असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1018] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 15, 2018/पफाल्गुन 24, 1939
No. 1018] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 15, 2018/PHALGUNA 24, 1939
वित्त मंत्रालयवित्त मंत्रालयवित्त मंत्रालयवित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभागवित्तीय सेवाएं विभागवित्तीय सेवाएं विभागवित्तीय सेवाएं विभाग)
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 15 मार्च, , , , 2018
का.आ.का.आ.का.आ.का.आ. 1138113811381138(अ)(अ)(अ)(अ).—राष्ट्रीय कृ षि और (cid:24)ामीण विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, , , , 2018 (2018 का 7) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 2ए,,,, के न्5ीय सरकार, एत6ारा, , , , मार्च 2018 के 15वें दिन को उस तिथि के रूप में नियत करती है जिस दिन उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।
[[[[फा.... सं. . . . एफआई-7/1/2017-एसी]]]]
सुचीन्5 मिA,,,, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION
New Delhi, the 15th March, 2018
S.O. 1138(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of The National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) Act, 2018 (7 of 2018), the Central Government hereby appoints the 15th day of March, 2018, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.
[F. No.FI-7/1/2017-AC]
SUCHINDRA MISRA, Jt. Secy.