असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 886] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 6, 2018/पफाल्गुन 15, 1939
No. 886] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 6, 2018/PHALGUNA 15, 1939
सड़कसड़कसड़कसड़क परिवहनपरिवहनपरिवहनपरिवहन औरऔरऔरऔर राजमार्गराजमार्गराजमार्गराजमार्ग मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 5 मार्च, 2018
का.आ. का.आ. का.आ. का.आ. 991 991 991 991 ((((अअअअ).).).).————के न्(cid:13)ीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 'ए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, ऑफिस ऑफ़ अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग बू ंदी (रा.रा.76) के कि.मी 0 to 12.7राजस्थान राज्य के तक के पे;ड शोल्डर के साथ चार लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में Aमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिGर्दष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृ त्यों का निष्पादन करने के लिए एतKारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृ त करती है
अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या---- रारारारा....रारारारा.76 .76 .76 .76 पर भूमि का अधि(cid:26)हणपर भूमि का अधि(cid:26)हणपर भूमि का अधि(cid:26)हणपर भूमि का अधि(cid:26)हण राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या
| मिक मिक मिक मिक स स ख्या ं ं स स ं ं | सक्षम प्राधिकारी | भूिम का िववरण | राज्य | िजले का नाम | तालुक का नाम | गांव का नाम | NaN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NaN | |
| 1 | अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (सीलिंग), ब ू ंदी | राष्ट्रीय राजमार्ग स ंख्या रारारारा....रारारारा....76 के कि.मी. 0 से 12.7 तक | राजस्थान | ब ँदी ू | तालेड़ा 8 भोपतपूरा 9 खेरोली 10 बल्लोप | 1 देलून्दा 2 भवानीपुरा 3 गामछ 4 देिहत 5 महराना 6 बक्षपुरा 7 नोताडा | NaN |
फा. सं. आरडब्लू/एनएच/12014/59/2016/पीएस-4/आरजे
राजेश गुप्ता, उप सिचव
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 5th March, 2018
SO 991 (E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 4 laning with paved shoulders of km. 0 to 12.7 of Office of ADM Bundi (NH76) in the State of RAJASTHAN.
SCHEDULE
Land acquisition on National Highway No. NH76 in the State of RAJASTHAN.
| Sl. No. | CALA | Stretch | State | District | Taluk/ Mandal | Name of the Village |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Additional District Collector, (Ceiling), Bundi | 0KM To 12.7KM | RAJASTHA N | BUNDI TALERA | 1 Deloonda 2 BhawaniPura 3 Gamach 4 Dehit 5 Mahrana 6 Bakshpura 7 Notara 8 Bhopat Pura 9 Kheroli 10 Ballop |
File Number: RW/NH/12014/59/2016/PS-4/RJ
RAJESH GUPTA, Dy. Secy.
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