असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 289] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 2018/पौष 29, 1939
No. 289] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 2018/PAUSHA 29, 1939
कारपोरेट कार्य मंत्रालयकारपोरेट कार्य मंत्रालयकारपोरेट कार्य मंत्रालयकारपोरेट कार्य मंत्रालय
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
ऩई दिल्ली, 16 जनवरी, 2018
का.आ. का.आ. का.आ. का.आ. 336336336336(अ)(अ)(अ)(अ)....————कें (cid:11)ीय सरकार, कं पनी अिधिनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते &ए, (ी अमरदीप सिंह भाटिया, आईएएस (एनएल: 93) को पा5र्6क पारी आधार पर दिनांक 08 जनवरी, 2018 (अपरा8न) से 25 मार्च, 2020 या आगे के आदेशों, जो भी पहले हो, तक गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।
[फा. सं. ए-35013/01/2017-प्रशा. III-एमसीए]
Dानेश्वर कु मार सिंह, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi, the 16th January, 2018
S.O. 336(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints Shri Amardeep Singh Bhatia, IAS (NL : 93) as Director in the Serious Fraud Investigation Office, on lateral shift basis, with effect from the 08th January, 2018 (A/N) to 25th March, 2020, or until further orders, whichever is earlier.
[F. No. A-35013/01/2017-Ad.III-MCA]
GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.