असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 278] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 24, 2017/कातक 2, 1939
No. 278] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 24, 2017/ KARTIKA 2, 1939
वित्तवित्तवित्तवित्त मंत्रालय मंत्रालय मंत्रालय मंत्रालय
(आ(cid:3)र्थक कार्य विभाग)(आ(cid:3)र्थक कार्य विभाग)(आ(cid:3)र्थक कार्य विभाग)(आ(cid:3)र्थक कार्य विभाग)
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2017
फा.फा.फा.फा. सं. 5(4)सं. 5(4)सं. 5(4)सं. 5(4)----बी(पीडी)/2017बी(पीडी)/2017बी(पीडी)/2017बी(पीडी)/2017....————एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय (आ र्थक कार्य विभाग) के दिनांक 30 जून, 1975 की अधिसूचना फा. सं. 16(1)–पीडी/75, में घोषित गैर-सरकारी भविष्य निधियों, अधिव र्षता निधियों तथा उपदान निधियों के लिए विशेष जमा योजना के तहत जमा की गई राशियों पर 1 अक्तूबर, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 तक दी जाने वाली ब्याज दर 7.8 % (सात दशमलव आठ प्रतिशत) होगी। यह ब्याज दर 1 अक्तूबर, 2017 से लागू होगी।
प्रशांत गोयल, संयुक्त सिचव
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION
New Delhi, the 23rd October, 2017
No. 5(4)-B(PD)/2017.—It is hereby notified that the deposits made under the Special Deposit Scheme for Non- Government Provident, Superannuation and Gratuity Funds, announced in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No.F.16(1)-PD/75 dated 30th June, 1975, shall with effect from 1st October, 2017 to 31st December, 2017, bear interest at 7.8% (Seven point eight percent). This rate will be in force w.e.f. 1st October, 2017.
PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.