रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 899] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 14, 2018/अग्रहायण 23, 1940
No. 899] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 14, 2018/AGRAHAYANA 23, 1940
संचार मंत्रालयसंचार मंत्रालयसंचार मंत्रालयसंचार मंत्रालयसंचार मंत्रालयसंचार मंत्रालयसंचार मंत्रालयसंचार मंत्रालय
(दूरसंचार िवभाग)(दूरसंचार िवभाग)(दूरसंचार िवभाग)(दूरसंचार िवभाग)(दूरसंचार िवभाग)(दूरसंचार िवभाग)(दूरसंचार िवभाग)(दूरसंचार िवभाग)
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, नई दिल्ली, 1144 दिसम्बदिसम्बरर,, 20182018
के न्(cid:16)ीय सरकार भारतीय तार अधिनियम, 1885 (वर्ष 1885 का 13) की धारा 7 के साथ सा.का.िन. 1211(अ)सा.का.िन. 1211(अ)सा.का.िन. 1211(अ)सा.का.िन. 1211(अ)सा.का.िन. 1211(अ)सा.का.िन. 1211(अ)सा.का.िन. 1211(अ)सा.का.िन. 1211(अ)........——के न्(cid:16)ीय सरकार भारतीय तार अधिनियम, 1885 (वर्ष 1885 का 13) की धारा 7 के साथ
धिकार प्रदान करने और उसका पठित धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 2ए उड़ान में और समु(cid:16)ीय संयोजकता का प्राधिकार प्रदान करने और उसका पठित धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 2ए उड़ान में और समु(cid:16)ीय संयोजकता का प्रा
विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—— विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः
1.1.1.1.1.1.1.1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ संक्षिप्त नाम और प्रारंभ संक्षिप्त नाम और प्रारंभ संक्षिप्त नाम और प्रारंभ संक्षिप्त नाम और प्रारंभ संक्षिप्त नाम और प्रारंभ संक्षिप्त नाम और प्रारंभ संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ––––––––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उड़ान और समु(cid:21)ीय संयोजकता नियम, 2018 है।है। (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उड़ान और समु(cid:21)ीय संयोजकता नियम, 2018 उड़ान और समु(cid:21)ीय संयोजकता नियम, 2018 उड़ान और समु(cid:21)ीय संयोजकता नियम, 2018 उड़ान और समु(cid:21)ीय संयोजकता नियम, 2018 उड़ान और समु(cid:21)ीय संयोजकता नियम, 2018 उड़ान और समु(cid:21)ीय संयोजकता नियम, 2018 उड़ान और समु(cid:21)ीय संयोजकता नियम, 2018
ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। (2)(2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अपेक्षित न हो, --
2.2.2.2.2.2.2.2. परिपरिपरिपरिपरिपरिपरिपरिभाषाएं भाषाएं भाषाएं भाषाएं भाषाएं भाषाएं भाषाएं भाषाएं ––––––––(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अपेक्षित न हो,
((कक)) ""अिधिनयमअिधिनयम"" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (वर्ष 1885 का 13) अभिप्रेत है
से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (वर्ष 1885 का 13) अभिप्रेत है;;
से अभिगम सेवा प्रदाता के नेटवर्क पर तार अथवा बेतार टेलीFाफी के माध्यम से ((खख)) ""अिभगम सेवाएं (एएस)अिभगम सेवाएं (एएस)"" से अभिगम सेवा प्रदाता के नेटवर्क पर तार अथवा बेतार टेलीFाफी के माध्यम से
भेजने के लिए टेलीFाफ के माध्यम से अभिदाताओं को उपलब्ध कराई गई वॉयस अथवा नानवॉयस अथवा नान--वॉयस संदेशों कोवॉयस संदेशों को भेजने के लिए टेलीFाफ के माध्यम से अभिदाताओं को उपलब्ध कराई गई दूरसंचार सेवा अभिप्रेत हैदूरसंचार सेवा अभिप्रेत है;;
इस अधिनियम की धारा (5) के अंतर्गत के न्(cid:16)ीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा ((गग)) ""नामोद्दिष्ट प्राधिकारीनामोद्दिष्ट प्राधिकारी"" इस अधिनियम की धारा (5) के अंतर्गत के न्(cid:16)ीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृ त अधिकारी अभिप्रेत है;; विशेष रूप से प्राधिकृ त अधिकारी अभिप्रेत है
((घघ)) ""डीओटीडीओटी"" से दूरसंचार िवसे दूरसंचार िवभाग, भारत सरकार अभिप्रेत हैभाग, भारत सरकार अभिप्रेत है;;
((ङङ)) ""डीओएसडीओएस"" से अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार अभिप्रेत हैसे अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार अभिप्रेत है;;
7382 GI/2018
