असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 119] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2016/पौष 25, 1937
No. 119] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2016/PAUSA 25, 1937
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2016
काकाकाका.... आआआआ.... 135135135135(अ)(अ)(अ)(अ)....----केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 516.315 कि.मी. से 532.420 कि.मी. तक के भूखण्ड (शिवपुरी-देवास सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;
कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;
ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तराना, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;
उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ; इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 516....315 कि315 कि315 कि315 कि....मीमीमीमी.... से 532से 532से 532से 532....420 कि420 कि420 कि420 कि....मीमीमीमी.... तक (षिवपतक (षिवपतक (षिवपतक (षिवपुरी-देवास सेक्षन)ुरी-देवास सेक्षन)ुरी-देवास सेक्षन)ुरी-देवास सेक्षन) के लिए अर्जन की जाने वाली के लिए अर्जन की जाने वाली के लिए अर्जन की जाने वाली के लिए अर्जन की जाने वाली मध्य प्रदेष राज्य में मध्य प्रदेष राज्य में मध्य प्रदेष राज्य में मध्य प्रदेष राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 516 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 516 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 516 संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।
| क्र क्र....संसंसंसं.... क्र क्र | जिले का जिले का जिले का जिले का नामनामनामनाम | तालुका का नाम | गाँव का नाम | सर्वेक्षण सं सर्वेक्षण सं.... सर्वेक्षण सं सर्वेक्षण सं (खसरा न (खसरा न....)))) (खसरा न (खसरा न | भूमि का प्रकार | भूमि की प्र प्र————तितितिति प्र प्र | भूमि का क्षेत्रफल भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर मेें) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | उज्जैन | तराना | (1) टिटोडी | 58/1 | निजी | असिंचित | 0.003 |
| योगयोगयोगयोग | 0.003 | ||||||
| (2) कनास्या | 3270 | निजी | असिंचित | 0.145 | |||
| योगयोगयोगयोग | 0.145 | ||||||
| कुल योग | 0.148 |
NOTIFICATION
New Delhi, the 15th January, 2016
S.O. 135(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.03 on the Stretch of land from Km. 516.315 to Km. 532.420 (Shivpuri - Dewas Section) in District of Ujjain in the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;
Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.
Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub-Divisional Officer (Revenue), Tarana, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.
Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.
The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km.
516.315 to Km. 532.420 (Shivpuri - Dewas Section) of the National Highway No. 03 in the State of Madhya
Pradesh.
| S.No. | Name of the District | Name of the Taluka | Name of the Village | Survey Number | Type of Land | Nature of Land | Area in Hactares |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ujjain | Tarana | (1) Titodi | 58/1 | Private | Unirrigated | 0.003 |
| Total | 0.003 | ||||||
| (2) Kanasya | 1292/1229 | Private | Unirrigated | 0.145 | |||
| Total | 0.145 | ||||||
| Grand total | 0.148 |
[F. No. NHAI/PIU/GUNA/2015] MAYA PRAKASH, Director