असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 185] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 2016/माघ 1, 1937
No. 185] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2016/ MAGHA 1 , 1937
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2016
काकाकाका....आआआआ.... 209209209209(अ)(अ)(अ)(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसुचना संख्या का. आ. 1394 (अ) तारीख 10 जून, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) तारीख 10 जून, 2010, को प्रकाशित की गई थी, मंें एतद़द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-
उक्त अधिसूचना की अनुसुची में;
(क) जिला ''तिरूवरूर'', तालुक ''निंदामंगलम'' के सामने, कॉलम (5) में, प्रविष्टि ''(4) कोविलवेन्नी'' के पश्चात् प्रविष्टि ''(5) पान्नीमंगलम'' अंतःस्थापित की जाएगी।
[फा. सं. भाराराप्रा-एच.क्यू./11013/01/2011-एल/नोटिफ/पीआईयू-तंजावूर/एफटीएस-1398]
माया प्रकाश, निदेशक पाद टिप्पणीपाद टिप्पणीपाद टिप्पणीपाद टिप्पणीः-ः-ः-ः-मूल अधिसुचना का. आ. 1394 (अ) तारीख 10 जून 2010, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।। खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में, तारीख 10 जून, 2010 को प्रकाशित की गई थी।
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATIONNew Delhi, the 21st January, 2016
S.O. 209(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of section 3 of the National Highways Act 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways No. S.O.1394(E) dated 10th June, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 10th June, 2010 namely:-
IN THE SCHEDULE TO THE SAID NOTIFICATION;
(a) against District "Tiruvarur", Taluk "Nidamangalam", in Col (5) after the entry "(4) Kovilvenni", "(5) Pannimangalam" shall be inserted
[F. No. NHAI HQ/11013/01/2011-LA/Notif/PIU-Thanjavur/FTS-1398]
MAYA PRAKASH, Director
Foot Note: The principal notification was published vide Number S.O.1394(E) dated 10th June, 2010, in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (ii) dated 10th June, 2010.