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ((चच)) ""उड़ान में और समु(cid:16)ीय संयोजकता (आईएफएमसी) अथवा आईएफएमसी सेवा
उड़ान में और समु(cid:16)ीय संयोजकता (आईएफएमसी) अथवा आईएफएमसी सेवा"" का अभिप्राय वायुयान में और का अभिप्राय वायुयान में और पोतों पर बेतार वॉयस अथवा डाटा अथवा दोनों प्रकार के टेलीFाफ संदेश प्रदान करने के लिए टेलीFाफ की टेलीFाफ की पोतों पर बेतार वॉयस अथवा डाटा अथवा दोनों प्रकार के टेलीFाफ संदेश प्रदान करने के लिए स्थापना, अनुरक्षण और कार्यस्थापना, अनुरक्षण और कार्य--प्रणाली हैप्रणाली है;;
((छछ)) ""उड़ान में और समु(cid:16)ीय संयोजकता सेवा प्रदाता अथवा आईएफएमसी सेवा प्रदाता
उड़ान में और समु(cid:16)ीय संयोजकता सेवा प्रदाता अथवा आईएफएमसी सेवा प्रदाता"" से उड़ान और समु(cid:16)ीय से उड़ान और समु(cid:16)ीय संयोजकता (आईएफएमसी) प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा प्राधिकृ त कं पनी अभिप्रेत है;; संयोजकता (आईएफएमसी) प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा प्राधिकृ त कं पनी अभिप्रेत है
त है जो वैWिक तौर पर अन्तःसंयोजित ऐसी नेटवर्क पZति है जो मानकीकृ त संचार ((जज)) ""इंटरनेटइंटरनेट"" से अभिप्रेसे अभिप्रेत है जो वैWिक तौर पर अन्तःसंयोजित ऐसी नेटवर्क पZति है जो मानकीकृ त संचार प्रोटोकॉलों का उपयोग करते 2ए वैWिक अद्वितीय अ[ेसों द्वारा आपस में युक्तियुक्त रूप से जुड़ी होती और प्रोटोकॉलों का उपयोग करते 2ए वैWिक अद्वितीय अ[ेसों द्वारा आपस में युक्तियुक्त रूप से जुड़ी होती और विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराती है तथा संचार सुविधाओं का समर्थन (सपोर्ट) करती हैर्ट) करती है;; विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराती है तथा संचार सुविधाओं का समर्थन (सपो
से अभिप्रेत है जो भारत भर में इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए ((झझ)) ""इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) ]ेणी इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) ]ेणी ''कक''"" से अभिप्रेत है जो भारत भर में इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा अनु^प्त इंटरनेट सेवा प्रदाता है;; दूरसंचार विभाग द्वारा अनु^प्त इंटरनेट सेवा प्रदाता है
जिसमें देश को विभाजित किया गया ((ञञ)) ""लंबी दूरी प्रभारन क्षेत्र (एलडीसीए)लंबी दूरी प्रभारन क्षेत्र (एलडीसीए)"" अनेक क्षेत्रों में से एक ऐसा क्षेत्र है, अनेक क्षेत्रों में से एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें देश को विभाजित किया गया है और ट्रंक कॉलों का प्रभार प्राप्त करने के प्रयोजन से इस प्रकार घोषित किया गया है;; है और ट्रंक कॉलों का प्रभार प्राप्त करने के प्रयोजन से इस प्रकार घोषित किया गया है
से प्रदान किया गया अथवा इस प्रकार के प्रभाव वाली अनु^प्ति जैसे कि इसे यथास्थिति अधिनियम ((टट)) ""अनु^प्तिअनु^प्ति"" से प्रदान किया गया अथवा इस प्रकार के प्रभाव वाली अनु^प्ति जैसे कि इसे यथास्थिति अधिनियम की धारा 4 और भारतीय बेतार अधिनियमकी धारा 4 और भारतीय बेतार अधिनियम,, 19331933 के अंतर्गत जारी किया गया होके अंतर्गत जारी किया गया हो;;
एक रजिस्टरीकृ त भारतीय कं पनी जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिaदष्ट सेवा क्षेत्र की ((ठठ)) ""अनु^प्तिधारीअनु^प्तिधारी"" एक रजिस्टरीकृ त भारतीय कं पनी जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिaदष्ट सेवा क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं के भीतर अनु^प्ति के तहत प्राधिकृ त सेवा प्रदान करने के लिए अनु^प्ति प्रदान किया गया भौगोलिक सीमाओं के भीतर अनु^प्ति के तहत प्राधिकृ त सेवा प्रदान करने के लिए अनु^प्ति प्रदान किया गया होहो;;
((डड)) ""एसएसीएफएएसएसीएफए"" आवृत्ति आवंटआवृत्ति आवंटन के लिए गठित स्थायी सलाहकार समिति से अभिप्रेत है
न के लिए गठित स्थायी सलाहकार समिति से अभिप्रेत है;;
