असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 874] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 24, 2017/कार्तिक 2, 1939
No. 874] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 24, 2017/KARTIKA 2, 1939
वित्त मंत्रालयवित्त मंत्रालयवित्त मंत्रालयवित्त मंत्रालय
((((राजस्व विभागराजस्व विभागराजस्व विभागराजस्व विभाग))))
((((के न्(cid:13)ीके न्(cid:13)ीके न्(cid:13)ीके न्(cid:13)ीय सीमाशुल्कय सीमाशुल्कय सीमाशुल्कय सीमाशुल्क और उत्पा और उत्पा और उत्पा और उत्पादददद----शुल्कशुल्कशुल्कशुल्क बोर्ड बोर्ड बोर्ड बोर्ड))))
अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना
नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2017
सं.सं.सं.सं. 50/50/50/50/2017201720172017————के न्(cid:14)ीके न्(cid:14)ीके न्(cid:14)ीके न्(cid:14)ीय करय करय करय कर
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 1326132613261326(अ).(अ).(अ).(अ).—के न्(cid:16)ीय सरकार, के न्(cid:16)ीय माल और सेवाकर अिधिनयम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते $ए, परिषद् की सिफारिशों पर, उन सभी रजिस्ट्रीकृ त 1यक्तियों के लिए, जो िनयत तारीख तक अगस्त, 2017 और िसतंबर, 2017 मास के लिए प्ररूप जीएसटीआरजीएसटीआरजीएसटीआरजीएसटीआर- - - -3333खखखख में विवरणी देने में असफल रहे हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस का अधित्यजन करती है ।
[फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी.)]
डॉ. ?ीपार्वती एस. एल., अवर सिचव
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)
NOTIFICATION
New Delhi, the 24th October, 2017
No. 50/2017–Central Tax
G.S.R. 1326(E).—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the late fee payable under section 47 of the said Act, for all registered persons who failed to furnish the return in FORM GSTR-3B for the months of August and September, 2017 by the due date.
[F. No. 349/74/2017-GST (Pt.)]
Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.