असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 66] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2016/माघ 8, 1937
No. 66] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2016/ MAGHA 8 , 1937
पोतपोतपोतपोत परिवहनपरिवहनपरिवहनपरिवहन मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय (पीएचआरडी डिविजन) (पीएचआरडी डिविजन) (पीएचआरडी डिविजन) (पीएचआरडी डिविजन) अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2016
सासासासा....काकाकाका....नि नि नि नि 119(अ)119(अ)119(अ)119(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अनुसरण में और दिनांक 05.08.2014 के भारत सरकार में पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन स्कंध) सं. सा.कां.नि. 558(अ) के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्न तालिका के कॉलम-(3) में विनिर्दिष्ट संख्या में व्यक्तियों को कॉलम-(2) में दर्शाए हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 01.04.2016 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए चेन्नई पत्तन के न्यासी बोर्ड में नियुक्त करती है।
तालिकातालिकातालिकातालिका
| क्रम सं क्र क्र क्र म सं.... म सं | हितहितहितहित | नियुक्त किए जाने नियुक्त किए जाने वाले किए जाने किए जाने वाले व्यक्तियों की सं वाले वाले व्यक्तियों की सं.... व्यक्तियों की सं |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | पत्तन में नियोजित श्रम | 2 |
| 2 | वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रतिनिधि | 1 |
| 3 | सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधि | 1 |
| 4 | तमिलनाडु राज्य सरकार के प्रतिनिधि | 1 |
| 5 | पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि | 1 |
| 6 | रक्षा सेवा (नेवी) के प्रतिनिधि | 1 |
| 7 | तटरक्षक के प्रतिनिधि | 1 |
| 8 | भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि | 1 |
| 9 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि | 1 |
| 10 | महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 3(1)(सी)(i)(7) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित | 5 |
| 11 | महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 3(1)(सी)(ii) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित | 4 |
| कुलकुलकुलकुल | 19191919 |
[फा. सं. एलबी-11013/9/2015-एल] 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] MINISTRY OF SHIPPING (PHRD DIVISION)
NOTIFICATION
New Delhi, the 28th January, 2016
G.S.R. 119(E).—In pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping (Ports Wing) No. G.S.R. 558(E), dated 05-08-2014, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (3) of the Table below to be appointed to represent the interests mentioned in column (2) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Chennai for the period from 01.4.2016 to 31.03.2018:
TABLE
| Sl. No. | Interests | No. of Persons to be appointed |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Labour employed in the Port | 2 |
| 2. | Rep. of Mercantile Marine Deptt. | 1 |
| 3. | Rep. of Department of Customs | 1 |
| 4. | Rep. of State Government of Tamil Nadu | 1 |
| 5. | Rep. of Ministry of Shipping | 1 |
| 6. | Rep. of Defence Services (Navy) | 1 |
| 7. | Rep. of Coast Guard | 1 |
| 8. | Rep. of Indian Railways | 1 |
| 9. | Rep. of Ministry of Environment, Forest & Climate Change | 1 |
| 10. | Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963 | 5 |
| 11. | Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(ii) of MPT Act, 1963 | 4 |
| TOTAL | 19 |
[F. No. LB-11013/9/2015-L]
BARUN MITRA, Jt. Secy.