असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 99] नई दिल्ली, बुध्वार, जनवरी 13, 2016/पौष 23, 1937
No. 99] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 13, 2016/ PAUSA 23 , 1937
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नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2016
काकाकाका.... आआआआ.... 111113131313(अ)(अ)(अ)(अ)....— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1653(अ), तारीख 18 जुलाई, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 20 जुलाई, 2012 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-
अनुसूअनुसूअनुसूअनुसूचचचचीीीी
बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग न. 31 के लिए भू-अर्जन से संबंधित अनुसूची (कि.मी. 47677 से 154500)
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-
क्रम संख्या 10, 11 और 12 जिला नवादा से सम्बंधित कालम (2) में प्रविष्टि "श्री अनु कुमार, वरीय उप समाहर्ता नवादा" के स्थान पर प्रविष्टि "जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नवादा" प्रतिस्थापित की जाएगी।
[फा. सं. आर. डब्ल्यू/एन. एच. 12037/341/2012-बी. आर./पी.3]
माया प्रकाश, निदेशक
पाद टिप्पणीपाद टिप्पणीपाद टिप्पणीपाद टिप्पणी....---- मूल अधिसूचना का. आ. 1653(अ), तारीख 18 जुलाई, 2012, द्वारा भारत के राजप़त्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 20 जुलाई, 2012 में प्रकाशित की गई थी।
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS CORRIGENDUMNew Delhi, the 13th January, 2016
S.O. 113(E).– In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highway, number S.O.1653 (E), dated 18th July, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th July, 2012, namely:-
SCHEDULE
Acquisition of Land in respect of National Highway No. 31 in the State of Bihar on the stretch from Km. 47+677 to 154+500.
In the schedule to the said notification:-
Against serial number 10, 11 and 12, related to District Nawada under the column (2) for the entry "Shri Anu Kumar, Senior Deputy Collector, Nawada" the entry "District Land Acquisition Officer, Nawada" shall be substituted,;
[F. No.RW/NH-12037/341/2012-BR/P.3]
MAYA PRAKASH, Director
Foot note.- The principal Notification was published vide S.O. 1653 (E), dated 18th July, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (ii), dated the 20th July, 2012.