असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 657] नई दिल्ली, मंगलवार, पफरवरी 20, 2018/पफाल्गुन 1, 1939
No. 657] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 2018/PHALGUNA 1, 1939
पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2018
का.आ.का.आ.का.आ.का.आ. 740740740740(अ).(अ).(अ).(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अिधिनयम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतदद्वारा, हरियाणा राज्य में गेल (इ1िडया) लिमिटेड की सभी प्राकृ तिक गैस पाइपलाइनों के लिये पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत 5ी बलराज सिंह, जिला राजस्व अधिकारी, हरियाणा सरकार को सक्षम प्राधिकारी के काय: का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृ त करती है A
यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी A
[फा. सं. एल-14014/86/2017-जीपी-II]
राज किशोर, अवर सिचव
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION
New Delhi, the 16th February, 2018
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Government of India hereby authorizes Shri Balraj Singh, District Revenue Officer, Government of Haryana to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for all natural gas pipelines of GAIL (India) Limited in the State of Haryana.This notification will be effective from the date of its issue.
[F. No. L-14014/86/2017-GP-II]
RAJ KISHORE, Under Secy.
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