असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 668] नई दिल्ली, बुध्वार, पफरवरी 21, 2018/पफाल्गुन 2, 1939
No. 668] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 2018/PHALGUNA 2, 1939
मानव संसाधन विकास मंत्रालयमानव संसाधन विकास मंत्रालयमानव संसाधन विकास मंत्रालयमानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभागशिक्षा विभागशिक्षा विभागशिक्षा विभाग) अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2018
काकाकाका. आ.. आ.. आ.. आ. 758758758758(अअअअ). — के न्(cid:13)ीय सरकार, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-िनजी-भागीदारी) अिधिनयम, 2017 (2017 का 23) की धारा 38 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 3ए उक्त अधिनियम की उप-धारा (2) में विनि8र्दष्ट सदस्यों को शामिल करके इस अधिसूचना को प्रकाशन की तारीख से एत<ारा एक के न्(cid:13)ीय निकाय स्थापित करती है जिसे समन्वय मंच कहा जाएगा।
[सं. एफ. 80-1/2016-टीएस.I (पार्ट.2)] डॉ. एन. सरवण कु मार, संयुक्त सिचव
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(Department of Higher Education)
NOTIFICATION
New Delhi, the 5th February, 2018
S.O. 758(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 38 of the Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017 (23 of 2017), the Central Government hereby establishes a central body to be called as the Co-ordination Forum with the members specified in sub-section (2) of section 38 of the said Act with effect from the date of publication of this notification.
[No. F. 80-1/2016.TS.I (pt.2)] Dr. N. SARAVANA KUMAR, Jt. Secy.
1003 GI/2018