रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 32] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 2016/माघ 1, 1937
No. 32] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2016/ MAGHA 1, 1937
भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय प्रतिभूतिप्रतिभूतिप्रतिभूतिप्रतिभूति औरऔरऔरऔर िविनमयिविनमयिविनमयिविनमय बोर्डबोर्डबोर्डबोर्ड
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
मुम्बई, 21 जनवरी, 2016
भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय प्रतिभूतिप्रतिभूतिप्रतिभूतिप्रतिभूति औरऔरऔरऔर िविनमयिविनमयिविनमयिविनमय बोर्डबोर्डबोर्डबोर्ड
((((निक्षेपागार और सहभागीनिक्षेपागार और सहभागीनिक्षेपागार और सहभागीनिक्षेपागार और सहभागी) () () () (संशोधनसंशोधनसंशोधनसंशोधन) ) ) ) िविनयमिविनयमिविनयमिविनयम, 2016, 2016, 2016, 2016
संसंसंसं.... सेबी/ एल. ए. डी. सेबी/ एल. ए. डी. सेबी/ एल. ए. डी. सेबी/ एल. ए. डी. ---- एन.आर. ओ./ जी. एन./ 2015एन.आर. ओ./ जी. एन./ 2015एन.आर. ओ./ जी. एन./ 2015एन.आर. ओ./ जी. एन./ 2015----16/ 016/ 016/ 016/ 032323232....———— बोर्ड, निक्षेपागार अिधिनयम, 1996 (1996 का 22) की धारा 25 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और िविनमय बोर्ड अिधिनयम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ए एत"ारा भारतीय प्रतिभूति और िविनमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) िविनयम, 1996 का और संशोधन करने के िलए निम्नलिखित िविनयम बनाता है, अर्थात्:-
1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और िविनमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) िविनयम, 2016 कहा जा सके गा ।
2. वे 11 सितम्बर, 2012 से प्रवृत्त ए समझे जाएँगे ।
3. भारतीय प्रतिभूति और िविनमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) िविनयम, 1996 में, िविनयम 53ग में, उप- िविनयम (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात् -
"(2) प्रत्येक निक्षेपागार (िडपॉिज़टरी) प्रत्येक वर्ष निक्षेपागार संबंधी काय4 (िडपॉिज़टरी ऑपरेशन्स) से होने वाले अपने लाभों का पाँच प्रतिशत या उतना प्रतिशत िनवेशक (विनिधानकर्ता) संरक्षण िनिध (इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फं ड) में जमा करेगा, िजतना कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए ।"
यू. के . सिन्हा, अध्यक्ष
[वि?ापन III/4/असा./333] 335 GI/2016
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] पादपादपादपाद टिप्पणटिप्पणटिप्पणटिप्पण ::::
1. मूल िविनयम, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) िविनयम, 1996, का.आ. सं. 345(अ), 16 मई 1996 को भारत के राजपत्र, भाग II में प्रकाशित ए थे ।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) िविनयम, 1996 तत्पCात् :
(क) 7 फरवरी, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) िविनयम, 1997, का.आ. सं. 91(अ), द्वारा
(ख) 5 सितम्बर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) िविनयम, 1997, का.आ. सं. 640(अ), द्वारा
(ग) 5 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) िविनयम, 1998, का.आ. सं. 18(अ), द्वारा
(घ) 21 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) िविनयम, 1998, का.आ. सं. 76(अ), द्वारा
(ङ) 20 मई, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) िविनयम, 1999, का.आ. सं. 357(अ), द्वारा
(च) 7 जुलाई, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) िविनयम, 1999, का.आ. सं. 546(अ), द्वारा
(छ) 21 सितम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (तीसरा संशोधन) िविनयम, 1999, का.आ. सं. 775(अ), द्वारा
(ज) 26 दिसम्बर, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) िविनयम, 2000, का.आ. सं. 1160(अ), द्वारा
(झ) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवDतयों द्वारा वििनधान सलाह) (संशोधन) िविनयम, 2001, का.आ. सं. 476(अ), द्वारा
(ञ) 27 सितम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रFिया) िविनयम, 2002, का.आ. सं. 1045(अ), द्वारा
(ट) 16 जून, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) िविनयम, 2003, का.आ. सं. 696(अ), द्वारा
(ठ) 2 सितम्बर, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) िविनयम, 2003, का.आ. सं. 1014(अ), द्वारा
(ड) 1 अक्तू बर, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (तीसरा संशोधन) िविनयम, 2003, का.आ. सं. 1156(अ), द्वारा
(ढ) 10 मार्च, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित Hक्ति के लिए मानदंड) िविनयम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वाराभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 3 (ण) 10 जून, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) िविनयम, 2004, का.आ. सं. 696(अ), द्वारा
(त) 10 अक्तू बर, 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) िविनयम, 2007, सं.11/एलसी/जीएन/2007/4485, द्वारा
(थ) 17 मार्च, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) िविनयम, 2008, फा. सं.11/एलसी/जीएन/2008/20494, द्वारा
(द) 26 मई, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) िविनयम, 2008, अिधसूचना सं. एलएडी/ एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा
(ध) 8 अगस्त, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) िविनयम, 2008, अिधसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/18/134585, द्वारा
(न) 19 जून, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [भारतीय निक्षेपागार रसीदों (डिपॉजिटरी रिसीKस्) के निगर्मन को सुकर बनाना] (संशोधन) िविनयम, 2009, अिधसूचना सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./ 2009-10/10/166936, द्वारा
