असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 197] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2016/माघ 2, 1937
No. 197] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2016/ MAGHA 2 , 1937
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2016
काकाकाका....आआआआ.... 221(अअअअ)....—मोटर यान अधिनियम, 1988 (1998 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 13 या अधिक यात्रियों, जिनके अंतर्गत चालक नहीं हैं, के बैठने की क्षमता वाली बसों के विद्यमान माडलों के लिए तिथि 1 अप्रैल, 2016 तक या अगले आदेश तक, इनमें जो भी पूर्वतर हो, केन्द्र सरकार केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 125ग के उपनियम (1) एवं प्ररूप 22क के कार्यक्षेत्र से छूट देती है।
[सं. आर.टी-11028/02/2013-एम.वी.एल.]
अभय दामले, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 18th January, 2016
S.O. 221(E).—In exercise of the powers conferred by Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government exempts the existing models of buses with seating capacity 13 or more passengers excluding driver from the purview of sub-rule (1) of rule 125C and in Form 22-A of Central Motor Vehicles Rules, 1989 till upto 1st April, 2016 or until further orders, whichever is earlier.
[No. RT-11028/02/2013-MVL].
ABHAY DAMLE, Jt. Secy.