रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 655] नई दिल्ली, मंगलवार, पफरवरी 20, 2018/ पफाल्गुन 1, 1939
No. 655] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 2018/ PHALGUNA 1, 1939
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली 16 फरवरी, 2018
का.आ. का.आ. का.आ. का.आ. 738(अ).738(अ).738(अ).738(अ).————के न्(cid:12)ीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते "ए, नीचे दी गयी के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अनुसूची में यथा विनिदिष्ट रा.रा. 543 के किमी 0 किमी से 11 किमी, रा.रा. 543 के किमी 11 किमी से 24.5 किमी तक के भूख7ड अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृ त्यो का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप मे प्राधिकृ त करती है।
अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- रा.रा.543 तक की भूिमका अर्जन।
| मिक मिक मिक मिक स स ख्या ं ं स स ं ं | सक्षम सक्षम सक्षम सक्षम प्राधिकारी | भूिम का िववरण | राज्य | िजले िजले का का िजले िजले का का नामनामनामनाम | तालुक तालुक का का तालुक तालुक का का नाम | गांव का नाम | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | सब िडिवशनल ऑफिसर बालाघाट | राष्ट्रीय राजमार्ग स ख्या ं रा....रा.543 के कि.मी. 0 से 11 तक | मध्य प्रदेश | बालाघाट | बालाघाट | 1 अमेड़ा 2 मानेगांव 3 बगदरा 4 गोंगलई 5 नावेगों |
984 GI/2018
(1)
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]| 6 नेत्र 7 खुरसोड़ी 8 पंढरै 9 कन्हड़गाओं 10 कोस्मि (सीटी) 11 हीरापुर 12 बालाघाट 13 सरेखा | ||||||
| 2 | सब िडिवशनल ऑफिसर किरनापुर | राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या रा....रा.543 के कि.मी. 11 से 24.5 तक | मध्य प्रदेश | बालाघाट | 2 | 1 िचखला 2 सालेटेका 3 दिगौड़ा 4 मर्री 5 खरा 6 न ेवगK कलां 7 मंगोली कलां 8 बगड़मारा 9 राजेगाओं |
[फा. सं. एनएचएआई/पीआईयू-कटनी/बालाघाट-गोंदिया/एमपी/लीप/3(अ)/2017]
राजेश गुप्ता, उप सिचव
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 16th February, 2018
S.O. 738(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0 to Km. 11 of the NH543 , Km. 11 to Km. 24.5 of the NH543 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of MADHYA PRADESHभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 3
SCHEDULE
Land acquisition on National Highway No. NH543 in the State of MADHYA PRADESH.
| Sl. No. | CALA | Stretch | State | District | Taluk/Mandal | Name of the Village |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sub Divisional Officer Balaghat | 0KM To 11KM | MADHYA PRADESH | BALAGHAT | Balaghat | 1 Ameda 2 Manegaon 3 Bagdara 4 Gonglai 5 Nawegaon 6 Naitra 7 Khursodi 8 Pendhrai 9 Kanhadgaon 10 Kosmi (CT) 11 Hirapur 12 Balaghat 13 Sarekha |
| 2 | Sub Divisional Officer Kirnapur | 11KM To 24.5KM | MADHYA PRADESH | BALAGHAT | Balaghat | 1 Chikhla 2 Saleteka 3 Digoda 4 Marri 5 Khara 6 Newargaon Kalan 7 Mangoli Kalan 8 Bagadmara 9 Rajegaon |
[F. No. NHAI/PIU-KATNI/BALAGHAT-GONDIA/MP/LEEP/3(a)/2017]
RAJESH GUPTA, Dy. Secy.
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