असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 178] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 2016/माघ 1, 1937
No. 178] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2016/ MAGHA 1 , 1937
वाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालय
(वाणिज्य विभागवाणिज्य विभागवाणिज्य विभागवाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालयविदेश व्यापार महानिदेशालयविदेश व्यापार महानिदेशालयविदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2016
संसंसंसं.... 33/2015-202033/2015-202033/2015-202033/2015-2020
विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 4....18 में संश्18 में संश्18 में संश्18 में संशधनाधनाधनाधन।।।। विषयःविषयःविषयःविषयः विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 4 विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 4 विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 4
काकाकाका.... आआआआ.... 202202202202((((अअअअ)))).—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैराग्राफ 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के तहत प्रदा शक्तियं का प्रयग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के निम्नलिखित प्रावधानं में संशधन करती है :-
2. वििििदेश व्यापार नीति 2015-20वदेश व्यापार नीति 2015-20वदेश व्यापार नीति 2015-20वदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 4.18 में निम्नलिखित उप-पैरे क शामिल किया गया हैः-
4.18 ऐसी मदें ज निषिद्ध/प्रतिबंधित/एसटीई हैं, की आयात यग्यता/निर्यात यग्यता
(vi) प्राकृतिक रबड़ का आयात दिनांक 21 जनवरी, 2016 क अथवा इसके पश्चात् जारी अथवा पुनः प्रमाणित किए जाने वाले प्राकृतिक रबड़ का आयात दिनांक 21 जनवरी, 2016 क अथवा इसके पश्चात् जारी अथवा पुनः प्रमाणित किए जाने वाले 2016 क अथवा इसके पश्चात् जारी अथवा पुनः प्रमाणित किए जाने वाले 2016 क अथवा इसके पश्चात् जारी अथवा पुनः प्रमाणित किए जाने वाले प्राकृतिक रबड़ का आयात दिनांक 21 जनवरी, प्राकृतिक रबड़ का आयात दिनांक 21 जनवरी, अग्रिम प्राधिकार पत्रं के तहत 21 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2016 तक की अवधि के दरान अनुमत नहीं हगा। अवधि के दरान अनुमत नहीं हगा। अवधि के दरान अनुमत नहीं हगा। अवधि के दरान अनुमत नहीं हगा। अग्रिम प्राधिकार पत्रं के तहत 21 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2016 तक की अग्रिम प्राधिकार पत्रं के तहत 21 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2016 तक की अग्रिम प्राधिकार पत्रं के तहत 21 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2016 तक की
3. इस अधिसूचना का प्रभावःइस अधिसूचना का प्रभावःइस अधिसूचना का प्रभावःइस अधिसूचना का प्रभावः
दिनांक 21.01.2016 क अथवा इसके पश्चात् जारी अथवा पुनः प्रमाणित अग्रिम प्राधिकार पत्रं के तहत प्राकृतिक रबड़ के आयात की सुविधा तत्काल प्रभाव से 31.03.2016 तक के लिए उपलब्ध नहीं हगी।
[फा. सं. 01/94/180/352/एएम 13/पीसी-4]
अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)
NOTIFICATION
New Delhi, the 21st January, 2016
No. 33 /2015-2020
Subject: Amendment in Paragraph 4.18 of the Foreign Trade Policy 2015-20.
S.O. 202(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Central Government hereby amends the following provisions of FTP 2015- 20:-
2. The following sub-paragraph is inserted in para 4.18 of FTP 2015-2020 :
4.18 Importability/Exportability of items that are Prohibited/Restricted/STE
(vi) Import of Natural Rubber will not be allowed during the period 21st January 2016 to 31st March
2016 under Advance Authorisations to be issued or revalidated on or after 21st January, 2016.
3. Effect of this Notification:
Facility for import of Natural Rubber under Advance Authorisations issued or revalidated on or after 21.01.2016 will not available with immediate effect up to 31.03.2016.
[F. No. 01/94/180/352/AM13/PC-4]
ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade