रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 20] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 14, 2016/पौष 24, 1937
No. 20] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 14, 2016/ PAUSA 24 , 1937
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्
संशोधन अधिसूचनासंशोधन अधिसूचनासंशोधन अधिसूचनासंशोधन अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2015
संसंसंसं....भाभाभाभा....आआआआ....प/34(41)/2015-मेडिप/34(41)/2015-मेडिप/34(41)/2015-मेडिप/34(41)/2015-मेडि....////-भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999 मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999"""" में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999 मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999 परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः-
1 (i) इन विनियमों को "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली (संशोधन), 2015" कहा जाए।
(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999" में अनुसूची में 'मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए आवेदनपत्रों की प्राप्ति और केंद्र सरकार तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा आवेदनपत्रों की प्रोसेसिंग' के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगाः
केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना/अनुमति के नवीकरण के लिए केंद्रीय सरकार और केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना/अनुमति के नवीकरण के लिए केंद्रीय सरकार और केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना/अनुमति के नवीकरण के लिए केंद्रीय सरकार और केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना/अनुमति के नवीकरण के लिए केंद्रीय सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा आवेदनपत्रोंभारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा आवेदनपत्रोंभारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा आवेदनपत्रोंभारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा आवेदनपत्रों की प्राप्ति और प्रोसेसिंग की समय-अनुसूचीःकी प्राप्ति और प्रोसेसिंग की समय-अनुसूचीःकी प्राप्ति और प्रोसेसिंग की समय-अनुसूचीःकी प्राप्ति और प्रोसेसिंग की समय-अनुसूचीः
| क्रम सं क्रम सं.... क्रम संक्रम सं | प प ा ्र ्र ा स े स े े ि े ि स स ं ग ं ग क ा ा च च र र ण् ण् ा ा प प ा ्र ा ्र स े स े े ि े ि स स ं ग ं ग क ा ा च च र र ण् ण् ा ा | अ अ ं ि ं ि अ अ ं ि ं ि तम तारीख |
| 1 . | क ं े द ्र सरकार द्वारा आवेदनपत्रों की प्राप्ति | ि कसी वर्ष के 15 जून से 07 जुलाई के बीच ( द ा े न ा ं े ि दनों को शामिल करते हुए) |
| 2 . | क ं े द ्र सरकार द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को अ ा व े दनपत्र अग्रेषित करना | 15 जुलाई तक |
| 3 . | भ् ा ा रतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा तकनीकी संवीक्षा, म ू ल्यांकन और अनुमतिपत्र के लिए सिफारिशें | 15 दिसंबर तक |
| 4 . | क ं े द ्र सरकार द्वारा आवेदकों की व्यक्तिगत सुनवाई, य ि द कोई है, के लिए उत्तर/अनुपालन की प्राप्ति अ ा ै र भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को केंद्र सरकार द्व ा र ा अनुपालन अग्रेषित करना | भ् ा ा रतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से सिफारिशों की प ा ्र ि प् त से 2 महीने, परंतु 31 जनवरी के पश्चात नहीं। |
| 5 . | भ् ा ा रतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा अनुमतिपत्र की अ ं ि तम सिफारिशें | 30 अप्रैल तक |
| 6 . | क ं े द ्र सरकार द्वारा अनुमतिपत्र जारी करना | 31 मई तक |
204 GI/2016
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] टिप्पणीटिप्पणीटिप्पणीटिप्पणी अनुमति के नवीकरण की स्थिति में आवेदक को भारतीय आयु(cid:24)व(cid:25)ान परिषद में15 जुलाई तक आवेदन जमा करना होगा ।
डॉ. रीना नय्यर, प्रभारी सचिव
[वि(cid:25)ापन III/4/असा./321]
पाद टिप्पणी पाद टिप्पणी पाद टिप्पणी पाद टिप्पणी :ःःः प्रधान विनियमावली नामतः "मेडिकल कॉलेज की मेडिकल कॉलेज की मेडिकल कॉलेज की मेडिकल कॉलेज की स्थास्थास्थास्थापनापनापनापना विनियमावली, 1999विनियमावली, 1999विनियमावली, 1999विनियमावली, 1999"""" भारत के राजपत्र के भाग-III, खंड (4) में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 28 अगस्त, 1993 की अधिसूचना संख्या 34(41)/98-मेडि. के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और इसे दिनांक 22.10.1999, 01.08.2008, 26.08.2009, 22.10.2009, 13.11.2009, 02.02.2010, 26.02.2010, 16.04.2010, 14.10.2011, 04.06.2012, 01.10.2012, 19.03. 2014, 22.08.2014 और 19.10.2015 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।
MEDICAL COUNCIL OF INDIA
AMENDMENT NOTIFICATION
New Delhi, the 29th December, 2015
No.MCI-34(41)/2015-Med./157984.— In exercise of the powers conferred by Section 10(A) read with Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the "Establishment of Medical College Regulations, 1999" namely: -
1. (i) These Regulations may be called the "Establishment of Medical College Regulations, (Amendment), 2015".
