असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 251] नई दिल्ली, बुध्वार, जून 28, 2017/आषाढ़ 7, 1939
No. 251] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2017/ASADHA 7, 1939
विदेश मंत्रालय
(वि(cid:7393) मामलों की भारतीय परिषद)
शु(िcid:7373) पत्र
नई दिल्ली, 17 मई, 2017
विष्व मामलों की भारतीय परिषद
भर्ती विनियम, 2017
एफ. सं. आई.सी.डब्ल्यू.ए./एडमिन/551/24/2012.—भारत सरकार के राजपत्र (असाधारण) भाग III — खंड 4 दिनांक 25 अप्रैल, 2017 में अधिसूचित वि(cid:7393) मामलों की भारतीय परिषद के भर्ती विनियम की अधिसूचना में :—
i) "भारतीय वै(िcid:7393)क मामले अधिनियम" के स्थान पर "वि(cid:7393) मामलों की भारतीय परिषद अधिनियम" पढ़ा जाये।
ii) परिषद का नाम "भारतीय वै(िcid:7393)क मामले परिषद" के स्थान पर "वि(cid:7393) मामलों की भारतीय परिषद" पढ़ा जाये।
iii) (cid:7059)म संख्या 1 - संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ में "भारतीय वै(िcid:7393)क मामले परिषद नियम, 2017" के स्थान पर "वि(cid:7393) मामलों की भारतीय परिषद, भर्ती विनियम, 2017" पढ़ा जाये।
अस्विकरण : जब अँ(cid:7061)ेजी व हिन्दी संस्करण के बीच में कोई विसंगति होगी, उस स्थिति में अँ(cid:7061)ेजी संस्करण ही मान्य होगा।
अजनीश, उप महानिदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./112/17]