असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 47] नई दिल्ली, बुध्वार, जनवरी 20, 2016/पौष 30, 1937
No. 47] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2016/PAUSA 30, 1937
वित्त मंत्राालय
;राजस्व विभागद्ध
;केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क-V आयुक्तालयद्ध
अध्सिूचना
बेंगलुरू, 11 जनवरी, 2016
सं. 01/2015-सीमा शुल्क ;एन. टी.द्ध
सा.का.नि. 89(अ).—सीमा शुल्क अध्निियम, 1962 ;1962 का 52द्धकी धरा 9 के अध्ीन भारत सरकार, वित्त मंत्राालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 1 जुलाई, 1994 की अध्सिूचना सं. 33/94-सी.शु. ;एन. टी.द्ध में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क अध्निियम, 1962 की धरा 152 का खण्ड ;कद्ध के तहत, सरकार द््वारा अनुमोदित के अनुसार , मैं, बेंगलूरू ग्रामीण जिला होसकोटे तालूक में स्थित सर्वे सं. 28/38, चिक्क गत्तिनगब्बे, कसबा होबली को सीमा शुल्क अध्निियम, 1962 ;1962 का 52द्धकी धरा 9 के अध्ीन 100 निर्यातोन मुख एकक ;ई.ओ. यू.द्ध को स्थापित करने की सीमित उद््देश्य के लिए भांडागार स्टेशन घोषित करता हैूँ ।
[पफा. सी. सं. IV/16/221/2015-तकनीकी बें -V] सुरजीत भुजबल, आयुक्त
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(Office of the Commissioner of Central Excise Bengaluru-v Commissionerate)
NOTIFICATION
Bengaluru, the 11th January, 2016
No. 01/2015-Customs (N.T.)
SURJIT BHUJABAL, Commissioner