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Extraordinary Gazette of India · Government of India

Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum crude from Salaya in the State of Gujarat to Mathura in the state of Utter Pradesh a pipeline should be laid for implementing

Published 15 January 2016

Ministry
Ministry of Petroleum and Natural Gas
Department
NOT available
Office
NOT available
Gazetteid
NOT available ( 167652 )
Identifier
in.gazette.central.e.2016-01-15.167652
Languages
English, Hindi
Published at
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रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2016/पौष 25, 1937

No. 128] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2016/ PAUSA 25 , 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना

नई (cid:4)द(cid:6)ली, 14 जनवरी, 2016

केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवष्यक है कि गुजरात राज्य केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवष्यक है कि गुजरात राज्य केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवष्यक है कि गुजरात राज्य केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवष्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया से उत्तर प्रदेष राज्य में मथुरा तक पेट्र ''सलाया-मथुरा पाइप लाइन के अन्तर्गत लियम क्रूड के परिवहन के लिए ''सलाया-मथुरा पाइप लाइन के अन्तर्गत में सलाया से उत्तर प्रदेष राज्य में मथुरा तक पेट्रोोोोलियम क्रूड के परिवहन के लिए ''सलाया-मथुरा पाइप लाइन के अन्तर्गत ''सलाया-मथुरा पाइप लाइन के अन्तर्गत लियम क्रूड के परिवहन के लिए लियम क्रूड के परिवहन के लिए में सलाया से उत्तर प्रदेष राज्य में मथुरा तक पेट्र में सलाया से उत्तर प्रदेष राज्य में मथुरा तक पेट्र ंग परियोजना'' के क्रियान्वयन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेषन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ;;;; डी-बॉटलनेकिडी-बॉटलनेकिडी-बॉटलनेकिडी-बॉटलनेकिंग परियोजना'' के क्रियान्वयन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेषन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ंग परियोजना'' के क्रियान्वयन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेषन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ंग परियोजना'' के क्रियान्वयन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेषन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवष्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि, जिसके और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवष्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि, जिसके और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवष्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि, जिसके और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवष्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि, जिसके नीचे उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है औ र जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का नीचे उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का र जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का र जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का नीचे उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है औ नीचे उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है औ अर्जन किया जाए ;अर्जन किया जाए ;अर्जन किया जाए ;अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 अतः अब, केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 अतः अब, केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 अतः अब, केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का करने के अपने आषय की घोषणा करती है;करने के अपने आषय की घोषणा करती है;करने के अपने आषय की घोषणा करती है;करने के अपने आषय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाषित कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाषित कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाषित कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाषित इस अधिसूचना की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब् ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर श्री नितेन्द्र पाल सिंह, सक्षम इस अधिसूचना की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर श्री नितेन्द्र पाल सिंह, सक्षम ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर श्री नितेन्द्र पाल सिंह, सक्षम ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर श्री नितेन्द्र पाल सिंह, सक्षम इस अधिसूचना की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब् इस अधिसूचना की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब् प्राधिकारी (राजस्थान) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेषन लिमिटेड (पाइपलाइन्स प्रभाग) निर्माण कार्यालय, प्लॉट नं.... 38-39, एसडीसी विनय 38-39, एसडीसी विनय 38-39, एसडीसी विनय 38-39, एसडीसी विनय प्राधिकारी (राजस्थान) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेषन लिमिटेड (पाइपलाइन्स प्रभाग) निर्माण कार्यालय, प्लॉट नं प्राधिकारी (राजस्थान) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेषन लिमिटेड (पाइपलाइन्स प्रभाग) निर्माण कार्यालय, प्लॉट नं प्राधिकारी (राजस्थान) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेषन लिमिटेड (पाइपलाइन्स प्रभाग) निर्माण कार्यालय, प्लॉट नं 017 को लिखित रूप में आपत्तियां प्रस्तुत कर ब्लॉक द्वितीय, चौथा तल, मौजी कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर राजस्थान-302017 को लिखित रूप में आपत्तियां प्रस्तुत कर ब्लॉक द्वितीय, चौथा तल, मौजी कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर राजस्थान-302 017 को लिखित रूप में आपत्तियां प्रस्तुत कर 017 को लिखित रूप में आपत्तियां प्रस्तुत कर ब्लॉक द्वितीय, चौथा तल, मौजी कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर राजस्थान-302 ब्लॉक द्वितीय, चौथा तल, मौजी कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर राजस्थान-302 सकेगा।सकेगा।सकेगा।सकेगा।

240GI/2016

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

तहसील : बाली जिला : पाली राज्य : राजस्थान
क्रं. सं. ग्राम का नाम खसरा सं. क्षेत्रफल
हेक्टेयर एयर वर्ग मीटर
1 2 3 4 5 6
1 भीटवाड़ा 884 00 03 24
991 00 02 00
760 00 02 50
773 00 09 36
777 00 03 20

[फा. सं. आर. -25011/2/11- ओ.आर- I]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2016

S.O. 144(E).— Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum crude from Salaya in the State of Gujarat to Mathura in the state of Utter Pradesh a pipeline should be laid for implementing De-Bottlenecking Project under Salaya-Mathura Pipeline by the Indian Oil Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person who is interested in the land described in the said schedule, may submit objection in writing to Shri Nitendra Pal Singh, Competent Authority (Rajasthan) Indian Oil Corporation Limited (Pipelines Division) Construction Office, Plot No. 38-39, SDC Vinay Block II (4th floor), Mauji Colony, Malviya Nagar Jaipur, Rajasthan-302017 within twenty one days from the date on which the copies of this notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public.

[भाग II—खण्ड 3 (ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 3

SCHEDULE

Tehsil : Bali District : Pali State : Rajasthan
S.No. Name of Village Khasra No. Area
Hectare Are Square Metre
1 2 3 4 5 6
1 Bheetwara 884 00 03 24
991 00 02 00
760 00 02 50
773 00 09 36
777 00 03 20

[F. No. R-25011/2/11-OR-I ]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 15 January 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2016-01-15.167652/. Archive identifier in.gazette.central.e.2016-01-15.167652.