(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the "Establishment of Medical College Regulations, 1999", in 'SCHEDULE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS FOR ESTABLISHMENT OF NEW MEDICAL COLLEGES AND PROCESSING OF THE APPLICATIONS BY THE CENTRAL GOVERNMENT AND THE MEDICAL COUNCIL OF INDIA' the following shall substituted as under: -
TIME SCHEDULE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS FOR ESTABLISHMENT OF NEW MEDICAL
COLLEGES/RENEWAL OF PERMISSION AND PROCESSING OF THE APPLICATIONS BY THE
CENTRAL GOVERNMENT AND THE MEDICAL COUNCIL OF INDIA.
| S. No. | Stage of processing | Last Date |
| 1. | Receipt of applications by the Central Government. | Between 15th June to 7th July (both days inclusive) of any year |
| 2. | Forwarding application by the Central Government to Medical Council of India. | By 15th July. |
| 3. | Technical Scrutiny, Assessment and Recommendations for Letter of Permission by the Medical Council of India. | By 15th December |
| 4. | Receipt of reply/compliance from the applicant by the Central Government and for personal hearing thereto, if any and forwarding of compliance by the Central Govt. to the Medical Council of India. | Two months from receipt of recommendation from MCI but not beyond 31st January. |
| 5. | Final recommendations for the letter of permission by the Medical Council of India. | By 30th April |
| 6. | Issue of Letter of Permission by the Central Government. | By 31st May |
Note: 1. In case of renewal of permission, the applicants shall submit the application to the Medical Council of
India by 15th July.
Dr. REENA NAYYAR, Secy. I/c
[ADVT III/4/Exty./321]
Foot Note: The Principal Regulations namely, "Establishment of Medical College Regulations, 1999" were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India on the 28th August, 1999, vide Medical Council of India notification No.34(41)/98-Med. and amended vide notification dated 22/10/99, 01/08//2008, 26/08/2009, 22/10/2009, 13/11/2009, 02/02/2010, 26/2/2010, 16/4/2010, 14/10/2011, 4/6/2012, 1/10/12, 19/3/14 , 22/8/14 & 19/10/2015.
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 3संशोधन अधिसूचनासंशोधन अधिसूचनासंशोधन अधिसूचनासंशोधन अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2015
संसंसंसं....भाभाभाभा....आआआआ....प/34(41)/2015-मेडिप/34(41)/2015-मेडिप/34(41)/2015-मेडिप/34(41)/2015-मेडि....//// -भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातका अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर ेत्तर ेत्तर ेत्तर अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातका अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातका पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में क्षमता में क्षमता में क्षमता में पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश वृद्धि करना विनियमावली, 2000वृद्धि करना विनियमावली, 2000वृद्धि करना विनियमावली, 2000वृद्धि करना विनियमावली, 2000" में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः-
1 (i) इन विनियमों को "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना (संशोधन) विनियमावली, 2015" कहा जाए।
(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियमावली, 2000" खोलना के "भाग II -मौजूदा मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की योजना" में पॉइंट संख्या 7 के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगाः
केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा सीटों की वृद्धि और आवेदनपत्रकेंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा सीटों की वृद्धि और आवेदनपत्रकेंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा सीटों की वृद्धि और आवेदनपत्रकेंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा सीटों की वृद्धि और आवेदनपत्रों की प्रोसेसिंग के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश ों की प्रोसेसिंग के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश ों की प्रोसेसिंग के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश ों की प्रोसेसिंग के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने/अनुमति के नवीकरण के लिए आवेदनपत्रों की प्राप्ति की समय-अनुसूची क्षमता में वृद्धि करने/अनुमति के नवीकरण के लिए आवेदनपत्रों की प्राप्ति की समय-अनुसूची क्षमता में वृद्धि करने/अनुमति के नवीकरण के लिए आवेदनपत्रों की प्राप्ति की समय-अनुसूची क्षमता में वृद्धि करने/अनुमति के नवीकरण के लिए आवेदनपत्रों की प्राप्ति की समय-अनुसूची
| क्रम सं क्रम सं.... क्रम संक्रम सं | प प ा ्र ्र ा स े स े े ि े ि स स ं ं प प ा ्र ा ्र स े स े े ि े ि स स ं ग का चरण ं | अ अ ं ि ं ि अ अ ं ि ं ि तम तारीख |
| 1 . | क े ं द ्र सरकार द्वारा आवेदनपत्रों की प्राप्ति | ि कसी वर्ष के 15 जून से 07 जुलाई के बीच ( द ा े न ा ं े ि दनों को शामिल करते हुए) |
| 2 . | क े ं द ्र सरकार द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को अ ा व े दनपत्र अग्रेषित करना | 15 जुलाई तक |
| 3 . | भ् ा ा रतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा तकनीकी संवीक्षा, म ू ल्यांकन और अनुमतिपत्र के लिए सिफारिशें | 15 दिसंबर तक |
| 4 . | क े ं द ्र सरकार द्वारा आवेदकों की व्यक्तिगत सुनवाई, य ि द कोई है, के लिए उत्तर/अनुपालन की प्राप्ति अ ा ै र भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को केंद्र सरकार द्व ा र ा अनुपालन अग्रेषित करना | भ् ा ा रतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से सिफारिशों की प ा ्र ि प् त से 2 महीने, परंतु 31 जनवरी के पश्चात नहीं। |
| 5 . | भ् ा ा रतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा अनुमतिपत्र की अ ं ि तम सिफारिशें | 30 अप्रैल तक |
| 6 . | क े ं द ्र सरकार द्वारा अनुमतिपत्र जारी करना | 31 मई तक |
टिप्पणी टिप्पणी टिप्पणी टिप्पणी अनुमति के नवीकरण की स्थिति में आवेदक को भारतीय आयु(cid:24)व(cid:25)ान परिषद में15 जुलाई तक आवेदन जमा करना होगा ।
डॉ. रीना नय्यर, प्रभारी सचिव
[वि(cid:25)ापन III/4/असा./321]
पाद टिप्पणीपाद टिप्पणीपाद टिप्पणीपाद टिप्पणी ःःःः प्रधान विनियमावली नामतः "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियमावली, 2000" भारत के राजपत्र के भाग-III, खंड (4) में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 14 अगस्त, 2000 की अधिसूचना संख्या 34(41)/2000-मेडि. के अंतर्गत 07 अक्तूबर, 2000 को प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 22.03.2005, 29.07.2008, 23.09.2009, 29.12.2009, 11.01.2010, 16.04.2010 और 03.11.2010 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]AMENDMENT NOTIFICATION
New Delhi, the 29th December,2015
No.MCI-34(41)/2015-Med./157984 - In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the "Opening of a New or Higher Course of Study or Training (Including Postgraduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (Including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations 2000", namely: -
1. (i) These Regulations may be called the "Opening of a New or Higher Course of Study or Training (Including Postgraduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (Including a Postgraduate Course of Study or Training (Amendment) Regulations 2015".
