असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2825] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 1, 2016/अग्रहायण 10, 1938
No. 2825] NEW DELHI, THURSDAY DECEMBER 1, 2016/AGRAHAYANA 10, 1938
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना
नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2016
काकाकाका....आआआआ.... 3604360436043604(अअअअ).—केन्द्र सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 118 के उपनियम (2) के अधीन अधिसूचित परिवहन वाहनों को गति नियंत्रक (गति प्रतिबंधक युक्तियॉ या गति प्रतिबंधक कार्य) से सज्जित करने की आवश्यकता से 31 जनवरी, 2017 की अवधि तक छूट प्रदान करती है।
[फा. सं. आर.टी-11017/13/2005-एमवीएल]
अभय दामले, संयुक्त सचिव MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 1st December, 2016
S.O. 3604(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby exempts the transport vehicles notified by the State Government under sub-rule (2) of rule 118 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 from the requirement of fitment of speed governor (speed limiting device or speed limiting function) up to the 31st day of January, 2017.
[F. No. RT-11017/13/2005-MVL]
ABHAY DAMLE, Jt. Secy.