नई, मुम्बई अर कचीन में समुद्री पान अर हवाई पान से अर दिल्ली में भूमि पान अर हवाई पान से अनुमत है। भारत की भू सीमाअं से भी सेबं का आयात अनुमत है।
अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce)
(Directorate General of Foreign Trade)
NOTIFICATION
New Delhi, the 12th January, 2016
No. 30/2015-2020
Subject: Amendment in import policy conditions of apples under Exim code 0808 10 00 of Chapter 08 of ITC
(HS), 2012–Schedule–1 (Import Policy).
S.O. 100(E).–In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Import Policy Conditions of apples under Exim code 0808 10 00 of Chapter 08 of ITC (HS), 2012 – Schedule–1 (Import Policy) as under:
| Exim Code | Item Description | Policy | Policy Condition | Revised Policy Condition |
| 0808 10 00 | Apples | Free | Import only through Nhava Sheva Port. | (i) Import through both sea ports and airports in Kolkata, Chennai, Mumbai & Cochin; and land port & airport in Delhi. ( ii) Import of apples is also allowed through India's land borders. |
2. Effect of this Notification: Import of the item 'Apples' covered under EXIM Code 08081000 is allowed through sea ports & airports in Kolkata, Chennai, Mumbai & Cochin; and land port & airport in Delhi. Import of apples is also allowed through India's land borders.
[F. No.01/89/180/0079/AM-99/PC-2 (A)]
ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade