रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 29] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2016/माघ 2, 1937
No. 29] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2016/ MAGHA 2 , 1937
वाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालय
((((वाणिज्य विभागवाणिज्य विभागवाणिज्य विभागवाणिज्य विभाग))))
(विदेश व्यापार महानिदेशालय) (विदेश व्यापार महानिदेशालय) (विदेश व्यापार महानिदेशालय) (विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2016
संसंसंसं.... 56/56/56/56/;;;;2015-20202015-20202015-20202015-2020द्धद्धद्धद्ध
विषयः-षुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) जारी करने तथा इनके हस्तांतरण हेतु लंबित विषयः-षुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) जारी करने तथा इनके हस्तांतरण हेतु लंबित आवेदनों के निपटान संबंधी आवेदनों के निपटान संबंधी आवेदनों के निपटान संबंधी आवेदनों के निपटान संबंधी विषयः-षुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) जारी करने तथा इनके हस्तांतरण हेतु लंबित विषयः-षुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) जारी करने तथा इनके हस्तांतरण हेतु लंबित प्रक्रिया।प्रक्रिया।प्रक्रिया।प्रक्रिया।
फाफाफाफा.... संसंसंसं.... 01/94/180/63/एएम-01/94/180/63/एएम-01/94/180/63/एएम-01/94/180/63/एएम-16/पीसी-4/72116/पीसी-4/72116/पीसी-4/72116/पीसी-4/721....--------इस निदेषालय में व्यापार एवं उद्योग और डीजीएफटी क्षेत्रीय प्राधिकरणों से जहां डीएफआईए को जारी किया जाना है, ऐसे लंबित आवेदनों को प्रक्रियाबद्ध करने तथा जहां डीएफआईए को पहले ही जारी किया जा चुका है उनके हस्तांतरण हेतु आवेदनों को प्रक्रियाबद्ध करने की प्रणाली के संबंध में कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं। अतः विदेष व्यापार नीति (2015-20) के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियं का प्रयग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा डीएफआईए को जारी करने तथा इनके हस्तांतरण हेतु अपनाए जाने वाली प्रक्रिया को निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं :
1. निर्यात पूर्व डीएफआईए तथा वास्तविक प्रयोगकर्ता षर्त तथा निर्यात पूरा होने के उपरांत इनके हस्तांतरण का उल्लेख विदेष व्यापार नीति 2009-14 में किया गया था। विभिन्न षुल्कों से छूट प्रदान करने का उल्लेख विदेष व्यापार नीति 2009-14 के पैरा 4.2.6 के साथ पठित पैरा 4.2.2 (घ) एवं (ड.) में किया गया था। विदेष व्यापार नीति 2015-20 में दिनांक 01.04.2015 से षुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) और वास्तविक प्रयोगकर्ता (एयू) की षर्त को हटा दिया गया है। विदेष व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 4.26 के अनुसार अब डीएफआईए स्कीम केवल पष्च निर्यात आधार पर मूल सीमा षुल्क से ही पात्र छूट देने हेतु उपलब्ध है।
2. प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 4.28 (प्रक्रिया पुस्तक 2009-14 का संदर्भित पैरा 4.12.1) के अनुसार ''अग्रिम प्राधिकार पत्र प्रदान किए जाने से पूर्व किए गए निर्यात/आपूर्ति का जोखिम और जिम्मेदारी पूरी तरह निर्यातक की होगी।''
इसके अतिरिक्त, यदि क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा निर्यातक को षुल्क वापसी अनुमत करने संबंधी अग्रिम प्राधिकार पत्र का आवेदन, यदि ग्राह्य हो, निरस्त अथवा स्वीकृत कर दिया गया हो, तो उस स्थिति में प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 4. 29 (प्रक्रिया पुस्तक 2009-14 का संबद्ध पैरा 4.12.2) के तहत निर्यातक को षुल्क मुक्त पोतलदान बिलों को षुल्क वापसी पोतलदान बिलों में परिवर्तित करने का भी विकल्प दिया गया है।
3. अधिसूचना सं. 5/2015-20 दिनांक 01.05.2015 के तहत षुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) स्कीम के अंतर्गत ''खांड'' के आयात को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया था। अतः दिनांक 01.05.2015 को अथवा इसके पष्चात ''खांड'' के आयात हेतु जारी डीएफआईए पर डीएफआईए स्कीम का कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है।
362 GI/2016