(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In "Part II - SCHEME FOR PERMISSION OF THE CENTRAL GOVERNMENT TO INCREASE THE ADMISSION CAPACITY IN ANY COURSE OF STUDY OR TRAINING (INCLUDING POST GRADUATE COURSE OF STUDY OR TRAINING) IN THE EXISTING MEDICAL COLLEGES/INSTITUTIONS" of the "Opening of a New or Higher Course of Study or Training (Including Postgraduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (Including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations 2000", after point no. 7 the following shall be added:-
TIME SCHEDULE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS FOR INCREASE OF ADMISSION CAPACITY IN
MBBS COURSE/RENEWAL OF PERMISSION FOR INCREASE OF SEATS AND PROCESSING OF THE
APPLICATIONS BY THE CENTRAL GOVERNMENT AND THE MEDICAL COUNCIL OF INDIA.
| S. No. | Stage of processing | Last Date |
| 1. | Receipt of applications by the Central Government. | Between 15th June to 7th July (both days inclusive) of any year |
| 2. | Forwarding application by the Central Government to Medical Council of India. | By 15th July. |
| 3. | Technical Scrutiny, assessment and Recommendations for Letter of Permission by the Medical Council of India. | By 15th December |
| 4. | Receipt of reply/compliance from the applicant by the Central Government and for personal hearing thereto, if any and forwarding of compliance by the Central Govt. to the Medical Council of India. | Two months from receipt of recommendation from MCI but not beyond 31st January. |
| 5. | Final recommendations for the letter of permission by the Medical Council of India. | By 30th April |
| 6. | Issue of Letter of Permission by the Central Government. | By 31st May |
Note: 1. In case of renewal of permission, the applicants shall submit the application to the Medical Council of
India by 15th July.
Dr. REENA NAYYAR, Secy. I/c
[ADVT III/4/Exty./321]
Foot Note: The Principal Regulations namely "Opening of a New or Higher Course of Study or Training (Including Postgraduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (Including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations 2000" were published in Part–III, Section (4) of the Gazette of India on the 7th October, 2000 vide Medical Council of India Notification No.34(41)/2000/Med., dated 14th August, 2000 and amended vide MCI notifications dated 22/03/2005, 29/07/2008. 23/09/2009, 29/12/2009, 11/01/2010, 16/04/2010 and 03/11/2010.
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 5संशोधन अधिसूचनासंशोधन अधिसूचनासंशोधन अधिसूचनासंशोधन अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2015
संसंसंसं....भाभाभाभा....आआआआ....प/34(41)/2015-मेडिप/34(41)/2015-मेडिप/34(41)/2015-मेडिप/34(41)/2015-मेडि....////-भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997 स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997 स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997 परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः-
1 (i) इन विनियमों को "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली (संशोधन), 2015" कहा जाए।
(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" में परिशिष्ट-ङ निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगाः प्रथम एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए दाखिले की प्रक्रिया की पूर्णता हेतु समय-अनुसूची प्रथम एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए दाखिले की प्रक्रिया की पूर्णता हेतु समय-अनुसूची प्रथम एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए दाखिले की प्रक्रिया की पूर्णता हेतु समय-अनुसूची प्रथम एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए दाखिले की प्रक्रिया की पूर्णता हेतु समय-अनुसूची
| क्रम सं क्रम सं.... क्रम संक्रम सं | द द ा ा ि ि ख् ख् ा ा ल ल े े ी ी द द ा ा ि ि ख् ख् ा ा ल े े क ी ी अनुसूची | अ अ ि ि ख् ख् ा ा ल ल भ् भ् ा ा ा ा र र त त ी ी य य प प व ्र व ्र े श् े श् ा ा प प र र ी ी क्ष् क्ष् ा ा ा ा क क े े ज ज ि ि र र ए ए अ अ ि ि ख् ख् ा ा ल ल भ् भ् ा ा ा ा र र त त ी ी य य प प व ्र व ्र े श् े श् ा ा प प र र ी ी क्ष् क्ष् ा ा ा ा क क े े ज ज ि ि र र ए ए क क ं े द ं े द ्र ्र स स र र क क ा ा र र द्व द्व ा ा र र ा ा भ् भ् ा ा र र ी ी ज ज ा ा न न े े व व ा ा ल ल ी ी स स ी ी ट ट ं े ं े क क ं े द ं े द ्र ्र स स र र क क ा ा र र द्व द्व ा ा र र ा ा भ् भ् ा ा र र ी ी ज ज ा ा न न े े व व ा ा ल ल ी ी स स ी ी ट ट ं े ं े | र र ा ा ज्य सरकार/ संस्थान द्वारा ज्य सरकार/ संस्थान द्वारा र र ा ा ज्य सरकार/ संस्थान द्वारा भ् भ् ा ा र र ी ी ज ज ा ा न न े े व व ा ा ल ल ी ी स स ी ी ट ट ं े ं े भ् भ् ा ा र र ी ी ज ज ा ा न न े े व व ा ा ल ल ी ी स स ी ी ट ट ं े ं े |