से अभिप्रेत है किसी मोबाइल उपFह सेवा के लिए ((ढढ)) ""सैटेलाइट गेटवे अर्थ स्टेशनसैटेलाइट गेटवे अर्थ स्टेशन"" अथवा अथवा ""लैंड अर्थ स्टेशनलैंड अर्थ स्टेशन"" से अभिप्रेत है किसी मोबाइल उपFह सेवा के लिए फीडर लिक प्रदान करने हेतु यथानिदdशित नियत बिदु पर अथवा भूमि पर स्थित यथानिदdशित क्षेत्र के भीतर फीडर लिक प्रदान करने हेतु यथानिदdशित नियत बिदु पर अथवा भूमि पर स्थित यथानिदdशित क्षेत्र के भीतर िनयतिनयत उपFह सेवा अथवा, कु छ मामलों में, मोबाइलउपFह सेवा अथवा, कु छ मामलों में, मोबाइल--उपFह में स्थित अर्थ स्टेशन हैउपFह में स्थित अर्थ स्टेशन है;;
से अनु^प्तिधारी के नेटवर्क पर संदेशों को एकत्र करना, वहन करना, अंतरण करना और प्रदायगी करना ((णण)) ""सेवासेवा"" से अनु^प्तिधारी के नेटवर्क पर संदेशों को एकत्र करना, वहन करना, अंतरण करना और प्रदायगी करना अभिप्रेत हैअभिप्रेत है;;
((तत)) ""सेवा क्षेत्रसेवा क्षेत्र"" से अभिप्रेत है जिसमें सेवा प्राधिकार के लिए प्रदान कि
से अभिप्रेत है जिसमें सेवा प्राधिकार के लिए प्रदान किए गए अनु^प्ति के अंतर्गत यथाए गए अनु^प्ति के अंतर्गत यथा--विनिaदष्ट विनिaदष्ट भौगोलिक क्षेत्र हैभौगोलिक क्षेत्र है;;
से अभिप्रेत विभिन्न क्षेत्रों में से एक ऐसे क्षेत्र से है जिसमें लंबी दूरी ((थथ)) ""लघु दूरी प्रभारन क्षेत्र (एसडीसीए)लघु दूरी प्रभारन क्षेत्र (एसडीसीए)"" से अभिप्रेत विभिन्न क्षेत्रों में से एक ऐसे क्षेत्र से है जिसमें लंबी दूरी प्रभारन क्षेत्र (एलडीसीए) को विभाजित किया जाता है और ट्रंक कॉलों का प्रभार वसूलने के प्रयोजन से इस ने के प्रयोजन से इस प्रभारन क्षेत्र (एलडीसीए) को विभाजित किया जाता है और ट्रंक कॉलों का प्रभार वसूल
नाम से घोषित किया जाता है तथा उसके भीतर स्थानीय कॉल प्रभार एवं स्थानीय नंबfरग स्कीम लागू है;; नाम से घोषित किया जाता है तथा उसके भीतर स्थानीय कॉल प्रभार एवं स्थानीय नंबfरग स्कीम लागू है
सेवा का संबंध दो अनु^प्त सेवा क्षेत्रों के एसडीसीए के बीच अनु^प्तिधारी ((दद)) ""राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा (एनएलडी)राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा (एनएलडी)"" सेवा का संबंध दो अनु^प्त सेवा क्षेत्रों के एसडीसीए के बीच अनु^प्तिधारी के राष्ट्रीय लंबी दूरी नेटवर्कके राष्ट्रीय लंबी दूरी नेटवर्क पर टेलीFाफ सेवा के उपाबंध को निaदष्ट करता है
पर टेलीFाफ सेवा के उपाबंध को निaदष्ट करता है;;
((धध)) ""टीईसीटीईसी"" से दूरसंचार इंजीनियरी के न्(cid:16), दूरसंचार विभाग, भारत सरकार अभिप्रेत है
से दूरसंचार इंजीनियरी के न्(cid:16), दूरसंचार विभाग, भारत सरकार अभिप्रेत है;;
((नन)) ""वीएसएटी सीयूजीवीएसएटी सीयूजी"" से वैरी स्मॉल अपर्चर टhमनल क्लोज्ड यूजर Fुप अभिप्रेत है
से वैरी स्मॉल अपर्चर टhमनल क्लोज्ड यूजर Fुप अभिप्रेत है;;
जो क्षेत्र विशेष के भीतर कम्प्यूटरों, स्मार्टफोनों, अथवा अन्य (प) (प) ""वाईवाई--फाईफाई"" से अभिप्रेत उस ऐसी सुविधा से हैसे अभिप्रेत उस ऐसी सुविधा से है जो क्षेत्र विशेष के भीतर कम्प्यूटरों, स्मार्टफोनों, अथवा अन्य युक्तियों को इंटरनेट से संबZ करता है अथवा बिना तार के एक दूसरे के साथ संचार करती है;; युक्तियों को इंटरनेट से संबZ करता है अथवा बिना तार के एक दूसरे के साथ संचार करती है
((फफ)) ""डब्ल्यूपीसीडब्ल्यूपीसी"" से दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कं ध अभिप्रेत है से दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कं ध अभिप्रेत है;;
प्रयुक्त शब्द और अभिkक्तियां जिन्हें इसमें परिभाषित नहl किया गया है mकतु अधिनियम में (2)(2) अधिनियम में अधिनियम में प्रयुक्त शब्द और अभिkक्तियां जिन्हें इसमें परिभाषित नहl किया गया है mकतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है उनके वहl अर्थ होंगे जैसा इस अधिनियम में उन्हें समनुदेशित किया गया है। परिभाषित किया गया है उनके वहl अर्थ होंगे जैसा इस अधिनियम में उन्हें समनुदेशित किया गया है।
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(i)] 3आईएफएमसी सेवा प्रदाता भारतीय समु(cid:16)ीय सीमाओं के भीतर पोतों पर और भारत के भीतर पर और भारत के भीतर 3.3.3.3.3.3.3.3. प्रयोज्यता प्रयोज्यता प्रयोज्यता प्रयोज्यता प्रयोज्यता प्रयोज्यता प्रयोज्यता प्रयोज्यता –––––––– आईएफएमसी सेवा प्रदाता भारतीय समु(cid:16)ीय सीमाओं के भीतर पोतों
