असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 96] नई दिल्ली, बुध्वार, जनवरी 13, 2016/पौष 23, 1937
No. 96] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 13, 2016/ PAUSA 23 , 1937
महिला और बाल विकास मंत्रालय महिला और बाल विकास मंत्रालय महिला और बाल विकास मंत्रालय महिला और बाल विकास मंत्रालय
अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना
नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2016
काकाकाका....आआआआ. . . . 110110110110((((अअअअ))))....————कें (cid:11)ीय सरकार, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अिधिनयम, 2015 (2016 का 2) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते &ए, 15 जनवरी, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।
[सं. सीडब्ल्यू- II/11/4/2015-सीडब्ल्यू.II]
रश्मि सक्सेना साहनी, संयुक्त सिचव
MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
NOTIFICATION
New Delhi, the 12th January, 2016
S.O. 110(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the Central Government hereby appoints the 15th day of January, 2016 as the date on which the said Act shall come into force.
[No. CW-II-11/4/2015-CW.II]
RASHMI SAXENA SAHNI, Jt. Secy.