| 1 . | प व ्र े श् ा परीक्षा आयोजित करना | 01 से 07 मई के बीच | 10 से 17 मई के बीच |
| 2 . | अर्हक परीक्षा/प्रवेश परीक्षा के प ि रणाम की घोषणा | 01 जून तक | 01 जून तक |
| 3 . | क ा उ स ं ि ल ं ग/दाखिले का पहला चक्र | 25 जून तक पूरा किया जाए | 06 जुलाई से 15 जुलाई क े बीच |
| 4 . | अ ा ब ं ि टत कॉलेज और पाठ्यक्रम में श् ा ा ि मल होने की अंतिम तारीख | 05 जुलाई तक | 22 जुलाई तक |
| 5 . | ि र ि क्तयों के लिए काउंसलिंग/ द ा ि ख् ा ल े का दूसरा चक्र | 23 जुलाई से 30 जुलाई के बीच | 10 से 22 अगस्त के बीच |
| 6 . | क ा उ स ं ि ल ं ग/दाखिले के दूसरे चक्र के ि लए शामिल होने की अंतिम तारीख | 09 अगस्त तक | 28 अगस्त तक |
| 7 . | अकादमिक सत्र/अवधि का प्रारंभण 01 अगस्त | 01 अगस्त | |
| 8 . | अ ं ि तम तारीख, जिस तक छात्र द ा ि ख् ा ल किए जा सकते हैं/किसी क ा रण से उत्पन्न रिक्तियों के प्रति श् ा ा ि मल हो सकते हैं | - | 31 अगस्त तक |
टिप्पणी : टिप्पणी : टिप्पणी : टिप्पणी :
1. शामिल होने की अंतिम तारीख अर्थात 09 अगस्त के पश्चात खाली रह गई अखिल भारतीय कोटा की सीटों को राज्य के कोटे में परिवर्तित माना जाएगा।
2. 31 मई के पश्चात अनुमतिप्राप्त संस्थान/कॉलेज/पाठ्यक्रमों पर चालू अकादमिक वर्ष के लिए दाखिले/सीटों के आबंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
3. किसी भी परिस्थिति में दाखिले/शामिल होने की अंतिम तारीख को 31 अगस्त के पश्चात आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
डॉ. रीना नय्यर, प्रभारी सचिव
[वि(cid:25)ापन III/4/असा./321]
पाद टिप्पणीपाद टिप्पणीपाद टिप्पणीपाद टिप्पणीःःःःप्रधान विनियमावली नामतः "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" भारत के राजपत्र के भाग-III, खंड (4) में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 04 मार्च, 1997 की अधिसूचना के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 29.05.1999, 02.07.2002, 30.09.2003, 16.10.2003, 01.03.2004, 23.10.2008, 16.12.2008, 27.12.2008, 31.03.2009, 19.04.2010, 03.11.2010, 27.12.2010 और 27.02.2012 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]AMENDMENT NOTIFICATION
New Delhi, the 29th December, 2015
No.MCI-34(41)/2015-Med./157984- In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council
Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the "Regulations on Graduate Medical Education, 1997", namely: - 1. (i) These Regulations may be called the "Regulations on Graduate Medical Education, 2015.
(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the "Regulations on Graduate Medical Education, 1997", Appendix E shall be replaced as under:-
TIME SCHEDULE FOR COMPLETION OF THE ADMISSION PROCESS FOR FIRST MBBS COURSE
| Sr. No. | Schedule for Admission | Seats to be filled up by the Central Government through the All India Entrance Examination | Seats to be filled up by the State Govt./ Institution |
| 1. | Conduct of Entrance Examination | Between 1st to 7th May | Between 10th to 17th May |
| 2. | Declaration of the Result of the Qualifying Exam/Entrance Exam. | By 1st June | By 1st June |
| 3. | Ist round of counseling/admission | To be over by 25th June | Between 6th July to 15th July |
| 4. | Last date for joining the allotted college and the course | By 5th July | By 22ndJuly |
| 5. | 2nd round of counseling /admission for vacancies | Between 23rd July to 30th July | Between 10th to 22nd August |
| 6. | Last date of joining for the 2nd round of counseling /admission | By 9th August | By 28th August |
| 7. | Commencement of academic session / term | 1st of August | 1st of August |
| 8. | Last date upto which students can be admitted/Joined against vacancies arising due to any reason. | - | By 31st August |
Note: 1. All India Quota Seats remaining vacant after last date for joining, i.e. 9th August will be deemed to be converted into state quota.