अथवा ऊपर अथवा भारतीय समु(cid:16)ी सीमाओं में वायुयान पर बेतार वॉयस अथवा डाटा अथवा दोनों प्रकार के अथवा ऊपर अथवा भारतीय समु(cid:16)ी सीमाओं में वायुयान पर बेतार वॉयस अथवा डाटा अथवा दोनों प्रकार के टेलीFाफ संदेश प्रदान करने के लिए टेलीFाफ की स्थापना, अनुरक्षण और कार्य की kवस्था करेगा। टेलीFाफ संदेश प्रदान करने के लिए टेलीFाफ की स्थापना, अनुरक्षण और कार्य की kवस्था करेगा।
(1) आईएफएमसी सेवा प्रदान करने के लिए आईएफएमसी सेवा प्रदाता द्वारा के लिए आईएफएमसी सेवा प्रदाता द्वारा 4.4.4.4.4.4.4.4. आईएफएमसी मानक आईएफएमसी मानक आईएफएमसी मानक आईएफएमसी मानक आईएफएमसी मानक आईएफएमसी मानक आईएफएमसी मानक आईएफएमसी मानक –––––––– (1) आईएफएमसी सेवा प्रदान करने
स्थापित किया गया एयरoाpट अर्थ स्टेशन अथवा गति की स्थिति वाला अर्थ स्टेशन इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिके शन्स स्थापित किया गया एयरoाpट अर्थ स्टेशन अथवा गति की स्थिति वाला अर्थ स्टेशन इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिके शन्स यूनियन (आईटीयू), यूरोपियन टेलीकम्यूनिके शन्स स्टैqडर्ड इंस्टिrूट (ईटीएसआई), इंस्टिrूट ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनियन (आईटीयू), यूरोपियन टेलीकम्यूनिके शन्स स्टैqडर्ड इंस्टिrूट (ईटीएसआई), इंस्टिrूट ऑफ इलेक्ट्रिकल निक्स इंजीनियर्स (आईईईई) जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण निकायों द्वारा निर्धारित लागू मानकों एqड इलेक्ट्रॉएqड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स (आईईईई) जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण निकायों द्वारा निर्धारित लागू मानकों अथवा तृतीय पीढ़ी भागीदारी परियोजना (3जीपीपी) जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच द्वारा निर्धारित मानकों की पुष्टि करेगा। अथवा तृतीय पीढ़ी भागीदारी परियोजना (3जीपीपी) जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच द्वारा निर्धारित मानकों की पुष्टि करेगा।
ग करने वाली आईएफएमसी संचार प्रणालियों को (2)(2) डायरेक्टडायरेक्ट--एयरएयर--टूटू--Fाउqड संचार (डीए2जीसी) का उपयोFाउqड संचार (डीए2जीसी) का उपयोग करने वाली आईएफएमसी संचार प्रणालियों को
नियम (1) में निaदष्ट अंतरराष्ट्रीय उड़ान में संयोजकता के लिए उपयोग में लाने की अनु^ा होगी बशतd कि वे उप--नियम (1) में निaदष्ट अंतरराष्ट्रीय उड़ान में संयोजकता के लिए उपयोग में लाने की अनु^ा होगी बशतd कि वे उप
निकायों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों। निकायों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
5.5.5.5.5.5.5.5. पात्रता पात्रता पात्रता पात्रता पात्रता पात्रता पात्रता पात्रता -------- (1) (1) अनु^प्तिधारीअनु^प्तिधारी आईएफएमसी सेवा प्रदान करने आईएफएमसी सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकार हेतु आवेदन करने का पात्र के लिए प्राधिकार हेतु आवेदन करने का पात्र होगा बशतd कि होगा बशतd कि --
((कक)) उसके पास अभिगम सेवा अथवा आईएसपी ]ेणी
उसके पास अभिगम सेवा अथवा आईएसपी ]ेणी ''कक'' की की अनु^प्तिअनु^प्ति होहो;; औरऔर
हो अथवा वाणिज्यिक वीएसएटी सीयूजी सेवा अनु^प्ति हो और यदि ((खख)) उसके पास एनएलडी उसके पास एनएलडी अनु^प्तिअनु^प्ति हो अथवा वाणिज्यिक वीएसएटी सीयूजी सेवा अनु^प्ति हो और यदि
हा हो तो खqड (क) में यथानिaदष्ट सेवा क्षेत्र उपFह के माध्यम से संयोजकता का उपयोग किया जा रहा हो तो खqड (क) में यथानिaदष्ट सेवा क्षेत्र उपFह के माध्यम से संयोजकता का उपयोग किया जा र
के भीतर उपFह गेटवे अर्थ स्टेशन हो।के भीतर उपFह गेटवे अर्थ स्टेशन हो।
नियम (5) और (6) में यथानिaदष्ट किया गया है, निम्नलिखित कं पनियां भी वाणिज्यिक करारों (2)(2) जैसा कि उपजैसा कि उप--नियम (5) और (6) में यथानिaदष्ट किया गया है, निम्नलिखित कं पनियां भी वाणिज्यिक करारों को करके आईएफएमसी सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकार के लिए आवेदन करने की पात्र भी होंगी, अर्थातःपात्र भी होंगी, अर्थातः-- को करके आईएफएमसी सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकार के लिए आवेदन करने की
भारतीय एयरलाइन की कोई कं पनी अथवा विदेशी एयरलाइन की कोई कं पनी जिसके पास नागरिक ((कक)) भारतीय एयरलाइन की कोई कं पनी अथवा विदेशी एयरलाइन की कोई कं पनी जिसके पास नागरिक
