असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1178] नई दिल्ली, बुध्वार, मार्च 21, 2018/पफाल्गुन 30, 1939
No. 1178] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 21, 2018/PHALGUNA 30, 1939
सड़क परिवहन और सड़क परिवहन और सड़क परिवहन और सड़क परिवहन और राजमागराजमागराजमागराजमार्ग मंर्त्रा मंर्त्रा मंर्त्रा मंत्रालयलयलयलय
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
ubZ fnYyh] 21 ekpZ] 2018
dk-vk- 1305¼v½-&केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 859 (अ), तारीख 17 मार्च, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग प्प्, खण्ड 3, उपखण्ड (पप) मेंं तारीख 17 मार्च, 2017 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संषोधन करती है, अर्थातः-
1) उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, परियोजना का नाम ''राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 930डी बामणी-राजुरा-वरुल एम.एस. सीमा 0.000 कि.मी. से 31.
900 कि.मी. तक'' के स्थान पर ''राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 930डी बामणी-राजुरा-वरुर-देवाड़ा-लक्कडकोट एम.एस. सीमा तक 19.000 कि.मी. तक से 52.158 कि.मी. तक पढ़ा जाए''।
2) उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम संख्या (3) में, ''0.000 कि.मी. से 2.600 कि.मी.'' के स्थान पर ''19.000 कि.मी.
से 21.900 कि.मी.'' तक पढ़ा जाए।
3) उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 2, के सामने कॉलम संख्या (3) में, ''2.600 कि.मी. से 31.900 कि.मी.'' तक के स्थान पर ''21.900 कि.मी. से 52.158 कि.मी.'' तक पढ़ा जाए।
[फा.सं. 12037/71/2016-एमएएच(पी-6)]
राजेष गुप्ता, , , , उप सचिव पाद टिप्पणीःपाद टिप्पणीःपाद टिप्पणीःपाद टिप्पणीः मूल अधिसूचना का.आ. 859 (अ), तारीख 17 मार्च, 2017, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में, तारीख 17 मार्च, 2017 को प्रकाषित की गई थी ।
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 21st March, 2018
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]1. In the schedule to said notification for the project name "National Highway No. 930D Bamni-Rajura-Warul M.S. Border from K.M. 0.000 to K.M. 31.900" shall be read as "National Highway No. 930D Bamni-Rajura- Warur-Dewada-Lakkadkot upto M.S. Border from K.M. 19/000 to K.M. 52/158".
2. In the schedule to the said notification against serial number 1, Column number 3, "From Km 0/000 To Km 2/600" shall be read as "From Km 19/000 to Km 21/900".
3. In the schedule to the said notification against Serial Number 2, column number 3, "From Km. 2/600 To km. 31/900 " shall be read as "From Km. 21/900 to Km. 52/158".
[F.No. 12037/71/2016-MAH(P-6)] RAJESH GUPTA, Dy. Secy.
Foot Note:—The principal notification was published vide S.O.No. 859(E) dated: 17th March, 2017, in the Gazette of India Extraordinary, Part II, section 3, sub section (ii) Dated: 17th March 2017.
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