2. Institute / college / courses permitted after 31st May will not be considered for admission/allotment of seats for current academic year.
3. In any circumstances, last date for admission / joining will not be extended after 31st August.
Dr. REENA NAYYAR, Secy. I/c
[ADVT. III/4/Exty./321]
Foot Note: The Principal Regulations namely, "Regulations on Graduate Medical Education, 1997" were published in Part–III, Section (4) of the Gazette of India vide Medical Council of India notification dated 4th March, 1997, and amended vide MCI notifications dated 29/05/1999, 02/07/2002, 30/09/2003, 16/10/2003, 01/03/2004, 23/10/2008, 16/12/2008, 27/12/2008, 31/03/2009, 19/04/2010, 03/11/2010, 27.12.2010 & 27/02/2012.
संशोधन संशोधन संशोधन संशोधन अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2015
संसंसंसं....भाभाभाभा....आआआआ....प/34(41)/2015-मेडिप/34(41)/2015-मेडिप/34(41)/2015-मेडिप/34(41)/2015-मेडि....////- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा
अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता म सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना ें वृद्धि करना ें वृद्धि करना ें वृद्धि करना सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता म सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता म विनियमावली, विनियमावली, विनियमावली, विनियमावली, 2000200020002000"""" में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः-भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 7 1 (i) इन विनियमों को "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना (संशोधन) विनियमावली, 2015" कहा जाए।
(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियमावली, 2000" में निम्नलिखित अभिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगेः
3. "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियमावली, 2000" में अनुसूची और टिप्पणी में, परिशिष्ट-II के पश्चात दिनांक 11 जनवरी, 2010 की अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई अनुसूची, निम्नलिखित अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः
केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा आवेदनपत्रों की प्रोसेसिंग और स्नातकोत्तर (सामान्य विशेषज्ञता) पाठ्यक्रमों/ केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा आवेदनपत्रों की प्रोसेसिंग और स्नातकोत्तर (सामान्य विशेषज्ञता) पाठ्यक्रमों/प्रवेश क्षमता में प्रवेश क्षमता में प्रवेश क्षमता में प्रवेश क्षमता में केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा आवेदनपत्रों की प्रोसेसिंग और स्नातकोत्तर (सामान्य विशेषज्ञता) पाठ्यक्रमों/ केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा आवेदनपत्रों की प्रोसेसिंग और स्नातकोत्तर (सामान्य विशेषज्ञता) पाठ्यक्रमों/ वृद्धि के लिए आवेदनपत्रों की प्राप्ति की समय-अनुसूचीवृद्धि के लिए आवेदनपत्रों की प्राप्ति की समय-अनुसूचीवृद्धि के लिए आवेदनपत्रों की प्राप्ति की समय-अनुसूचीवृद्धि के लिए आवेदनपत्रों की प्राप्ति की समय-अनुसूची
| क्रम सं क्रम सं.... क्रम संक्रम सं | प प ा ्र ्र ा स े स े े ि े ि स स ं ग ं ग क ा ा च च र र ण् ण् ा ा प प ा ्र ा ्र स े स े े ि े ि स स ं ग ं ग क ा ा च च र र ा ा | अ अ ं ि ं ि अ अ ं ि ं ि तम तारीख |
| 1 . | क े ं द ्र सरकार द्वारा आवेदनपत्रों की प्राप्ति | ि कसी वर्ष के 15 मार्च से 07 अप्रैल बीच (दोनों ि दनों को शामिल करते हुए) |
| 2 . | क े ं द ्र सरकार द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को अ ा व े दनपत्र अग्रेषित करना | 15 अप्रैल तक |
| 3 . | भ् ा ा रतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा तकनीकी संवीक्षा, म ू ल्यांकन और अनुमतिपत्र के लिए सिफारिशें | 30 सितंबर तक |
| 4 . | क े ं द ्र सरकार द्वारा आवेदकों की व्यक्तिगत सुनवाई, य ि द कोई है, के लिए उत्तर/अनुपालन की प्राप्ति अ ा ै र भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को केंद्र सरकार द्व ा र ा अनुपालन अग्रेषित करना | भ् ा ा रतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से सिफारिशों की प ा ्र ि प् त से 2 महीने, परंतु 15 नवंबर के पश्चात नहीं। |
| 5 . | भ् ा ा रतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा अनुमतिपत्र की अ ं ि तम सिफारिशें | 31 जनवरी तक |
| 6 . | क े ं द ्र सरकार द्वारा अनुमतिपत्र जारी करना | 28 फरवरी तक |
भारत सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा आवेदनपत्रों की प्रोसेसिंग और स्नातकोत्तर (अति विशेषज्ञता) पाठ्यक्रम खोलने/प्रवेश ्रवेश ्रवेश ्रवेश भारत सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा आवेदनपत्रों की प्रोसेसिंग और स्नातकोत्तर (अति विशेषज्ञता) पाठ्यक्रम खोलने/प भारत सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा आवेदनपत्रों की प्रोसेसिंग और स्नातकोत्तर (अति विशेषज्ञता) पाठ्यक्रम खोलने/प भारत सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा आवेदनपत्रों की प्रोसेसिंग और स्नातकोत्तर (अति विशेषज्ञता) पाठ्यक्रम खोलने/प
क्षमता में वृद्धि करने के लिए आवेदनपत्रों की प्राप्ति की समय-अनुसूचीः क्षमता में वृद्धि करने के लिए आवेदनपत्रों की प्राप्ति की समय-अनुसूचीः क्षमता में वृद्धि करने के लिए आवेदनपत्रों की प्राप्ति की समय-अनुसूचीः क्षमता में वृद्धि करने के लिए आवेदनपत्रों की प्राप्ति की समय-अनुसूचीः
| क्रम सं क्रम सं.... क्रम संक्रम सं | प ्र ा स े े ि ं ग क ा च र ण् ा सप्रोसेसिप्रोसेसिप्रोसेसिंग का चरण ं ग ं ग क क ा ा च च र र ा ा | अ अ ं ि ं ि अ अ ं ि ं ि तम तारीख |
| 1 . | क े ं द ्र सरकार द्वारा आवेदनपत्रों की प्राप्ति | ि कसी वर्ष के 01 अगस्त से 21 अगस्त के बीच ( द ा े न ा ं े ि दनों को शामिल करते हुए) |
| 2 . | क े ं द ्र सरकार द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को अ ा व े दनपत्र अग्रेषित करना | 31 अगस्त तक |
