असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 3035] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 23, 2016/पौष 2, 1938
No. 3035] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 23, 2016/PAUSA 2, 1938
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना
नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2016
का.आका.आका.आका.आ. . . . 4144144144148888((((अ)अ)अ)अ)....—के न्(cid:5)ीय सरकार ने, दिनांक 06 फरवरी, 1997 की सा.का.नि.62 (अ) के तहत प्रकाशित राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमाग(cid:31) के खंड/राष्ट्रीय राजमाग(cid:31) के स्थायी पुल/अस्थायी पुल के प्रयोग हेतु फीस का सं*हण) नियम, 1997 एवं उसमें संशोधनों के नियम 3 व 5 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते >ए भारत सरकार की दिनांक 11 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 795(अ) के द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 48 के किमी 327.00 पर पुल के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर प्रयोक्ता-शुल्क का सं*हण करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार को प्राधिकृ त किया ।
अब, के न्(cid:5)ीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण एवं सं*हण) नियम, 2008 के िनयम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते >ए वृहत्तर जनहित में अधिसूचना सं. का.आ. 795(अ), दिनांकित, 11 जुलाई, 2003 को एतद् द्वारा रद्द करती है ।
[फा. सं. 12037/39/2013-के एनटी (पी-6)]
दक्षिता दास, संयुक्त सिचव
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 23rd December, 2016
S.O. 4148(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 1997 and its amendments, the Central Government by notification number S.O. 795 (E) dated 11th July, 2003 of the Government of India authorized the State Government of Karnataka to collect user fee on mechanical vehicles for the use of bridge at Km. 327.00 of NH-48 in the State of Karnataka.
Now, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government hereby rescinds the notification number S.O. 795 (E) dated 11th July, 2003 in larger public interest.
[F. No. 12037/39/2013-KNT (P-6)]
DAKSHITA DAS, Jt. Secy.
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