REGD. NO. D. L.-33004/99 रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 103] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 12, 2017/पौष 22, 1938
No. 103] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 12, 2017/PAUSA 22, 1938
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूअधिसूअधिसूअधिसूचनाचनाचनाचना
नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2017
काकाकाका....आआआआ.... 114114114114(अ)(अ)(अ)(अ)....-------- केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 380.000 कि.मी. से 440.000 कि.मी. तक के भूखण्ड (पिंपलगांव-नासिक-गोंडे सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;
कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;
ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विषेष भूमि अर्जन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, नासिक, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;
उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;
इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
171 GI/2017
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुसूची
महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 380.000 कि.मी. से 440.000 कि.मी. तक (पिंपलगांव-नासिक-गोंडे सेक्षन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।
| क्रम संख्या | जिला का नाम | तालुक का नाम | गॉंव का नाम | सर्वेक्षण / गट संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | नासिक | 1. नीफहद | 1, ओझ्ार | 125 भाग | निजि | शुष्क | 300 |
| 161 भाग | निजि | शुष्क | 112 | ||||
| 2. नासिक | 1. आडगाव | 517 भाग | निजि | शुष्क | 735 | ||
| 813/6 भाग | निजि | शुष्क | 500 | ||||
| 2. नासिक | 194/6 | निजि | अकृषिक | 596 | |||
| 259/2 | निजि | अकृषिक | 555 | ||||
| 282/1/1 | निजि | अकृषिक | 1768 | ||||
| 283 | निजि | अकृषिक | 90 | ||||
| 287/अ/1/1 प्लॉट नं, 1 | निजि | अकृषिक | 684 | ||||
| 287/अ/1/1 प्लॉट नं, 3 | निजि | अकृषिक | 85 | ||||
| 294 | निजि | अकृषिक | 142 | ||||
| 320/2 | निजि | अकृषिक | 80 | ||||
| 320/3 | निजि | अकृषिक | 60 | ||||
| 320/5 | निजि | अकृषिक | 50 | ||||
| 804/अ/5 | निजि | अकृषिक | 625 | ||||
| 804/अ/6 | निजि | अकृषिक | 881 | ||||
| 804/अ/7 | निजि | अकृषिक | 958 | ||||
| 804/अ/8 | निजि | अकृषिक | 776 | ||||
| 804/अ/9/3 | निजि | अकृषिक | 1300 | ||||
| 804/अ/11 | निजि | अकृषिक | 840 | ||||
| 804/अ/12 | निजि | अकृषिक | 784 | ||||
| 804ब | निजि | अकृषिक | 210 | ||||
| 805 | निजि | अकृषिक | 3047 | ||||
| 806/1 | निजि | अकृषिक | 1185 | ||||
| 806/3अ | निजि | अकृषिक | 1485 | ||||
| 806/3 ब | निजि | अकृषिक | 2637 | ||||
| 806/3 क /1 | निजि | अकृषिक | 1300 | ||||
| 806/2 ब /1 | निजि | अकृषिक | 3639 | ||||
| 807/अ/2 अ | निजि | अकृषिक | 114 | ||||
| 807 अ /3 | निजि | अकृषिक | 1420 | ||||
| 807ब | निजि | अकृषिक | 345 | ||||
| 870/1अ/5 | निजि | अकृषिक | 1200 | ||||
| 870/3/1 | निजि | अकृषिक | 1555 | ||||
| 871 | निजि | अकृषिक | 2545 | ||||
| 872 | निजि | अकृषिक | 715 | ||||
| 881/1अ/1 | निजि | अकृषिक | 1745 | ||||
| 881/1अ/2 | निजि | अकृषिक | 102 | ||||
| 881/2 | निजि | अकृषिक | 1950 | ||||
| 882/1/1 | निजि | अकृषिक | 220 | ||||
| 882/2 | निजि | अकृषिक | 2380 | ||||
| 882/3 | निजि | अकृषिक | 955 | ||||
| 884 | निजि | अकृषिक | 2310 | ||||
| 903/2 | निजि | अकृषिक | 70 | ||||
| 903/3अ | निजि | अकृषिक | 980 | ||||
| 904/1 | निजि | अकृषिक | 1550 | ||||
| 904/2 | निजि | अकृषिक | 679 | ||||
| 904/3 | निजि | अकृषिक | 575 | ||||
| 910 | निजि | अकृषिक | 840 | ||||
| 911 | निजि | अकृषिक | 1510 | ||||
| 912 | निजि | अकृषिक | 700 | ||||
| 921 | निजि | अकृषिक | 4560 | ||||
| 925/3अ | निजि | अकृषिक | 1550 | ||||
| 925/3 ब | निजि | अकृषिक | 1270 | ||||
| 927 | निजि | अकृषिक | 3790 | ||||
| 928 | निजि | अकृषिक | 72 | ||||
| 929 | निजि | अकृषिक | 295 | ||||
| 950/2अ/4 | निजि | अकृषिक | 545 | ||||
| 950/2अ/5 | निजि | अकृषिक | 430 | ||||
| 951/234 | निजि | अकृषिक | 3130 | ||||
| 951/5 | निजि | अकृषिक | 915 | ||||
| 954 | निजि | अकृषिक | 5695 | ||||
| 955 अ /1/2 | निजि | अकृषिक | 470 | ||||
| 955 अ /2/1 | निजि | अकृषिक | 2400 | ||||
| 955अ955क/1/1/2 | निजि | अकृषिक | 670 | ||||
| 955 ब | निजि | अकृषिक | 535 | ||||
| 1013 | सरकारी | शुष्क | 1280 | ||||
| 1021 | निजि | अकृषिक | 200 | ||||
| 1060 अ | निजि | अकृषिक | 200 | ||||
| कुल | 77891 |
[फा. सं. भाराराप्रा/बीओटी-I/11019/1/2012]
राजेश गुप्ता, उप सचिव
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 12th January, 2017
S.O. 114(E).—In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 3(A) of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule below, is required for building (widening/four/six laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 03, on the stretch of land from Km 380.000 to Km 440.000 (Pimpalgaon-Nashik-Gonde section) in Nashik District in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.
Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under the sub-section (1) of section 3C of the said Act.
Every such objection shall be made to the competent authority, namely the Special Land Acquisition Officer, National Highway Nashik, in writing and shall set-out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by orders, either allow or disallow the objections.
Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act, shall be final.
The land plans and other details of the land covered under this notification are available, and can be inspected by the interested person, at the aforesaid office of the competent authority.
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]SCHEDULE
Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from the Km. 380.000 to Km. 440 .000 (Pimpalgaon-Nashik-Gonde section) in Nashik District in the State of Maharashtra
| Serial number | Name of the district | Name of the taluka | Name of the village | Survey/Gut number | Type of land | Nature of land | ( in square meters) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | 1.Nashik | (1) Niphad | (1) Ozar | 125 pt. | Private | Dry | 300 |
| 161 pt. | Private | Dry | 112 | ||||
| (2) Nashik | (1) Adgaon | 517 pt. | Private | Dry | 735 | ||
| 813/6 pt. | Private | Dry | 500 | ||||
| (2) Nashik | 194/6 | Private | NA | 596 | |||
| 259/2 | Private | NA | 555 | ||||
| 282/1/1 | Private | NA | 1768 | ||||
| 283 | Private | NA | 90 | ||||
| 287/A/1/1 Plot No.1 | Private | NA | 684 | ||||
| 287/A/1/1 Plot No.3 | Private | NA | 85 | ||||
| 294 | Private | NA | 142 | ||||
| 320/2 | Private | NA | 80 | ||||
| 320/3 | Private | NA | 60 | ||||
| 320/5 | Private | NA | 50 | ||||
| 804/A/5 | Private | NA | 625 | ||||
| 804/A/6 | Private | NA | 881 | ||||
| 804/A/7 | Private | NA | 958 | ||||
| 804/A/8 | Private | NA | 776 | ||||
| 804/A/9/3 | Private | NA | 1300 | ||||
| 804/A/11 | Private | NA | 840 | ||||
| 804/A/12 | Private | NA | 784 | ||||
| 804B | Private | NA | 210 | ||||
| 805 | Private | NA | 3047 | ||||
| 806/1 | Private | NA | 1185 | ||||
| 806/3A | Private | NA | 1485 | ||||
| 806/3B | Private | NA | 2637 | ||||
| 806/3C/1 | Private | NA | 1300 | ||||
| 806/2B/1 | Private | NA | 3639 | ||||
| 807/A/2A | Private | NA | 114 | ||||
| 807A/3 | Private | NA | 1420 | ||||
| 807B | Private | NA | 345 | ||||
| 870/1A/5 | Private | NA | 1200 | ||||
| 870/3/1 | Private | NA | 1555 | ||||
| 871 | Private | NA | 2545 | ||||
| 872 | Private | NA | 715 | ||||
| 881/1A/1 | Private | NA | 1745 | ||||
| 881/1A/2 | Private | NA | 102 | ||||
| 881/2 | Private | NA | 1950 | ||||
| 882/1/1 | Private | NA | 220 | ||||
| 882/2 | Private | NA | 2380 | ||||
| 882/3 | Private | NA | 955 | ||||
| 884 | Private | NA | 2310 | ||||
| 903/2 | Private | NA | 70 | ||||
| 903/3A | Private | NA | 980 | ||||
| 904/1 | Private | NA | 1550 | ||||
| 904/2 | Private | NA | 679 | ||||
| 904/3 | Private | NA | 575 | ||||
| 910 | Private | NA | 840 | ||||
| 911 | Private | NA | 1510 | ||||
| 912 | Private | NA | 700 | ||||
| 921 | Private | NA | 4560 | ||||
| 925/3A | Private | NA | 1550 | ||||
| 925/3B | Private | NA | 1270 | ||||
| 927 | Private | NA | 3790 | ||||
| 928 | Private | NA | 72 | ||||
| 929 | Private | NA | 295 | ||||
| 950/2A/4 | Private | NA | 545 | ||||
| 950/2A/5 | Private | NA | 430 | ||||
| 951/2+3+4 | Private | NA | 3130 | ||||
| 951/5 | Private | NA | 915 | ||||
| 954 | Private | NA | 5695 | ||||
| 955A/1/2 | Private | NA | 470 | ||||
| 955A/2/1 | Private | NA | 2400 | ||||
| 955A+955C/1/1/2 | Private | NA | 670 | ||||
| 955B | Private | NA | 535 | ||||
| 1013 | Govt | Dry | 1280 | ||||
| 1021 | Private | NA | 200 | ||||
| 1060A | Private | NA | 200 | ||||
| Total | 77891 |
[F. No. NHAI/BOT-I/11019/1/2012]
RAJESH GUPTA, Dy. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.