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 4. डीएफआईए जारी करने तथा इसके हस्तांतरण हेतु किए गए अनुरोधों का निपटान निम्नलिखित पैराग्राफ के अनुसार किया जाएगाः
2015 तक प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) जारी नहीं किया जा सकाः 4444....1111 वे मामले जिनमें 01वे मामले जिनमें 01वे मामले जिनमें 01वे मामले जिनमें 01....04040404....2015 तक प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) जारी नहीं किया जा सकाः 2015 तक प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) जारी नहीं किया जा सकाः 2015 तक प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) जारी नहीं किया जा सकाः
कककक.... उन मामलों में जहां पर निर्यातकों द्वारा 01उन मामलों में जहां पर निर्यातकों द्वारा 01उन मामलों में जहां पर निर्यातकों द्वारा 01उन मामलों में जहां पर निर्यातकों द्वारा 01....04040404....2015 से पहले क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) के पास डीएफआईए 2015 से पहले क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) के पास डीएफआईए 2015 से पहले क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) के पास डीएफआईए 2015 से पहले क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) के पास डीएफआईए आवेदन पत्रों को ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया था परन्तु निर्यातकों द्वारा 01....04040404....2015 से पहले कोई निर्यात नहीं 2015 से पहले कोई निर्यात नहीं 2015 से पहले कोई निर्यात नहीं 2015 से पहले कोई निर्यात नहीं आवेदन पत्रों को ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया था परन्तु निर्यातकों द्वारा 01 आवेदन पत्रों को ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया था परन्तु निर्यातकों द्वारा 01 आवेदन पत्रों को ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया था परन्तु निर्यातकों द्वारा 01 किया गया था-किया गया था-किया गया था-किया गया था- ऐसी परिस्थितियों में, आवेदन पत्र को वैध आवेदन पत्र के रूप में माना जाएगा और क्षेत्रीय प्राधिकरण एफटीपी 2015-20 और एचबीपी 2015-20 के अनुसार पष्च निर्यात के आधार पर डीएफआईए जारी कर सकता है।
2015 से पहले क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) के पास डीएफआईए ीएफआईए ीएफआईए ीएफआईए खखखख.... उन मामलों में जहां पर निर्यातकों द्वारा 01उन मामलों में जहां पर निर्यातकों द्वारा 01उन मामलों में जहां पर निर्यातकों द्वारा 01उन मामलों में जहां पर निर्यातकों द्वारा 01....04040404....2015 से पहले क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) के पास ड 2015 से पहले क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) के पास ड 2015 से पहले क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) के पास ड आवेदन पत्रों को ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया था आवेदन पत्रों को ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया था और 31.03.2015 तक निर्यात आंषिक रूप से/पूर्ण रूप से आवेदन पत्रों को ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया था आवेदन पत्रों को ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया था किए गए थे-ऐसी परिस्थितियों में, क्षेत्रीय प्राधिकरण केवल एफटीपी 2015-20 और एचबीपी 2015-20 के अनुसार पष्च निर्यात के आधार पर ग्राह्यता के अनुसार डीएफआईए जारी कर सकता है।
2015 से पहले क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) के पास डीएफआईए गगगग.... उन मामलों में जहां पर निर्यातकों द्वारा 01उन मामलों में जहां पर निर्यातकों द्वारा 01उन मामलों में जहां पर निर्यातकों द्वारा 01उन मामलों में जहां पर निर्यातकों द्वारा 01....05050505....2015 से पहले क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) के पास डीएफआईए 2015 से पहले क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) के पास डीएफआईए 2015 से पहले क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) के पास डीएफआईए आवेदन पत्रों को ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया था और 30 आवेदन पत्रों को ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया था और 30....04040404....2015 तक निर्यात आंषिक रूप 2015 तक निर्यात