| 3 . | भ् ा ा रतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा तकनीकी संवीक्षा, म ू ल्यांकन और अनुमतिपत्र के लिए सिफारिशें | 31 दिसंबर तक |
| 4 . | क े ं द ्र सरकार द्वारा आवेदकों की व्यक्तिगत सुनवाई, य ि द कोई है, के लिए उत्तर/अनुपालन की प्राप्ति अ ा ै र भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को केंद्र सरकार द्व ा र ा अनुपालन अग्रेषित करना | 15 फरवरी तक |
| 5 . | भ् ा ा रतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा अनुमतिपत्र की अ ं ि तम सिफारिशें | 30 अप्रैल तक |
| 6 . | क े ं द ्र सरकार द्वारा अनुमतिपत्र जारी करना | 31 मई तक |
डॉ. रीना नय्यर, प्रभारी सचिव
[वि(cid:25)ापन III/4/असा./321]
पाद टिप्पणी ः प्रधान विनियमावली नामतः "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियमावली, 2000" भारत के राजपत्र के
भाग-III, खंड (4) में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 14 अगस्त, 2000 की अधिसूचना संख्या 34(41)/2000-मेडि. के अंतर्गत 07 अक्तूबर, 2000 को प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 22.03.2005, 29.07.2008, 23.09.2009, 29.12.2009, 11.01.2010, 16.04.2010 और 03.11.2010 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।
NOTIFICATION
New Delhi, the 29th December,2015
No. MCI 34(41)/2015-Med./ 157984. In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956(102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations to further amend "The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post Graduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Post Graduate Course of Study or Training), Regulations 2000" namely:-
1.(i) These regulations may be called "The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post Graduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Post Graduate Course of Study or Training) (Amendment), Regulations 2015".
(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In "The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Postgraduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Post Graduate Course of Study or Training), Regulations,2000", the following additions/ modifications/ deletions/ substitutions shall be indicated therein :-
3. In the Schedule and Note in "The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post Graduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any course of Study or Training (including a Post Graduate Course of Study or Training), Regulations, 2000", after Appendix-II, the schedule included vide notification dated 11th January, 2010, be substituted by the following schedule:-
TIME SCHEDULE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS FOR OPENING OF POSTGRADUATE
(BROAD SPECIALITY) COURSES/ INCREASE OF ADMISSION CAPACITY AND PROCESSING
OF THE APPLICATIONS BY THE CENTRAL GOVERNMENT AND MEDICAL COUNCIL OF
INDIA.
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 9| S.No. | Stage of processing | Last Date |
| 1. | Receipt of applications by the Central Government | Between 15th March to 7th April (both days inclusive of any year) |
| 2. | Forwarding application by the Central Government to Medical Council of India. | By 15th April |
| 3. | Technical Scrutiny, assessment and recommendations for Letter of Permission by the Medical Council of India. | By 30th September |
| 4. | Receipt of reply/compliance from the applicant by the Central Government and for personal hearing thereto, if any, and forwarding of compliance by the Central Govt. to the Medical Council of India. | Two months from receipt of recommendation from MCI but not beyond 15th November |
| 5. | Final recommendations for the Letter of Permission by the Medical Council of India. | By 31st January |
| 6. | Issue of Letter of Permission by the Central Government. | By 28th February |
TIME SCHEDULE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS FOR OPENING OF POSTGRADUATE (SUPER
SPECIALITY) COURSES/INCREASE OF ADMISSION CAPACITY AND PROCESSING OF THE
APPLICATIONS BY THE CENTRAL GOVERNMENT AND MEDICAL COUNCIL OF INDIA.
| S.No. | Stage of processing | Last Date |
| 1. | Receipt of applications by the Central Government | Between 1st August to 21st August (both days inclusive) of any year |
| 2. | Forwarding application by the Central Government to Medical Council of India. | By 31st August |
| 3. | Technical Scrutiny, assessment and recommendations for Letter of Permission by the Medical Council of India. | By 31st December |
| 4. | Receipt of reply/ compliance from the applicant by the Central Government and for personal hearing thereto, if any, and forwarding of compliance by the Central Govt. to the Medical Council of India. | By 15th February |
| 5. | Final recommendations for the Letter of Permission by the Medical Council of India. | By 30th April |
| 6. | Issue of Letter of Permission by the Central Government. | By 31st May |
Dr. REENA NAYYAR, Secy. I/c
[ADVT. III/4/Exty./321]
Footnote: The Principal Regulations namely "Opening of a New or Higher Course of Study or (Including Postgraduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (Including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations 2000"were published in Part–III, Section (4) of the Gazette of India on the 7th October, 2000 vide Medical Council of India Notification No.34(41)/2000/Med., dated 14th August, 2000 and amended vide MCI notifications dated 22/03/2005, 29/07/2008. 23/09/2009, 29/12/2009, 11/01/2010, 16/04/2010 and 03/11/2010.