(प) 13 अप्रैल, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [कु छ मध्यवDतयों (इंटरमीिडयरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शत4 में परिवर्तन] (संशोधन) िविनयम, 2011, अिधसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/ 03/ 12650, द्वारा
(फ) 5 जुलाई, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) िविनयम, 2011, अिधसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/14/21219, द्वारा
(ब) 11 सितम्बर, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) िविनयम, 2012, अिधसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/15/20426, द्वारा
(भ) 17 मई, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) िविनयम, 2013, अिधसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/09/5738, द्वारा
(म) 24 दिसम्बर, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) िविनयम, 2014, अिधसूचना सं. एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/18/1952, द्वारा
संशोधित ए थे ।
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
NOTIFICATION
Mumbai, the 21st January, 2016
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (DEPOSITORIES AND
PARTICIPANTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2016
No. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/032.— In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with Section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996, namely:—
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2016.2. They shall be deemed to have come into force from September 11, 2012.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996, in Regulation 53C, sub -regulation (2) shall be substituted with the following, namely-
"(2) Every depository shall credit five per cent or such percentage as may be specified by the Board, of its profits from depository operations every year to the Investor Protection Fund."
U. K. SINHA, Chairman
[ADVT. III/4/Exty./333] Footnote:
1. The principal Regulations, Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations,
1996 were published in the Gazette of India, Part II on May 16, 1996 vide S.O. No. 345(E).
2. The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996, were
subsequently amended on:—
(a) February 7, 1997 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1997 vide
S.O. No. 91(E).
(b) September 5, 1997 by the SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1997
vide S.O. No. 640(E).
(c) January 5, 1998 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1998 vide
S.O. No. 18(E).
(d) January 21, 1998 by the SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1998
vide S.O. No. 76(E).
(e) May 20, 1999 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1999 vide
S.O. No. 357(E).
(f) July 7, 1999 by the SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1999 vide
S.O. No. 546(E).
(g) September 21, 1999 by the SEBI (Depositories and Participants) (Third Amendment) Regulations, 1999
vide S.O. No. 775(E).
(h) December 26, 2000 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2000 vide
S.O. No. 1160(E).
(i) May 29, 2001 by the SEBI (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide
S.O. No. 476(E).
(j) September 27, 2002 by the SEBI (Procedure for holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing
Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No. 1045(E).
(k) June 16, 2003 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2003 vide
S.O. No. 696(E).
(l) September 2, 2003 by the SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2003
vide S.O. No. 1014(E).
(m) October 1, 2003 by the SEBI (Depositories and Participants) (Third Amendment) Regulations, 2003 vide
S.O. No. 1156(E).
(n) March 10, 2004 by the SEBI (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E).
(o) June 10, 2004 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2004 vide
S.O. No. 696(E).
(p) October 10, 2007 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2007 vide
No. 11/LC/GN/2007/4485.
(q) March 17, 2008 by the SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2008 vide
F. No. 11/LC/GN/2008/20494.
भारत का राजपत्रा : असाधरण
[भाग III—खण्ड 4]
5
(r) May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 vide
Notification No. LAD/NRO/GN/2008/11/126538.
(s) August 8, 2008 by the SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2008 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2008/18/134585.
(t) June 19, 2009 by the SEBI (Facilitation of Issuance of India Depository Receipts) (Amendment) Regulations, 2009 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2009-10/10/166936.
(u) April 13, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2011vide Notification No. LAD/ NRO/ GN/ 2011- 12/03/12650.
(v) July 5, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/14/21219.
(w) September 11, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2012 vide Notification No. LAD-NRO/GN /2012-13/15/20426.
(x) May 17, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2013 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2013-14/09/5738.
(y) December 24, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2014 vide notification No. LAD/NRO/GN/2014-15/18/1952.
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