स्पेस) में प्रवेश करने की अनु^ा हो। विमानन महानिदेशालय द्वारा भारतीय वायु--क्षेत्र (एयरक्षेत्र (एयर--स्पेस) में प्रवेश करने की अनु^ा हो। विमानन महानिदेशालय द्वारा भारतीय वायु
((खख)) कोई भी भारतीय पोत परिवहन कं पनी अथवा विदेशी पोत परिवहन कम्पनी जि
कोई भी भारतीय पोत परिवहन कं पनी अथवा विदेशी पोत परिवहन कम्पनी जिसके पानी के जहाज सके पानी के जहाज अथवा पोत भारतीय बंदरगाहों पर आते हों अथवा भारतीय समु(cid:16)ी सेवाओं में आवागमन करते हों अथवा पोत भारतीय बंदरगाहों पर आते हों अथवा भारतीय समु(cid:16)ी सेवाओं में आवागमन करते हों जीएमडीएसएस (वैWिक समु(cid:16)ी आपदा और सुरक्षा प्रणाली) (नेमी) अथवा वाणिज्यिक तथा गैरतथा गैर--जीएमडीएसएस (वैWिक समु(cid:16)ी आपदा और सुरक्षा प्रणाली) (नेमी) अथवा वाणिज्यिक प्रयोजन से संचार वहन करना चाहती होप्रयोजन से संचार वहन करना चाहती हो;; और और
013 (वर्ष 2013 का 18) अथवा किसी पूर्व कं पनी विधि के ((गग)) कोई कं पनी जो कं पनी अिधिनयम, 2कोई कं पनी जो कं पनी अिधिनयम, 2013 (वर्ष 2013 का 18) अथवा किसी पूर्व कं पनी विधि के अंतर्गत निगमित हो।अंतर्गत निगमित हो।
नियम (1) में निaदष्ट कोई अनु^प्तिधारी अनु^प्ति क्षेत्र के अनुसार उसके पास उपलब्ध वॉयस अथवा (3)(3) उपउप--नियम (1) में निaदष्ट कोई अनु^प्तिधारी अनु^प्ति क्षेत्र के अनुसार उसके पास उपलब्ध वॉयस अथवा डाटा अथवा दोनों प्रकार की सेवाएं प्रदान कर सके गा। डाटा अथवा दोनों प्रकार की सेवाएं प्रदान कर सके गा।
(4) आईएफएमसी सेवा प्रदाता
(4) आईएफएमसी सेवा प्रदाता द्वारा वाईद्वारा वाई--फाई के माध्यम से डाटा सेवा प्रदान की जा सके गी।फाई के माध्यम से डाटा सेवा प्रदान की जा सके गी।
(5) डाटा सेवा प्रदान करने के लिए, उप नियम (2) में निaदष्ट कं पनियां निम्नलिखित में से न्यूनतम एक (5) डाटा सेवा प्रदान करने के लिए, उप--नियम (2) में निaदष्ट कं पनियां निम्नलिखित में से न्यूनतम एक अनु^प्तिधारी के साथ वाणिज्यिक करार करना होगाअनु^प्तिधारी के साथ वाणिज्यिक करार करना होगा--
((कक)) अभिगम सेवा अथवा आईएसपी ]ेणी कअभिगम सेवा अथवा आईएसपी ]ेणी क;; औरऔर
माध्यम से संयोजकता का उपयोग किया जा रहा हो तो भागीदार अनु^प्तिधारी के ((खख)) यदि उपFह केयदि उपFह के माध्यम से संयोजकता का उपयोग किया जा रहा हो तो भागीदार अनु^प्तिधारी के सेवा क्षेत्र के भीतर खqड (क) में यथानिaदष्ट, उपFह गेटवे अर्थ स्टेशन वाली वाणिज्यिक वीएसएटी सेवा क्षेत्र के भीतर खqड (क) में यथानिaदष्ट, उपFह गेटवे अर्थ स्टेशन वाली वाणिज्यिक वीएसएटी सीयूजी सेवा अथवा एनएलडी सेवा प्रदान करने वाली कं पनी। सीयूजी सेवा अथवा एनएलडी सेवा प्रदान करने वाली कं पनी।
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]नियम (2) में निaदष्ट कं पनियां निम्नलिखित के न्यूनतम एक (6) वॉयस और डाटा सhवस प्रदान(6) वॉयस और डाटा सhवस प्रदान करने के िलए उपकरने के िलए उप--नियम (2) में निaदष्ट कं पनियां निम्नलिखित के न्यूनतम एक अनु^प्तिधारी के साथ वाणिज्यिक करार करना होगाअनु^प्तिधारी के साथ वाणिज्यिक करार करना होगा--
((कक)) अिभगम सेवाअिभगम सेवा;; औरऔर
(ख) यदि उपFह के माध्यम से संयोजकता का उपयोग किया जा रहा हो तो इसके मामले में भागीदार (ख) यदि उपFह के माध्यम से संयोजकता का उपयोग किया जा रहा हो तो इसके मामले में भागीदार
भीतर खqड़ (क) में यथाउल्लिखित उपFह गेटवे अर्थ स्टेशन वाली वाणिज्यिक अनु^प्तिधारी के सेवा क्षेत्र के अनु^प्तिधारी के सेवा क्षेत्र के भीतर खqड़ (क) में यथाउल्लिखित उपFह गेटवे अर्थ स्टेशन वाली वाणिज्यिक वीएसएटी सीयूजी सेवा अथवा एनएलडी सेवा प्रदान करने वाली कं पनी। वीएसएटी सीयूजी सेवा अथवा एनएलडी सेवा प्रदान करने वाली कं पनी।
आईएफएमसी सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन-------- (1) िनयम 5 के (1) िनयम 5 के उपउप--िनयमिनयम (1) (1) 6.6.6.6.6.6.6.6. आईएफएमसी सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन आईएफएमसी सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन आईएफएमसी सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन आईएफएमसी सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन आईएफएमसी सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन आईएफएमसी सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन आईएफएमसी सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन
पात्र अनु^प्तिधारी अथवा कं पनी आईएफएमसी सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकार प्राप्त और (2) में निaदष्ट कोई भीऔर (2) में निaदष्ट कोई भी पात्र अनु^प्तिधारी अथवा कं पनी आईएफएमसी सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकार प्राप्त करने हेतु इन नियमों के साथ संलx प्ररूप में अवर सचिव (एएस--II), दूरसंचार िवभाग, संचार भवन, 20), दूरसंचार िवभाग, संचार भवन, 20,, करने हेतु इन नियमों के साथ संलx प्ररूप में अवर सचिव (एएस अशोक रोड, नई दिल्लीअशोक रोड, नई दिल्ली--110001 को आवेदन करेगा।110001 को आवेदन करेगा।
में दिए गए उक्त आवेदन प्ररूप के ब्यौरों के अनुसार अप्रतिदेय आवेदन (2) (2) उपउप--िनयमिनयम (1) के अधीन आवेदक अनुबंध(1) के अधीन आवेदक अनुबंध में दिए गए उक्त आवेदन प्ररूप के ब्यौरों के अनुसार अप्रतिदेय आवेदन प्रoमण संसाधन फीस (प्रोसेसिग फी) का भुगतान करेगा। प्रoमण संसाधन फीस (प्रोसेसिग फी) का भुगतान करेगा।
(3) यदि आवेदन हर प्रकार से सही पाया जाता है तो दूरसंचार विभाग, आईएफएमसी सेवा प्रदान करने के लिए उपउप-- (3) यदि आवेदन हर प्रकार से सही पाया जाता है तो दूरसंचार विभाग, आईएफएमसी सेवा प्रदान करने के लिए िनयमिनयम (1) के अंतर्गत आवेदक को प्राधिका
(1) के अंतर्गत आवेदक को प्राधिकार प्रदान करेगा।र प्रदान करेगा।
(3) के अंतर्गत प्रदान किया गया प्राधिकार इसके प्रदान करने की तारीख से 7. विधिमान्यता 7. विधिमान्यता 7. विधिमान्यता 7. विधिमान्यता 7. विधिमान्यता 7. विधिमान्यता 7. विधिमान्यता 7. विधिमान्यता –––––––– िनयम 6 के िनयम 6 के उपउप--िनयमिनयम (3) के अंतर्गत प्रदान किया गया प्राधिकार इसके प्रदान करने की तारीख से दस वर्ष की अवधि तक विधिमान्य होगा। दस वर्ष की अवधि तक विधिमान्य होगा।
हित में अथवा देश की सुरक्षा के हित में अथवा इन नियमों के किन्हl 8. प्राधिकार का प्रतिसंहरण 8. प्राधिकार का प्रतिसंहरण 8. प्राधिकार का प्रतिसंहरण 8. प्राधिकार का प्रतिसंहरण 8. प्राधिकार का प्रतिसंहरण 8. प्राधिकार का प्रतिसंहरण 8. प्राधिकार का प्रतिसंहरण 8. प्राधिकार का प्रतिसंहरण –– यदि, लोकयदि, लोक--हित में अथवा देश की सुरक्षा के हित में अथवा इन नियमों के किन्हl उपाबंधों का उल्लंघन होने की स्थिति में अथवा इसके तहत देय किसी भी प्रकार के भुगतान को न करने की स्थिति में उपाबंधों का उल्लंघन होने की स्थिति में अथवा इसके तहत देय किसी भी प्रकार के भुगतान को न करने की स्थिति में यह आवश्यक हो अथवा ऐसा करना अनिवार्य हो तो दूरसंचार विभाग किसी भी समय नियम 6 के उपउप--िनयमिनयम (3) के (3) के यह आवश्यक हो अथवा ऐसा करना अनिवार्य हो तो दूरसंचार विभाग किसी भी समय नियम 6 के
अंतर्गत प्रदान किए गए प्राधिकार को प्रतिसंहरण कर सकता हैःहैः अंतर्गत प्रदान किए गए प्राधिकार को प्रतिसंहरण कर सकता
से पूर्व आईएफएमसी सेवा प्रदाता को इzीस दिन का लिखित नोटिस जारी पंरतु दूरसंचार िवभाग ऐसे पंरतु दूरसंचार िवभाग ऐसे प्रतिसंहरणप्रतिसंहरण से पूर्व आईएफएमसी सेवा प्रदाता को इzीस दिन का लिखित नोटिस जारी इसके जारी करने की तारीख से इकसठवें कै लेqडर दिवस से प्रभावी होगाः करेगा और ऐसा करेगा और ऐसा प्रतिसंहरणप्रतिसंहरण इसके जारी करने की तारीख से इकसठवें कै लेqडर दिवस से प्रभावी होगाः
परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी क्षति के परंतु यह और भी कि दूरसंचार विभाग इस प्रकार के प्रतिसंहरणप्रतिसंहरण के के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी क्षति के परंतु यह और भी कि दूरसंचार विभाग इस प्रकार के
लिए जिम्मेदार नहl होगा। लिए जिम्मेदार नहl होगा।
(1) आईएफएमसी सेवा प्रदाता स्थलीय मोबाइल नेटवक{ में अंतरावरोधन से बचने के लिए भारतीय 9. प्रतिबंध9. प्रतिबंध9. प्रतिबंध9. प्रतिबंध9. प्रतिबंध9. प्रतिबंध9. प्रतिबंध9. प्रतिबंध--(1) आईएफएमसी सेवा प्रदाता स्थलीय मोबाइल नेटवक{ में अंतरावरोधन से बचने के लिए भारतीय वायु क्षेत्र में न्यूनतम 3000 मीटर की ऊं चाई पर मोबाइल संचार सेवाओं का प्रचालन प्रदान करेगा। वायु क्षेत्र में न्यूनतम 3000 मीटर की ऊं चाई पर मोबाइल संचार सेवाओं का प्रचालन प्रदान करेगा।