10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]अधिसूचना संशोधन अधिसूचना संशोधन अधिसूचना संशोधन अधिसूचना संशोधन
नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2015
ससससंंंं....भाभाभाभा....आआआआ....प/34(41)/2015-मेडिप/34(41)/2015-मेडिप/34(41)/2015-मेडिप/34(41)/2015-मेडि....////157984-भारतीय परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में पुनः संशोधन करने हेतु भारत आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः
1. (i) इन विनियमों को "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली (संशोधन), 2015" कहा जाए।
(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. 17/04/2013 तक पुनः संशोधित "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में निम्नलिखित अभिवर्धन/आशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगेः
3. दिनांक 23 मार्च, 2006 की संशोधन अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में परिशिष्ट में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले की प्रक्रिया की पूर्णता हेतु समय अनुसूची निम्नलिखित अनुसूचियों द्वारा प्रतिस्थापित होगीः
अखिल भारतीय कोटे और राज्य के कोटे के लिए स्नातकोत्तर (सामान्य विशेषता) चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले की प्रक्रिया की पूण्ण्ण्र्णता हेतु समयर् ाता हेतु समयर् ाता हेतु समयर् ाता हेतु समय अखिल भारतीय कोटे और राज्य के कोटे के लिए स्नातकोत्तर (सामान्य विशेषता) चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले की प्रक्रिया की पू अखिल भारतीय कोटे और राज्य के कोटे के लिए स्नातकोत्तर (सामान्य विशेषता) चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले की प्रक्रिया की पू अखिल भारतीय कोटे और राज्य के कोटे के लिए स्नातकोत्तर (सामान्य विशेषता) चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले की प्रक्रिया की पू अनुसूची अनुसूची अनुसूची अनुसूची
| क्रम सं क्रम सं.... क्रम सं क्रम सं | दाखिले की अनुसूची | सामान्य विशेषज्ञता | |
| अखिल भारतीय कोटा | राज्य का कोटा | ||
| 1. | प्रवेश परीक्षा आयोजित करना | दिसंबर का महीना | जनवरी का महीना |
| 2. | अर्हक परीक्षा/प्रवेश परीक्षा के परिणाम की घोषणा | 15 जनवरी तक | 15 फरवरी तक |
| 3. | काउंसलिंग/दाखिले का पहला चक्र | 12 मार्च से 24 मार्च के बीच | 04 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच |
| 4. | आबंटित कॉलेज और पाठ्यक्रम में शामिल होने की अंतिम तारीख | 03 अप्रैल तक | 22 अप्रैल तक |
| 5. | रिक्तियों के लिए काउंसलिंग/ दाखिले का द सरा चक्र ू | 23 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच | 11 मई से 20 मई के बीच |
| 6. | काउंसलिंग/दाखिले के दूसरे चक्र के लिए शामिल होने की अंतिम तारीख | 10 मई तक | 27 मई तक |
| 7. | अकादमिक सत्र/अवधि का प्रारंभण | 01 मई | 01 मई |
| 8. | अ ंतिम तारीख, जिस तक छात्र दाखिल किए जा सकते हैं/किसी कारण से उत्पन्न रिक्तियों के प्रति शामिल हो सकते हैं | - | 31 मई तक |
1. शामिल होने की अंतिम तारीख अर्थात 10 मई के पश्चात अखिल भारतीय कोटे की बाकी बची रिक्ति को राज्य के कोटे में रूपांतरित किया गया माना जाएगा।
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 112. 28 फरवरी के पश्चात, अनुमतिप्राप्त संस्थान/कॉलेज/पाठ्यक्रमों पर चालू अकादमिक वर्ष के लिए दाखिले/सीटों के आबंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
3. किसी भी परिस्थिति में दाखिले/शामिल होने की अंतिम तारीख को 31 मई के पश्चात नहीं बढ़ाया जाएगा।
स्नातकोत्तर (अति विशेषज्ञता) चिकित्सा पाठ्यक्रमों के दाखिले की प्रक्रिया की पूर्णता हेतु समय अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची स्नातकोत्तर (अति विशेषज्ञता) चिकित्सा पाठ्यक्रमों के दाखिले की प्रक्रिया की पूर्णता हेतु समय स्नातकोत्तर (अति विशेषज्ञता) चिकित्सा पाठ्यक्रमों के दाखिले की प्रक्रिया की पूर्णता हेतु समय स्नातकोत्तर (अति विशेषज्ञता) चिकित्सा पाठ्यक्रमों के दाखिले की प्रक्रिया की पूर्णता हेतु समय
| क्रम सं क्रम सं.... क्रम सं क्रम सं | दाखिले की अनुसूची | अति विशेषज्ञता |
| 1. | प्रवेश परीक्षा आयोजित करना | 10 जुलाई तक |
| 2. | अर्हक परीक्षा/प्रवेश परीक्षा के परिणाम की घोषणा | 15 जुलाई तक |
| 3. | काउंसलिंग/दाखिले का पहला चक्र | 31 जुलाई तक |
| 4. | आबंटित कॉलेज और पाठ्यक्रम में शामिल होने की अंतिम तारीख 01 से 07 अगस्त के बीच | |
| 5. | काउंसलिंग/ दाखिले का दूसरा चक्र | 20 अगस्त तक |
| 6. | काउंसलिंग/दाखिले के दूसरे चक्र के लिए शामिल होने की अ ंतिम तारीख | 27 अगस्त तक |
| 7. | अकादमिक सत्र/अवधि का प्रारंभण | 01 अगस्त |
| 8. | अ ं तिम तारीख, जिस तक छात्र दाखिल किए जा सकते हैं/किसी कारण से उत्पन्न रिक्तियों के प्रति शामिल हो सकते हैं | 31 अगस्त |
1. 31 मई के पश्चात, अनुमतिप्राप्त संस्थान/कॉलेज/पाठ्यक्रमों पर, चालू अकादमिक वर्ष के लिए दाखिले/सीटों के आबंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
2. किसी भी परिस्थिति में दाखिले/शामिल होने की अंतिम तारीख को 31 अगस्त के पश्चात नहीं बढ़ाया जाएगा।
