रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 270] नई दिल्ली, सोमवार, पफरवरी 1, 2016/माघ 12, 1937
No. 270] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 2016/MAGHA 12 , 1937
सड़कसड़कसड़कसड़क परिवहनपरिवहनपरिवहनपरिवहन औरऔरऔरऔर राजमार्गराजमार्गराजमार्गराजमार्ग मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2016
काकाकाका....आआआआ.... 303303303303((((अअअअ))))....————केन्द्रीय सरकार, ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या काअधिसूचना संख्या काअधिसूचना संख्या काअधिसूचना संख्या का....आआआआ.... 2106(अ)2106(अ)2106(अ)2106(अ) तारीख 03 03 03 03 अगस्त, 2015201520152015 में जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) मे प्रकाशित की गई थी, द्वारा छत्तीसगढछत्तीसगढछत्तीसगढछत्तीसगढ राज्य के बेमेतराबेमेतराबेमेतराबेमेतरा जिलजिलजिलजिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12121212A (नया (नया (नया (नया राजमार्ग सराजमार्ग सराजमार्ग सराजमार्ग संख्या-30ंख्या-30ंख्या-30ंख्या-30)))) के किके किके किके कि.... मीमीमीमी.... 268268268268....345 से 316345 से 316345 से 316345 से 316....075 कि075 कि075 कि075 कि....मीमीमीमी.... ( म.प्र. सीमा चिल्पी से सिमगा सेक्शन) तक के भू-खण्ड का निर्माण (चौड़ा करने/ दो-चार लेन का बनाने/बायपास निर्माण आदि ), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्टि भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी,
और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 22 अगस्त22 अगस्त22 अगस्त22 अगस्त,,,, 2015201520152015 को नई दुनिया हिन्दीनई दुनिया हिन्दीनई दुनिया हिन्दीनई दुनिया हिन्दी में तथा तारीख 22 अगस्त22 अगस्त22 अगस्त22 अगस्त,,,, 2015201520152015 को हितवाद अंग्रेजीहितवाद अंग्रेजीहितवाद अंग्रेजीहितवाद अंग्रेजी में, समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था।
और प्राप्त आक्षेप की सुनवाई कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आक्षेपों को अननुज्ञात कर लिया गया है।
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।
अतः अब, केन्द्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए।
और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।
497 GI/2016
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुसूची-अनुसूची-अनुसूची-अनुसूची-3(घ), जिला-ब3(घ), जिला-ब3(घ), जिला-ब3(घ), जिला-बेमेतरा ेमेतरा ेमेतरा ेमेतरा
छाीसगढ़ राज्य के बेमेतरा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांॅक-12ए (नया रा छाीसगढ़ राज्य के बेमेतरा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांॅक-12ए (नया रा....रारारारा....क्र-30) पर किमीक्र-30) पर किमीक्र-30) पर किमीक्र-30) पर किमी.... 268268268268....345 से किमी345 से किमी345 से किमी345 से किमी.... 316316316316....075 (म075 (म075 (म075 (म.... छाीसगढ़ राज्य के बेमेतरा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांॅक-12ए (नया रा छाीसगढ़ राज्य के बेमेतरा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांॅक-12ए (नया रा सीमा चिल्पी-सिमगा खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरणहत भूमि का संक्षिप्त विवरणहत भूमि का संक्षिप्त विवरणहत भूमि का संक्षिप्त विवरण प्रप्रप्रप्र.... सीमा चिल्पी-सिमगा खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रि सीमा चिल्पी-सिमगा खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रि सीमा चिल्पी-सिमगा खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रि
| क्रमक्रमक्रमक्रम.... स स.... स स | जिला का जिला का नामनामनामनाम | तालुक तालुक का का का का तालुक तालुक नामनामनामनाम | गांव का गांव का नामनामनामनाम | सर्वेक्षण सर्वेक्षण सर्वेक्षण सर्वेक्षण संख्या | भूमि का भूमि का भूमि का भूमि का प्रकार | भूमि की भूमि की भूमि की भूमि की प्रकृति | क्षेत्रफल हेक्टेयर हेक्टेयर हेक्टेयर हेक्टेयर मेंमेंमेंमें | मालिक का मालिक का मालिक का मालिक का नाम/इच्छुक व्यक्ति का नाम/इच्छुक व्यक्ति का नाम/इच्छुक व्यक्ति का नाम/इच्छुक व्यक्ति का नाम/पिता या पति का नाम/पिता या पति का नाम/पिता या पति का नाम/पिता या पति का नामनामनामनाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | बेमेतरा | बेमेतरा | बेमेतरा | 1362/3 | निजी | कृषि | 0.024 | उज्जवला पति अनिल मलाकी |
| 2 | बेमेतरा | बेमेतरा | मोहभट्ठा | 210/2 | कृषि | कृषि | 0.057 | लता पति शिव |
| कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में | 0.081 |
[फा. सं. आर डब्ल्यू/एन एच-37014/10/2013/एन एचडीपी-IVए]
वी. कृष्णास्वामी, निदेशक
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 1st February, 2016
S.O. 303(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2016(E) Dated the 3rd August, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / Two-Four laning/Byepass etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.-12A (New N.H.-30) in the stretch of land from Km. 268.345 to Km. 316.075 (MP Border Chilpi to Simga section) in the district of Bemetara in the State of Chhattisgarh,
And whereas the substance of the said notification has been published in 22nd August, 2015 in Nai Duniya (Hindi), 22nd August, 2015 in Hitwad in (English), under Sub-section (3) of section 3A of the said Act;
And whereas received objections have been considered and disallowed by the competent authority;
And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;
Now therefore upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act; the Central Government here by declares that the land specified in the said schedule should be acquired for the aforesaid purpose;
And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the central Government declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the said schedule shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 3SCHEDULE-3(D), BEMETARA DISTRICT
Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 268.345 to Km. 316.075 (MP Border to Simga at NH-200) Section of the National Highway-12A (New NH-30) in the State of Chhattisgarh.
| Sl. No. | Name of the district | Name of the taluk | Name of the village | Survey number of land | Type of land | Nature of land | Area of land in hectares | Name of the owner/ Interested persons/ Father's name/ Spouse Name |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | BEMETARA | BEMETARA | Bemetara | 1362/3 | Private | Agrt | 0.024 | Ujwal W/o Anil Malaki |
| 2 | BEMETARA | BEMETARA | Mohbhatta | 210/2 | Private | Agrt | 0.057 | Lata/ W/o Shiv |
| Total Area In Ha = | 0.081 |
[F. No. RW/NH-37014/10/2013/NHDP-IV A]
V. KRISHNASWAMY, Director
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.