असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 898] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 6, 2018/पफाल्गुन 15, 1939
No. 898] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 6, 2018/PHALGUNA 15, 1939
मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ताउपभोक्ताउपभोक्ताउपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
((((उपभोक्ताउपभोक्ताउपभोक्ताउपभोक्ता मामले िवभाग मामले िवभाग मामले िवभाग मामले िवभाग))))
(भारतीय मानक ब्यूरो)
शु(िcid:4)पत्रशु(िcid:4)पत्रशु(िcid:4)पत्रशु(िcid:4)पत्र
नई दिल्ली, 5 मार्च, 2018
काकाकाका....आ. आ. आ. आ. 1005100510051005(अ)(अ)(अ)(अ)....———— भारतीय मानक ब्यूरो एत(cid:21)ारा भारत के राजपत्र में का. आ. 2923 (अ), दिनांक 5 सितम्बर 2017, के भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के िनयम 7 के उपिनयम (1) के खंड (ख) के अनुपालन में भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले िवभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है :
2म संख्या: 2) अनुसूची के कॉलम (5) में "22225555 फरवरीफरवरीफरवरीफरवरी 2012012012018888"""" कोकोकोको """"22225555 अगस्तअगस्तअगस्तअगस्त 2018" 2018" 2018" 2018" से प्रतिस्थापित करें ।
[सन्दर्भ: पब/3/7/2017-18] सी. बी. सिंह, अपर महािनदेशक
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Consumer Affairs)
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)
CORRIGENDUM
New Delhi, the 5th March, 2018
S.O. 1005(E).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Department of Consumer Affairs) published in Part II, Section 3, Sub-Section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary vide S.O.2923 (E) dated 5 September 2017 in pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, of the Gazette of India.
Sl.no. 2) column (5) of schedule – Substitute "25 August 2018" for "25 February 2018"
[Ref: PUB/3/7/2017-18]
C.B. SINGH, Addl. Director General