डॉ. रीना नय्यर, प्रभारी सचिव
[वि(cid:25)ापन III/4/असा./321]
पाद टिप्पणीपाद टिप्पणीपाद टिप्पणीपाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामतः "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" भारत के राजपत्र के भाग-III, खंड 4 में दिनांक 07 अक्तूबर, 2000 को प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 03/03/2001, 06/10/2001, 16/03/2005, 23/03/2006, 23/10/2008, 31/03/2009, 24/07/2009, 07/10/2009, 19/11/2009, 14/12/2009, 16/04/2010, 08/12/2010, 21/12/2010, 27/12/2010, 21/02/2012, 27/02/2012, 24/04/2012 और 15/05/2013 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।
NOTIFICATION
New Delhi, the 29th December, 2015
No. MCI-34(41)/2015-Med./157984-In exercise of powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000" namely:—
1. (i) These regulations may be called the "Postgraduate Medical Education (Amendment) Regulations, 2015.".
(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]2. In the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", further amended till 17/04/2013, the following additions / modifications / deletions / substitutions, shall be as indicated therein:-
3. In the Appendix in "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", included vide amendment notification dated 23rd March, 2006, the time schedule for completion of admission process for postgraduate courses stands substituted by the following schedules:-
Time Schedule for completion of Admission Process for PG (Broad Specialty) Medical Courses for All India
Quota and State Quota.
| S .No. | Schedule for Admission | Broad Speciality | |
| All India Quota | State Quota | ||
| 1. | Conduct of Entrance Examination | Month of December | Month of January |
| 2. | Declaration of the result of the Qualifying Exam/Entrance Exam. | By 15th of January | By 15th of February |
| 3. | 1st round of counseling/ admission | Between 12th March to 24th March | Between 4th April to 15th April |
| 4. | Last date for joining/ reporting the allotted college and the course | By 3rd April | By 22nd April |
| 5. | 2nd round of counselling/admission for vacancies | Between 23rd April to 30th April | Between 11th May to 20th May |
| 6. | Last date of joining for the 2nd round of counselling/admission | By 10th May | By 27th May |
| 7. | Commencement of academic session/term | 1st May | 1st May |
| 8. | Last date up to which students can be admitted/joined against vacancies arising due to any reason | - | By 31st May |
Note:
1. All India Quota Seats remaining vacant after last date for joining, i.e. 10th May will be deemed to be converted into state quote.
2. Institute/ college/ courses permitted after 28th February will not be considered for admission/ allotment of seats for current academic year.
3. In any circumstances, last date for admission/ joining will not be extended after 31st May.
Time Schedule for completion of Admission Process for PG (Super specialty) Medical Courses:
| S .No. | Schedule for Admission | Super Speciality |
| 1. | Conduct of Entrance Examination | By 10th July |
| 2. | Declaration of the result of the Qualifying Exam/Entrance Exam. | By 15th July |
| 3. | 1st round of counselling admission | By 31st July |
| 4. | Last date for joining the allotted college and the course | Between 1st to 7th August |
| 5. | 2nd round of counselling/admission | By 20th August |
| 6. | Last date of joining for the 2nd round of counselling/admission | By 27th August |
| 7. | Commencement of academic session/term | 1st August |
| 8. | Last date up to which students can be admitted/joined against vacancies arising due to any reason | 31st August |
Note:
1. Institute/ college/ courses permitted after 31st May will not be considered for admission/ allotment of seats for current academic year.
2. In any circumstances, last date for admission/ joining will not be extended after 31st August.
Dr. REENA NAYYAR, Secy. I/c
[ADVT. III/4/Exty./321]
Footnote : The Principal Regulations namely, "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on 7th October, 2000 and amended vide Medical Council of India Notification dated 03/03/2001, 06/10/2001, 16/03/2005, 23/03/2006, 23/10/2008, 31/03/2009, 24/07/2009, 07/10/2009 19/11/2009, 14/12/2009, 16/04/2010, 08/12/2010, 21/12/2010, 27/12/2010, 21/02/2012, 27/02/2012, 24/04/2012 and 15/05/2013.
Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.