असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 669] नई दिल्ली, बुध्वार, पफरवरी 21, 2018/पफाल्गुन 2, 1939
No. 669] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 2018/PHALGUNA 2, 1939
स्वास्वास्वास्वास्थ्यस्थ्यस्थ्यस्थ्य एवं परिवार कल्या एवं परिवार कल्या एवं परिवार कल्या एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ण मंत्रालय ण मंत्रालय ण मंत्रालय
(स्वा(स्वा(स्वा(स्वास्थ्यस्थ्यस्थ्यस्थ्य एवं परिवार कल्या एवं परिवार कल्या एवं परिवार कल्या एवं परिवार कल्याण िवभाग)ण िवभाग)ण िवभाग)ण िवभाग)
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2018
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 759759759759(अ)(अ)(अ)(अ).—औषधि और प्रसाधन साम(cid:18)ी नियम, 1945 के नियम 21 के खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसरण में के न्( सरकार, एतद्द्वारा डॉ. एस. ई.रा रे/ी, भारत के संयुक्त औषधि नियंत्रक, सीडीएससीओ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 20 फरवरी, 2018 के अपरा<न से तीन महीने के लिए या नियमित रूप से नियुक्त ?क्ति द्वारा पदभार संभालने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, लाइसेंसिग प्रािधकारी नियुक्त करती है।
[फा. सं. ए-12025/2/2010-डीएफक्यूसी]
सुधीर कु मार, संयुक्त सिचव MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health and Family Welfare)
NOTIFICATION
New Delhi, the 20th February, 2018
S.O. 759(E).—In pursuance of the provisions of clause (b) of Rule 21 of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, the Central Government hereby appoints Dr. S. Eswara Reddy, Joint Drugs Controller of India, CDSCO, Ministry of Health and Family Welfare to be the Licensing Authority for a period of three months with effect from the afternoon 20th February, 2018 or till the regularly appointed person takes charge of the post or until further orders, whichever is earlier.
[F. No. A-12025/2/2010-DFQC]
SUDHIR KUMAR, Jt. Secy.