आंषिक रूप 2015 तक निर्यात आंषिक रूप 2015 तक निर्यात आंषिक रूप से/पूर्णसे/पूर्णसे/पूर्णसे/पूर्ण रूप से रूप से रूप से रूप से आवेदन पत्रों को ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया था और 30 आवेदन पत्रों को ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया था और 30 किए गए थे-किए गए थे-किए गए थे-किए गए थे-ऐसी परिस्थितियों में, और जहां निर्यातक ने सिऑन के अनुसार ''खांड'' को निविष्टि के रूप में प्रयोग किया है-ऐसी परिस्थितियों में, डीएफआईए निर्यात खेपों पर 'खांड' की हकदारी की सीमा तक अनुमत होगा जिस पर अनुमत निर्यात आदेष (एलईओ) 30.04.2015, गुरूवार को रात्रि 12ः00 बजे तक जारी किए गए हैं। 01.05.2015 को अथवा बाद में अनुमत निर्यात आदेष वाला कोई पोतलदान जहां पर 'खांड' को एक निविष्टि के रूप में प्रयोग किया गया है, को डीएफआईए का पात्र नहीं माना जाएगा। निर्यातकों के पास एचबीपी 2015-20 के पैरा 4.29 के अनुसार पोतलदान बिलों को षुल्क वापसी स्कीम में परिवर्तित करने की सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प रहेगा।
ऐसे मामले जिनमें षुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) (जिनमें निविष्टि के रूप में खांड का आयात आयात आयात आयात 4444....2222 ऐसे मामले जिनमें षुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) (जिनमें निविष्टि के रूप में खांड का ऐसे मामले जिनमें षुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) (जिनमें निविष्टि के रूप में खांड का ऐसे मामले जिनमें षुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) (जिनमें निविष्टि के रूप में खांड का षामिल नहीं है) विदेष व्यापार नीति 2009-14 के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए थे परन्तु हस्तांतरण षामिल नहीं है) विदेष व्यापार नीति 2009-14 के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए थे परन्तु हस्तांतरण षामिल नहीं है) विदेष व्यापार नीति 2009-14 के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए थे परन्तु हस्तांतरण षामिल नहीं है) विदेष व्यापार नीति 2009-14 के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए थे परन्तु हस्तांतरण 2015 तक विचार नहीं किया जा सका। हेतु अनुरोधहेतु अनुरोधहेतु अनुरोधहेतु अनुरोध परपरपरपर दिनांक 30दिनांक 30दिनांक 30दिनांक 30....03030303....2015 तक विचार नहीं किया जा सका। 2015 तक विचार नहीं किया जा सका। 2015 तक विचार नहीं किया जा सका।
ऐसे मामलों में हस्तांतरण हेतु अनुरोध पर क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विदेष व्यापार नीति 2009-14 के दौरान जारी षुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्रों (डीएफआईए) के नियम एवं षर्तों के अनुसार विचार किया जा सकता है, बषर्ते सभी दस्तावेज क्रम में हों।
खांड के आयात के ऐसे मामले जिनमें हस्तांतरण हेतु अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सका। 4444....3333 खांड के आयात के ऐसे मामले जिनमें हस्तांतरण हेतु अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सका। खांड के आयात के ऐसे मामले जिनमें हस्तांतरण हेतु अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सका। खांड के आयात के ऐसे मामले जिनमें हस्तांतरण हेतु अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सका।
कककक.... षुषुषुषुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) जो कि पूर्ववर्ती विदेष व्यापार नीति 2009-14 के ल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) जो कि पूर्ववर्ती विदेष व्यापार नीति 2009-14 के ल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) जो कि पूर्ववर्ती विदेष व्यापार नीति 2009-14 के ल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) जो कि पूर्ववर्ती विदेष व्यापार नीति 2009-14 के अनुसार पहले ही जारी किए जा चुके थे और इनमें निविष्टि के रूप में खांड को षामिल किया गया था, के अनुसार पहले ही जारी किए जा चुके थे और इनमें निविष्टि के रूप में खांड को षामिल किया गया था, के अनुसार पहले ही जारी किए जा चुके थे और इनमें निविष्टि के रूप में खांड को षामिल किया गया था, के अनुसार पहले ही जारी किए जा चुके थे और इनमें निविष्टि के रूप में खांड को षामिल