असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 239] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2016/माघ 9, 1937
No. 239] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2016/ MAGHA 9 , 1937
वाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालय
(वाणिज्य विभागवाणिज्य विभागवाणिज्य विभागवाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालयविदेश व्यापार महानिदेशालयविदेश व्यापार महानिदेशालयविदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2016
संसंसंसं.... 35/2015-202035/2015-202035/2015-202035/2015-2020
विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 5....01 01 01 01 (छछछछ) में संमें संमें संमें संशधनशधनशधनशधन।।।। विषयः- विषयः- विषयः- विषयः- विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 5 विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 5 विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 5
ककककाााा.... आआआआ.... 269269269269((((अअअअ)))).—समय-समय पर यथासंशधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैराग्राफ 1.02 के साथ पठित यथासंशधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदा शक्तियं का प्रयग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-2020 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशधन करती हैः
विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 5....01010101(छछछछ) में संशधन।में संशधन।में संशधन।में संशधन। विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 5 विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 5 विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 5
(क) विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के संशधित पैरा 5.01(छ) क निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः
"(छ) विद्युत उत्पादन/प्रेषण (कैप्टिव संयंत्र अर किसी भी किस्म के विद्युत उत्पादन सेट सहित) के लिए ईपीसीजी स्कीम के तहत किसी पूंजीगत माल के आयात के लिए प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा।"
(ख) विदेश व्यापार नीति 2015-2020 का संशधित पैरा 5.01(छ) (iii) निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः
"(iii) विद्युत (ऊर्जा) की उनकी अपनी यूनिट में आपूर्ति, अर"
इस अधिसूचना का प्रभावः विद्युत उत्पादन/प्रेषण के लिए ईपीसीजी स्कीम के तहत किसी पूंजीगत माल के आयात की अनुमति नहीं है। इससे प्रावधान पुनः स्पष्ट ह जाता है।
[फा. सं. 18/62/एएम-16/पीसी-5]
अनूप वधावन, महानिदेशक विदेश व्यापार 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)
NOTIFICATION
New Delhi, the 29th January, 2016
No. 35/2015-2020
Subject: Amendment in Para 5.01(g) of FTP 2015-2020
S.O. 269(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, as amended, read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Central Government hereby makes the following amendments in the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020 with immediate effect:
Amendment in Para 5.01 (g) of FTP 2015-2020
(a). Amended Para 5.01 (g) of FTP 2015-2020 shall read as under:
"(g) Authorization under EPCG Scheme shall not be issued for import of any Capital Goods for generation/transmission of power (including Captive Plants and Power Generator Sets of any kind) for:"
(b). Amended Para 5.01 (g) (iii) of FTP 2015-2020 shall read as under:
"(iii) Supply of power (energy) in their own unit, and"
Effect of this Notification: Import of Capital Goods is not permitted under EPCG Scheme for generation/transmission of power. It further clarifies the provision.
[F. No.18/62/AM-16/PC-5]
ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade