रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 260] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2016/माघ 9, 1937
No. 260] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2016/ MAGHA 9 , 1937
रेल मंत्रालयरेल मंत्रालयरेल मंत्रालयरेल मंत्रालय
(रेल(रेल(रेल(रेलवेवेवेवे बोर्ड)बोर्ड)बोर्ड)बोर्ड)
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2016
काकाकाका....आआआआ.... 222290909090(अ)(अ)(अ)(अ)....----केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाता है) की धारा 20क के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेशउत्तर प्रदेशउत्तर प्रदेशउत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़अलीगढ़अलीगढ़अलीगढ़ जिले में विशेष रेल परियोजना, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने में अपने आशय की घोषणा करती है;
उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अन्दर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;
प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी अक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे अक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जॉच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;
उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई ओदश अन्तिम होगा;
इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकेगा।
473 GI/2016
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची़़़़
उत्तर प्रदेश राज्य में प्रस्तावित विशेष रेलवे परियोजना पूर्वी समर्पित मालभाड़ा कॉरीडोर के लिए अलीगढ़ जिले के अन्दर संरचना सहित या उसके बिना संरचना सहित या उसके बिना संरचना सहित या उसके बिना संरचना सहित या उसके बिना उत्तर प्रदेश राज्य में प्रस्तावित विशेष रेलवे परियोजना पूर्वी समर्पित मालभाड़ा कॉरीडोर के लिए अलीगढ़ जिले के अन्दर उत्तर प्रदेश राज्य में प्रस्तावित विशेष रेलवे परियोजना पूर्वी समर्पित मालभाड़ा कॉरीडोर के लिए अलीगढ़ जिले के अन्दर उत्तर प्रदेश राज्य में प्रस्तावित विशेष रेलवे परियोजना पूर्वी समर्पित मालभाड़ा कॉरीडोर के लिए अलीगढ़ जिले के अन्दर आने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरणआने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरणआने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरणआने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण
| क्रम संख्या | तहसील का नाम | ग्राम का नाम | सर्वेक्षण/ गाटा संख्या | क्षेत्रफल (हेक्टेअर) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (1) | कोलकोलकोलकोल | (1) अलीपुर | 23 | 0.1200 |
| 34 | 0.0500 | |||
| 35 | 0.0200 | |||
| 170 | 0.0200 | |||
| 173 | 0.0700 | |||
| 179 | 0.0650 | |||
| 183 | 0.0150 | |||
| 184 | 0.0200 | |||
| 185 | 0.0350 | |||
| 186 | 0.0700 | |||
| 213 | 0.0380 | |||
| 214 | 0.0960 | |||
| 223 | 0.1240 | |||
| 224 | 0.0150 | |||
| (2) मूसेपुर जलाल | 40 | 0.0750 | ||
| 56 | 0.0800 | |||
| 58 | 0.0080 | |||
| 59 | 0.1140 | |||
| 61 | 0.1140 | |||
| 63 | 0.0440 | |||
| 64 | 0.0304 | |||
| (3) मंडराक | 251 | 0.1760 | ||
| 445 | 0.0480 | |||
| 446 | 0.1280 | |||
| (4) खेड़ा खुशखबर | 138 मि0 | 0.1043 | ||
| (5) सलेमपुर माफी | 12 | 0.1530 | ||
| (6) रुस्तमपुर सकत खाँ | 157 | 0.0675 | ||
| (2) | गभाना | (1) किन्हुआं | 1 | 0.5200 |
| 12 | 0.5200 | |||
| 94 | 0.0300 | |||
| 95 | 0.0460 | |||
| 96 | 0.1300 | |||
| 97 | 0.0200 | |||
| 100 | 0.0550 | |||
| 106 | 0.0300 | |||
| (2) दिलावरपुर | 200 | 0.2000 | ||
| 197 | 0.0650 | |||
| (3) नूरुल्लापुर | 7/1 | 0.0640 | ||
| 7/2 | 0.3144 | |||
| 7/3 | 0.1800 | |||
| 7/4 | 0.1040 | |||
| (4) पहावटी | 308 | 0.0720 | ||
| 309 | 0.3000 | |||
| 338 340 | 0.0925 0.0400 | |||
| (5) भगवानपुर | 64 | 0.1300 |
[फा. सं. 2013/एल.एम.एल./12/7/ईस्टर्न कॉरीडोर/718]
अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं -1)
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
NOTIFICATION
New Delhi, the 29th January, 2016
S.O. 290(E).— In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project of Eastern Dedicated Freight Corridor, in the district of Aligarh in the State of Uttar Pradesh , hereby declares its intention to acquire such land;
Any person interested in the said land may, within thirty days from the sate of publication of this notification in the Official Gazette, object to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.
Every such objection shall be made to the competent authority, Namely, Special Land Acquisition Officer, Aligarh, Uttar Pradesh, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.
Any order made by the competent authority under sub-section (1) of Section 20D of the said Act shall be final.
The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway
Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor falling within the District Aligarh in the
State of Uttar Pradesh.
| Serial Number | Tahsil | Village Name | Survey/ Gata Number | Area (in Hectare) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (1) | Kol | (1) Alipur | 23 | 0.1200 |
| 34 | 0.0500 | |||
| 35 | 0.0200 | |||
| 170 | 0.0200 | |||
| 173 | 0.0700 | |||
| 179 | 0.0650 | |||
| 183 | 0.0150 | |||
| 184 | 0.0200 | |||
| 185 | 0.0350 | |||
| 186 | 0.0700 | |||
| 213 | 0.0380 | |||
| 214 | 0.0960 | |||
| 223 | 0.1240 | |||
| 224 | 0.0150 | |||
| (2) Mushepur Jalal | 40 | 0.0750 | ||
| 56 | 0.0800 | |||
| 58 | 0.0080 | |||
| 59 | 0.1140 | |||
| 61 | 0.1140 | |||
| 63 | 0.0440 | |||
| 64 | 0.0304 | |||
| (3) Mandrak | 251 | 0.1760 | ||
| 445 | 0.0480 | |||
| 446 | 0.1280 | |||
| (4) Khera Khushkabar | 138 मि0 | 0.1043 | ||
| (5) Salempur Mafi | 12 | 0.1530 | ||
| (6) Rustampur Sakat Khan | 157 | 0.0675 | ||
| (2) | Gabhana | (1) Kinhua | 1 | 0.5200 |
| 12 | 0.5200 | |||
| 94 | 0.0300 | |||
| 95 | 0.0460 | |||
| 96 | 0.1300 | |||
| 97 | 0.0200 | |||
| 100 | 0.0550 | |||
| 106 | 0.0300 | |||
| (2) Dilavarpur | 200 | 0.2000 | ||
| 197 | 0.0650 | |||
| (3) Nurullapur | 7/1 | 0.0640 | ||
| 7/2 | 0.3144 | |||
| 7/3 | 0.1800 | |||
| 7/4 | 0.1040 | |||
| (4) Pahawati | 308 | 0.0720 | ||
| 309 | 0.3000 | |||
| 338 | 0.0925 | |||
| 340 | 0.0400 | |||
| (5) Bhagwanpur | 64 | 0.1300 |
[F. No. 2013/LML/12/7/Eastern Corridor/718 ]
ACHAL JAIN, Executive Director (Land & Amenities - I)
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