किया गया था, के संबंध में हस्तांतरण हेतु अनुरोध-संबंध में हस्तांतरण हेतु अनुरोध-संबंध में हस्तांतरण हेतु अनुरोध-संबंध में हस्तांतरण हेतु अनुरोध- विदेष व्यापार नीति 2009-14 के अनुसार डीएफआईए के ऐसे मामलों मेें हस्तांतरण के अनुरोधों पर, क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा ऐसी निर्यात खेपों जिनके लिए बृहस्पतिवार 30.04.2015 को 12ः00 बजे रात्रि तक अनुमत निर्यात आदेष (एलईओ) जारी किए गए हैं, के लिए खांड की पात्रता की अनुमति देकर विचार किया जा सकता है। दिनांक 01.05.2015 को अथवा इसके बाद अनुमत निर्यात आदेष (एलईओ) के साथ किया जाने वाला निर्यात अधिसूचना सं. 5/2015-20 को देखते हुए डीएफआईए लाभ का पात्र नहीं होगा। निर्यातक को प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 4.29 के अनुसार अपने पोतलदान बिलों को षुल्क वापसी स्कीम में परिवर्तित करने की सुविधा प्राप्त करने का विकल्प होगा।
खखखख.... विदेष व्यापार नीति 2015-20 के अनुसार दिनांक 01 विदेष व्यापार नीति 2015-20 के अनुसार दिनांक 01....04040404....2015 से 302015 से 302015 से 302015 से 30....04040404....2015 तक किए गए निर्यात 2015 तक किए गए निर्यात 2015 तक किए गए निर्यात 2015 तक किए गए निर्यात विदेष व्यापार नीति 2015-20 के अनुसार दिनांक 01 विदेष व्यापार नीति 2015-20 के अनुसार दिनांक 01 जिसमें खांड निविष्टि है, के संबंध में हस्तांतरणीय डीएफआईए हेतु अनुरोध- जिसमें खांड निविष्टि है, के संबंध में हस्तांतरणीय डीएफआईए हेतु अनुरोध- विदेष व्यापार नीति 2015-20 के जिसमें खांड निविष्टि है, के संबंध में हस्तांतरणीय डीएफआईए हेतु अनुरोध- जिसमें खांड निविष्टि है, के संबंध में हस्तांतरणीय डीएफआईए हेतु अनुरोध- अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकारी दिनांक 01.04.2015 से 30.04.2015 तक भेजी गई निर्यात खेपों, जिनके लिए बृहस्पतिवार 30.04.2015 को 12ः00 बजे रात्रि तक अनुमत निर्यात आदेष जारी किए गए हैं, हेतु खांड की पात्रता अनुमत करके हस्तांतरणीय डीएफआईए प्रदान कर सकता है। दिनांक 01.05.2015 को अथवा इसके बाद अनुमत निर्यात आदेष (एलईओ) के साथ किया जाने वाला कोई भी निर्यात अधिसूचना सं. 5/2015-20 को देखते हुए डीएफआईए लाभ का पात्र नहीं होगा। निर्यातक को प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 4.29 के अनुसार अपने पोतलदान बिलों को षुल्क वापसी स्कीम में परिवर्तित करने की सुविधा प्राप्त करने का विकल्प होगा।
5555.... इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः डीएफआईए जारी करने/हस्तांतरण करने हेतु क्षेत्रीय प्राधिकरण में लम्बित आवेदनों को प्रक्रियाबद्ध करने हेतु कार्यप्रणाली जारी की गई है।
अनूप वधावन, विदेष व्यापार महानिदेषालयभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 3
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)
PUBLIC NOTICE
New Delhi, the 22nd January, 2016
No. 56 /2015-2020
Subject: Procedure to deal with the pending applications for issuance of Duty Free Import Authorisation(s)
(DFIA) and their transferability.
F. No. 01/94/180/63/AM 16/PC4/721.—Several references have been received in this Directorate from Trade and Industry and Regional Authorities of DGFT regarding the manner of processing pending applications where DFIAs are yet to be issued and the manner of processing applications for transferability where DFIAs have already been issued. Therefore, in exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby notifies procedure to be followed for issuance of DFIA and their transferability as under:
1. Pre-Export DFIA with AU condition and subsequent transferability on completion of export was available in the FTP 2009-14. Exemption from various duties was available as per Para 4.2.2 (d)&(e) read with para 4.2.6 of FTP2009-14. In FTP 2015-20 the Duty Free import Authorisation (DFIA) with AU condition has been dispensed with w.e.f 1.04.2015. Now DFIA scheme is available only on Post Export basis with eligible exemption only from basic customs duty as per para 4.26 of FTP 2015-20.