(2) वायुयान(2) वायुयान में वाईमें वाई--फाई के माध्यफाई के माध्यम से इंटरनेट सेवा तभी उपलब्धम से इंटरनेट सेवा तभी उपलब्ध कराई जाएगी जब इलेक्ट्रॉ
कराई जाएगी जब इलेक्ट्रॉिनक िनक युक्तियोंयुक्तियों का का उपउपयोग सिर्फ एयरप्लेयोग सिर्फ एयरप्लेन मोड पर ही किए जाने की अनुन मोड पर ही किए जाने की अनु^ा^ा प्रदान की जाए।प्रदान की जाए।
विनियामक प्रावधान आईएफएमसी सेवाएं देने वाली ली 10.10.10.10.10.10.10.10. िविनयामक िविनयामक िविनयामक िविनयामक िविनयामक िविनयामक िविनयामक िविनयामक उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध-------- (1)(1) इन नियमों के इन नियमों के अधीनअधीन विनियामक प्रावधान आईएफएमसी सेवाएं देने वा भारतीय भारतीय रजिस्टरीरजिस्टरीकृ त विमानों अथवा जहाजों और विदेशी कृ त विमानों अथवा जहाजों और विदेशी रजिस्टरीरजिस्टरीकृ त कृ त वायुयानवायुयान अथवा जहाजों दोनों के लिए अथवा जहाजों दोनों के लिए समान होंगे।समान होंगे।
(2)(2) ये नियम बिजनेस जेटोंये नियम बिजनेस जेटों,, कार्यकारी कार्यकारी वायुयानवायुयान तथा नौकाओं के लिए भी लागू होंगे।तथा नौकाओं के लिए भी लागू होंगे।
(3)(3) आईएफएमसी सुविधा प्रदान करने हेतु भारत में आईएफएमसी सुविधा प्रदान करने हेतु भारत में रजिस्टरीरजिस्टरीकृ त कृ त वायुयान वायुयान में में आशोधन,आशोधन, वायुयानवायुयान िनयिनयमम,, 1937 के 1937 के अनुसार नागर विमानन महानिदेशालय के अनुमोदन से किया जाएगा। अनुसार नागर विमानन महानिदेशालय के अनुमोदन से किया जाएगा।
(4)(4) हस्तहस्तक्षेप से बचने के लिए आईएफएमसी और क्षेप से बचने के लिए आईएफएमसी और वायुयानवायुयान एवं एवं पोतोंपोतों में वायुयानमें वायुयान--संचालन प्रणाली के लिए एक संचालन प्रणाली के लिए एक पृथक अवसंरचना होगी।पृथक अवसंरचना होगी।
विशेष नियंत्रण में होगा ताकि किसी प्रतिकू ल (5)(5) आईएफएमसी आईएफएमसी वायुयानवायुयान या या पोतपोत के पायलट अथवा कै प्टके पायलट अथवा कै प्टन के न के विशेष नियंत्रण में होगा ताकि किसी प्रतिकू ल ति के दौरान वे संयोजकता को बंद करने में सक्षम हों। स्थिस्थिति के दौरान वे संयोजकता को बंद करने में सक्षम हों।
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(i)] 511.11.11.11.11.11.11.11. उप2हउप2हउप2हउप2हउप2हउप2हउप2हउप2ह गेटवे अर्थ स्टेगेटवे अर्थ स्टेगेटवे अर्थ स्टेगेटवे अर्थ स्टेगेटवे अर्थ स्टेगेटवे अर्थ स्टेगेटवे अर्थ स्टेगेटवे अर्थ स्टेशन की अवस्थिशन की अवस्थिशन की अवस्थिशन की अवस्थिशन की अवस्थिशन की अवस्थिशन की अवस्थिशन की अवस्थिितितितितितितितित-------- आईएफएमसी सेवाएं प्रदान करने के लिए आईएफएमसी सेवाएं प्रदान करने के लिए उपFहउपFह प्रणाली का उपयोग करने प्रणाली का उपयोग करने पर टेलीFाफ संदेश भारत में स्थिपर टेलीFाफ संदेश भारत में स्थित त उपFहउपFह गेटवे अगेटवे अर्थ स्टेर्थ स्टेशन के माध्यशन के माध्यम से दिया जाएगा जैसा कि नियम 5 में म से दिया जाएगा जैसा कि नियम 5 में यथािवयथािवनिaदष्टनिaदष्ट है है
र एनएलडी अथवा अिभगम सेवा या आईएसपी तथा ऐसे तथा ऐसे उपFहउपFह गेटवे अर्थ स्टेगेटवे अर्थ स्टेशन आगे की सेवा प्रदायगी हेतु परस्पशन आगे की सेवा प्रदायगी हेतु परस्पर एनएलडी अथवा अिभगम सेवा या आईएसपी अनु^प्तिधारी नेटवर्क से संबZ होगी।अनु^प्तिधारी नेटवर्क से संबZ होगी।
12.12.12.12.12.12.12.12. उप2हउप2हउप2हउप2हउप2हउप2हउप2हउप2ह प्रणालीप्रणालीप्रणालीप्रणालीप्रणालीप्रणालीप्रणालीप्रणाली-------- (1) आईएफएमसी सेवा प्र(1) आईएफएमसी सेवा प्रदाता को भारतीय दाता को भारतीय उपFहउपFह प्रणाली अथवा विदेशी प्रणाली अथवा विदेशी उपFहउपFह प्रणाली क्षमता प्रणाली क्षमता दोनों में से एक का दोनों में से एक का उपयोगउपयोग करने की अनुकरने की अनु^ा ^ा प्रदान की जाएगी जो अंतरिक्ष विभाग द्वारा
प्रदान की जाएगी जो अंतरिक्ष विभाग द्वारा सम्यक रूप से सम्यक रूप से प्राधिकृ त हो।प्राधिकृ त हो।
(2)(2) आईएफएमसी सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रयुक्तआईएफएमसी सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रयुक्त उपFहउपFह प्रणाली में स्पेप्रणाली में स्पेक्ट्रक्ट्रम न्यूम न्यूटूल दृष्टिटूल दृष्टिकोण को अंकोण को अंगीकृ त किया गीकृ त किया जाएगा।जाएगा।
