असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 3374] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 7, 2017/अग्रहायण 16, 1939
No. 3374] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 7, 2017/ AGRAHAYANA 16, 1939
पोत परिवहन मंत्रालयपोत परिवहन मंत्रालयपोत परिवहन मंत्रालयपोत परिवहन मंत्रालय
(पत्तन स्कं घ)(पत्तन स्कं घ)(पत्तन स्कं घ)(पत्तन स्कं घ)
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2017
का.आ.का.आ.का.आ.का.आ.3846(3846(3846(3846(अअअअ))))....————पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम 16(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 'ए, कें न्+ सरकार जन हित में पेट्रोलियम आयात करने की ज0रत पर विचार करते 'ए एतद् द्वारा 01-01-2018 से 31-12-2024 तक सात वष6 की अविध के िलए समु+ी मार्ग से भारत में पेट्रोलियम का आयात करने के लिए गुजरात में मु ंदरा पत्तन को अधिसूचित करती है ।
[फा. सं: पीडी-25018/2/2014-एमपी]
रबिन्+ कु मार अ=वाल, संयुक्त सचिव टिप्पणी :टिप्पणी :टिप्पणी :टिप्पणी : यह अिधसूचना दिनांक 01-01-2015 के का.आ 22 (अ) की पूर्व अिधसूचना के >म में है ।
MINISTRY OF SHIPPING
(Ports Wing)
NOTIFICATION
New Delhi, the 7th December, 2017
S.O. 3846(E).—In exercise of the powers conferred under Rule 16(1) of the Petroleum Rules, 2002, the Central Government, in consideration of the necessity to import petroleum in public interest, hereby notifies Mundra Port in Gujarat for importing petroleum into India by Sea for a period of 07 years from 01-01-2018 to 31-12-2024.
[F. No. PD-25018/2/2014-MP]
RABINDRA KUMAR AGARWAL, Jt. Secy.
Note: This notification in continuation to the earlier notification S.O. No.S.O.22(E) dated 01-01-2015