असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 879] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 6, 2018/पफाल्गुन 15, 1939
No. 879] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 6, 2018/PHALGUNA 15, 1939
सड़कसड़कसड़कसड़क परिवहनपरिवहनपरिवहनपरिवहन औरऔरऔरऔर राजमार्गराजमार्गराजमार्गराजमार्ग मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 5 मार्च, 2018
काकाकाका....आआआआ. . . . 989898984444((((अअअअ))))————के न्(cid:13)ीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते 'ए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, िजला भू - अर्जन कार्यलय,
समाहरणालय, वैशाली (NH103) के कि.मी 11 से 13बिहार राज्य के तक के पे2ड शोल्डर के साथ चार लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची
के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में :मशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की
तत्स्थानी प्रविष्टि में विनि@दष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम
अधिकारियों के कृ त्यों का निष्पादन करने के लिए एतEारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृ त करती है
अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH103 पर भूमि का अधिHहण
(cid:1)मिक (cid:1)मिक (cid:1)मिक (cid:1)मिक
राज्यराज्यराज्यराज्य िजले का िजले का िजले का िजले का तालुक का नामतालुक का नामतालुक का नामतालुक का नाम गांव का नामगांव का नामगांव का नामगांव का नाम
संख्यासंख्यासंख्यासंख्या
सक्षम प्राधिकारीसक्षम प्राधिकारीसक्षम प्राधिकारीसक्षम प्राधिकारी भूिम का भूिम का भूिम का भूिम का िववरणिववरणिववरणिववरण
नामनामनामनाम
1 2 3 4 5 6 7
राष्ट्रीय
िबहार वैशाली
1 िजला भू-अर्जन
1 गुरिबसवा
राजमार्ग संख्या
पदािधकारी ,
NH103 के
वैशाली
िबदुपुर
2 चकसालेह उर्फ़ चकहमजा
कि.मी. 11 से
3 सादुल्लहपुर दोबौली
13 तक 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 4 मझौली 5 मोहीउद्दीनपुर
[फा. सं.फा. सं.फा. सं.फा. सं. RW/PAT/NH/103/EPC/019-S&R(B)/2015-2016]
राजेश गुप्ता, उप सिचव
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 5th March, 2018
S.O. 984(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 4 laning with paved shoulders of km. 11 to 13 of District Magistrate office , Vaishali, Hajipur. (NH103) in the State of BIHAR.
SCHEDULE
Land acquisition on National Highway No. NH103 in the State of BIHAR
Sl. No. CALA Stretch State District Taluk/Mandal Name of the Village
1 2 3 4 5 6 7
1 District
BIHAR VAISHALI
1 Gurbisva
11KM To 13KM
2
Chaksaleh Urf Chakhmja
Land Aquisition Officer, Vaishali
Bidupur
3 Sadullahpur Dobauli
4 Majhauli
5 Mohiuddinpur
[F. No. RW/PAT/NH/103/EPC/019-S&R(B)/2015-2016]
RAJESH GUPTA, Dy. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.