असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 38] नई दिल्ली, बुध्वार, जनवरी 27, 2016/माघ 7, 1937
No. 38] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 27, 2016/ MAGHA 7 , 1937
वाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)(वाणिज्य विभाग)(वाणिज्य विभाग)(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय) (विदेश व्यापार महानिदेशालय) (विदेश व्यापार महानिदेशालय) (विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचनासार्वजनिक सूचनासार्वजनिक सूचनासार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली 27 जनवरी, 2016
संसंसंसं.... 57/2015-202057/2015-202057/2015-202057/2015-2020
01/53/162/पी-16/पीएसआईए/आईसी/एएम 13131313.—विदेश व्यापार नीति, (2015-20) के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त फाफाफाफा.... संसंसंसं.... 01/53/162/पी-16/पीएसआईए/आईसी/एएम 01/53/162/पी-16/पीएसआईए/आईसी/एएम 01/53/162/पी-16/पीएसआईए/आईसी/एएम
शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 2.55 (घ) में दिए गए प्रावधान में ढील प्रदान करते हैं अर इस सार्वजनिक सूचना के द्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं :-
ऐसी पत लदान पूर्व निरीक्षण एजेंसियाँ (पीएसआईए) जिन्हें विदेश व्यापार नीति, (2015-20) के परिशिष्ट एवं आयात-निर्यात प्रपत्र (परिशिष्ट एवं एएनएफ) के परिशिष्ट 2छ में शामिल किया गया है, अर जिन्हंने पीएसआईए के रूप में अब तक की स्थिति के अनुसार तीन वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है अथवा जिनकी वैधता दिनांक 31 मई, 2016 क अथवा इससे पहले समाप्त ह जाएगी, 31 मई, 2016 तक आगे बढ़ाई जाती है।
इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावइस सार्वजनिक सूचना का प्रभावइस सार्वजनिक सूचना का प्रभावइस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः विदेश व्यापार नीति, (2015-20) के परिशिष्ट एवं एएनएफ के परिशिष्ट 2छ में यथा सूचीबद्ध एजेंसियाँ दिनांक 31 मई, 2016 तक पीएसआईए के रूप में वैध रहेंगी।
अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)
PUBLIC NOTICE
New Delhi, the 27th January, 2016
No. 57/2015-2020
F. No. 01/53/162/P-16/PSIA/IC/AM 13.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy (2015-20), the Director General of Foreign Trade hereby relaxes the provision as in Para 2.55(d) of Handbook of Procedure, 2015-20 and notifies vide this Public Notice, as under, with immediate effect:-
The validity of recognition of those Pre-shipment Inspection Agencies (PSIAs) included in the Appendix 2G of Appendices and Aayat Niryat Forms (A&ANF) of Foreign Trade Policy (2015-20) who have completed their tenure of three years as PISAs as on date or whose validity would expire on or before 31st May, 2016, is extended up till 31st May, 2016.
Effects of this public notice: Agencies as listed in the Appendix 2G of A&ANF of FTP 2015-20 are valid up till 31st May, 2016.
ANUP WADHWAN, Director General of Foreign Trade