रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 262] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2016/माघ 9, 1937
No. 262] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2016/ MAGHA 9 , 1937
रेल मंत्रालयरेल मंत्रालयरेल मंत्रालयरेल मंत्रालय
(रेल(रेल(रेल(रेलवेवेवेवे बोर्ड)बोर्ड)बोर्ड)बोर्ड)
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2016
काकाकाका....आआआआ.... 292929292222(अ)(अ)(अ)(अ)....---- केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;
उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपयुक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;
प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, संयुक्त संगठन, कलक्टे्रट कार्यालय, कोर्ट रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसमें सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;
उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;
इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।
475 GI/2016
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] सारणी़सारणी़सारणी़सारणी़
उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में विषेष रेल परियोजना अर्थात ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में विषेष रेल परियोजना अर्थात ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में विषेष रेल परियोजना अर्थात ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में विषेष रेल परियोजना अर्थात ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।
| क्र0 संख्या | तहसील | परगना | ग्रामग्रामग्रामग्राम | चक संख्या | अर्जन के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल अर्जन के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल अर्जन के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल अर्जन के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टोअर मे) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| (1) | द द े े द द वबन्द े े | द द े े द द वबन्द े े | (1) रणखंडी | 120 | 0.2727 |
| 570 | 0.0178 | ||||
| 119 | 0.1075 | ||||
| 920 | 0.2342 | ||||
| 1081 | 0.0943 | ||||
| 233 | 0.2585 | ||||
| 728 | 0.2609 | ||||
| 706 | 0.5112 | ||||
| 865 | 0.4070 | ||||
| 58 | 0.0896 | ||||
| 1111 | 0.0560 | ||||
| 614अ | 0.3040 | ||||
| 516 | 0.1740 | ||||
| 1254ब | 0.3236 | ||||
| 412ब | 0.2597 | ||||
| 1121 | 0.1418 | ||||
| 261 | 0.1481 | ||||
| 61 | 0.2657 | ||||
| 1199 | 0.0266 | ||||
| 331 | 0.0516 | ||||
| 132 | 0.2159 | ||||
| 567 | 0.0051 | ||||
| 823 | 0.1815 | ||||
| 954 | 0.1273 | ||||
| 87 | 0.1416 | ||||
| 490 | 0.2302 | ||||
| 852 | 0.2515 | ||||
| 118 | 0.0739 | ||||
| 1067 | 0.0606 | ||||
| 836 | 0.0040 | ||||
| 1182अ | 0.0773 | ||||
| 744 | 0.0340 | ||||
| 347 | 0.0178 | ||||
| 629 | 0.0620 | ||||
| 630 | 0.0265 | ||||
| 1032 | 0.0154 | ||||
| 383 | 0.0214 | ||||
| 734 | 0.1222 | ||||
| (2) देवबन्द | 961 | 0.0510 | |||
| 1933स | 0.0606 | ||||
| 1471 | 0.2148 | ||||
| 1544 | 0.0538 | ||||
| 1161 | 0.0891 | ||||
| 556 | 0.0546 | ||||
| 555 | 0.0900 | ||||
| 1056 | 0.0744 | ||||
| 1177 | 0.1402 | ||||
| 720 | 0.0225 | ||||
| 1113 | 0.0549 | ||||
| 559 | 0.0465 | ||||
| 270 | 0.0458 | ||||
| 269 | 0.0184 | ||||
| 1910 | 0.0140 | ||||
| 238 | 0.0033 | ||||
| 540 | 0.0140 | ||||
| 266अ | 0.0217 | ||||
| 387 | 0.0303 | ||||
| 2165 | 0.0312 | ||||
| 2169 | 0.0379 | ||||
| 5 | 0.0310 | ||||
| 265अ | 0.0056 | ||||
| 1134 | 0.0285 | ||||
| 29 | 0.0110 |
[फा. सं. 2013/एल.एम.एल./12/7/ईस्टर्न कॉरीडोर/711]
अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं - 1)
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
NOTIFICATION
New Delhi, the 29th January, 2016
S.O. 292(E).– In exercise of the powers conferred by clause (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (Hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Projects, Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Saharanpur, in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;
Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;
Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Special Land Acquisition Officer, Combined Organization, Saharanpur, Collectorate Office, Court Road, Saharanpur, Uttar Pradesh in Writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;
Any order by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;
The land plans and other details of the land covered under this notification are available, and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project namely,
Eastern Dedicated Freight Corridor of Saharanpur District in the State of Uttar Pradesh
| Serial Number | Tehsil | Pargana | Name of the Village | Chak Number | Area Propose for land Acquisition (in hectare) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| (1) | Deoband | Deoband | (1) Rankhandi | 120 | 0.2727 |
| 570 | 0.0178 | ||||
| 119 | 0.1075 | ||||
| 920 | 0.2342 | ||||
| 1081 | 0.0943 | ||||
| 233 | 0.2585 | ||||
| 728 | 0.2609 | ||||
| 706 | 0.5112 | ||||
| 865 | 0.4070 | ||||
| 58 | 0.0896 | ||||
| 1111 | 0.0560 | ||||
| 614 a | 0.3040 | ||||
| 516 | 0.1740 | ||||
| 1254 b | 0.3236 | ||||
| 412 b | 0.2597 | ||||
| 1121 | 0.1418 | ||||
| 261 | 0.1481 | ||||
| 61 | 0.2657 | ||||
| 1199 | 0.0266 | ||||
| 331 | 0.0516 | ||||
| 132 | 0.2159 | ||||
| 567 | 0.0051 | ||||
| 823 | 0.1815 | ||||
| 954 | 0.1273 | ||||
| 87 | 0.1416 | ||||
| 490 | 0.2302 | ||||
| 852 | 0.2515 | ||||
| 118 | 0.0739 | ||||
| 1067 | 0.0606 | ||||
| 836 | 0.0040 | ||||
| 1182 a | 0.0773 | ||||
| 744 | 0.0340 | ||||
| 347 | 0.0178 | ||||
| 629 | 0.0620 | ||||
| 630 | 0.0265 | ||||
| 1032 | 0.0154 | ||||
| 383 | 0.0214 | ||||
| 734 | 0.1222 | ||||
| (2) Deoband | 961 | 0.0510 | |||
| 1933 c | 0.0606 | ||||
| 1471 | 0.2148 | ||||
| 1544 | 0.0538 | ||||
| 1161 | 0.0891 | ||||
| 556 | 0.0546 | ||||
| 555 | 0.0900 | ||||
| 1056 | 0.0744 | ||||
| 1177 | 0.1402 | ||||
| 720 | 0.0225 | ||||
| 1113 | 0.0549 | ||||
| 559 | 0.0465 | ||||
| 270 | 0.0458 | ||||
| 269 | 0.0184 | ||||
| 1910 | 0.0140 | ||||
| 238 | 0.0033 | ||||
| 540 | 0.0140 | ||||
| 266 a | 0.0217 | ||||
| 387 | 0.0303 | ||||
| 2165 | 0.0312 | ||||
| 2169 | 0.0379 | ||||
| 5 | 0.0310 | ||||
| 265 a | 0.0056 | ||||
| 1134 | 0.0285 | ||||
| 29 | 0.0110 |
[F. No. 2013/LML/12/7/Eastern Corridor/711 ]
ACHAL JAIN, Executive Director (Land & Amenities - I)
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