2. As per Para 4.28 of HBP 2015-20 (relevant Para 4.12.1 of HBP 2009-14) "Exports/supplies made in anticipation of grant of Advance Authorisation shall be entirely on risk and responsibility of the exporter."
Moreover, the exporter has also been given the option under Para 4.29 of HBP 2015-20 (relevant para 4.12.2 of HBP 2009-14) to get conversion of duty free shipping bills to drawback shipping bills in case application of Advance Authorisation is rejected or modified by RA for allowing drawback to the exporter, if admissible.
3. Vide Notification No. 5/2015-20 dated 1.05.2015, import of "raw sugar" under Duty Free Import Authorization (DFIA) scheme was withdrawn with immediate effect. Therefore, no benefit of DFIA scheme can be allowed for import of "raw sugar "on DFIAs issued on or after 1.05.2015.
4. The manner of dealing with the requests for issuance of DFIA and transferability will be as per paragraphs given below:
4.1 Cases where Authorisation ( DFIA ) could not be issued up to 1.04.2015:
a. Cases where DFIA applications were filed on line to Regional Authorities (RAs) before 1.04.2015 by
exporters but no exports have been made by exporter before 1.04.2015- In such situations, application will
be treated as valid application and RA may issue DFIA based on Post Export basis only as per FTP 2015-20 and HBP 2015-20.
b. Cases where DFIA applications were filed on line to Regional Authorities (RAs) before 1.04.2015 by exporters and exports have been made partially/fully up to 31.03.2015- In such situation, RA may issue DFIA based on Post Export basis only as per FTP 2015-20 and HBP 2015-20 as per admissibility.
c. Cases where DFIA applications were filed on line to Regional Authorities (RAs) before 1.05.2015 by
exporters and exports have been made partially/fully up to 30.04.2015 and exporter has used "raw
sugar" as input as per SION- In such situations, DFIA will be allowed as per FTP 2015-20 to the extent of the entitlement of "raw sugar" on the export consignments for which Let Export Orders (LEOs) have been issued till 2400 hrs on Thursday 30.4.2015. Any shipments having LEO on or after 1.05.2015, where raw sugar has been used as an input will not be eligible for grant of DFIA. Exporter will have option to avail facility to get his Shipping Bills converted to Drawback Scheme as per para 4.29 of HBP 2015-20
4.2 Cases where DFIA (not involving import of raw sugar as an input) was issued as per provisions of FTP
2009-14 but request for transferability could not be considered up to 30.03.2015.
In such cases Transferability request may be considered by RA as per the terms and conditions of DFIA issued during FTP 2009-14, provided all documents are in order.
4.3 Cases involving import of raw sugar where request for transferability could not be considered.
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]a. Request for transferability in respect of DFIA which were already issued in earlier FTP 2009-14 and involve raw sugar as an input – Requests of transferability in such cases of DFIAs may be considered by RA, as per FTP 2009-14, by allowing entitlement of raw sugar for export consignments for which Let Export Orders (LEOs) have been issued till 2400 hrs on Thursday 30.4.2015. Any exports with LEO on or after 1.05.2015 will not be eligible for DFIA benefit in view of Notification No. 5/2015-20.Exporter will have option to avail facility to get his Shipping Bills converted to Drawback Scheme as per para 4.29 of HBP 2015- 20.
b. Requests for transferable DFIA as per FTP 2015-2015 on the exports made from 1.04.2015 till 30.04.2015 where raw sugar in an input- RA may grant transferable DFIA as per FTP 2015-2015 by allowing entitlement of raw sugar for export consignments made from 1.04.2015 up to 30.04.205 for which Let Export Orders (LEOs) have been issued till 2400 hrs on Thursday 30.4.2015. Any exports with LEO on or after 1.05.2015 will not be eligible for grant of DFIA benefit in view of Notification No. 5/2015-20.Exporter will have option to avail facility to get his Shipping Bills converted to Drawback Scheme as per para 4.29 of HBP 2015-20.
5. Effects of this Public Notice: Procedure for processing pending applications in RA for issuance and
transferability of DFIAs has been issued.
ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade
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