(3)(3) आईएफएमसी सेवा प्रदाता अथवा उसके भागीआईएफएमसी सेवा प्रदाता अथवा उसके भागीदारीदारी अनु^प्तिधारीअनु^प्तिधारी को दूरसंचार विभाग के डब्ल्यूको दूरसंचार विभाग के डब्ल्यूपीसी विग द्वारा निhमत पीसी विग द्वारा निhमत आवृितआवृित आवंटनआवंटन के साथ रेडियो स्पेके साथ रेडियो स्पेक्ट्रक्ट्रम का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्तम का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा। होगा।
(4)(4) आईएफएमसी सेवा प्रदाआईएफएमसी सेवा प्रदाता अथवा भागीता अथवा भागीधारकधारक अनु^प्तिधारीअनु^प्तिधारी को जहां कही को जहां कही अपेक्षितअपेक्षित हो उपFह गेटवे अर्थ स्टेहो उपFह गेटवे अर्थ स्टेशनों के लिए शनों के लिए एसएसीएफए एसएसीएफए अनुमितअनुमित तथा वायरलेस ऑपरेfटग अनु^प्ति तथा वायरलेस ऑपरेfटग अनु^प्ति अिभअिभप्राप्तप्राप्त होगा। होगा।
(5)(5) दूरसंचार विभाग को जहाज पर रेडियो स्टे
दूरसंचार विभाग को जहाज पर रेडियो स्टेशनों अथवा शनों अथवा उपFहउपFह गेटवे अर्थ स्टेगेटवे अर्थ स्टेशनों का निरीक्षण और शनों का निरीक्षण और िनगरािनगरानीनी करने का करने का अधिकार प्राप्तअधिकार प्राप्त होगा ताकि तकनीकी पैरामीटरों के अनुपालन को सुनिश्चि
होगा ताकि तकनीकी पैरामीटरों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके ।त किया जा सके ।
(6)(6) दूरसंचार अनु^प्तिधारीदूरसंचार अनु^प्तिधारी को आईएफएमसी सेवाएं प्रदान करने हेतु उनको पहले से ही दिए गए
को आईएफएमसी सेवाएं प्रदान करने हेतु उनको पहले से ही दिए गए उपFहउपFह बैंडविबैंडवि}थ}थ का का उपउपयोग करने की अनुयोग करने की अनु^ा^ा प्रदान की जाएगी।प्रदान की जाएगी।
प्राधिकारी को आईएफएमसी नेटवर्क के माध्यम से दिए जाने वाले म से दिए जाने वाले 13.13.13.13.13.13.13.13. िनगरानीिनगरानीिनगरानीिनगरानीिनगरानीिनगरानीिनगरानीिनगरानी अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा अवरोधनअवरोधनअवरोधनअवरोधनअवरोधनअवरोधनअवरोधनअवरोधन-------- (1) (1) नामोद्दिष्टनामोद्दिष्ट प्राधिकारी को आईएफएमसी नेटवर्क के माध्य
टेलीFाफ संदेश को टेलीFाफ संदेश को िनगरानीिनगरानी करने अथवा अवरोधन का अधिकार प्राप्तकरने अथवा अवरोधन का अधिकार प्राप्त होगा। होगा।
(2)(2) टेलीFाफ संदेश के टेलीFाफ संदेश के विधिपूर्णविधिपूर्ण अवरोधन अथवा अवरोधन अथवा िनगरानीिनगरानी हेतु आवश्यहेतु आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉpटवेयर का प्रबंध आईएफक हार्डवेयर एवं सॉpटवेयर का प्रबंध आईएफएमसी एमसी सेवा प्रदाता द्वारा स्वंसेवा प्रदाता द्वारा स्वंय या अपने सहभागी अनु^प्तिधाय या अपने सहभागी अनु^प्तिधारीरी द्वारा कें (cid:16)ीय सरकार अथवा राज्यद्वारा कें (cid:16)ीय सरकार अथवा राज्य सरकार के सरकार के नामोद्दिष्टनामोद्दिष्ट प्राधिकारियों प्राधिकारियों के परिसर में किया जाएगा।के परिसर में किया जाएगा।
(3) (3) एक के न्(cid:16)ीएक के न्(cid:16)ीयकृ त यकृ त िनगरानीिनगरानी प्रणाली में संयोजकता स्थाप्रणाली में संयोजकता स्थापित करने के लिए आईएफएमसी सेवा प्रदाता स्वं
पित करने के लिए आईएफएमसी सेवा प्रदाता स्वंयय के लागत पर के लागत पर स्वस्वयं अथवा अपने सहभागी अनु^प्तिधारीयं अथवा अपने सहभागी अनु^प्तिधारी के द्वारा एक निर्धारित बिदु तक उपयुक्तके द्वारा एक निर्धारित बिदु तक उपयुक्त रूप से विस्ता रूप से विस्तारित हार्डवेयर और बैंडविरित हार्डवेयर और बैंडवि}थ}थ करेगा जैसा कि दूरसंचार विभाग द्वारा अपेक्षित है। अथवा डार्क फाईबर की ~यअथवा डार्क फाईबर की ~यवस्थावस्था करेगा जैसा कि दूरसंचार विभाग द्वारा अपेक्षित है।
(4)(4) आईएफएमसी सेवा प्रदाता टेलीFाफ संदेश स्पआईएफएमसी सेवा प्रदाता टेलीFाफ संदेश स्पष्टष्ट रूपरूप में में ((एन क्लिअर फोर्मएन क्लिअर फोर्म)) के के िनगरानीिनगरानी की ~यकी ~यवस्था स्ववस्था स्वयं अथवा अपने यं अथवा अपने सहभागी सहभागी अनु^प्तिधारीअनु^प्तिधारी के माध्यके माध्यम से करेंगे।म से करेंगे।
(5)(5) इन नियमों के अंतर्गत अनुमत किसी सेवा की शु आत आईएफएमसी सेवा प्रदाता द्वारा इससे संबंधित सूचना दूरसंचार इन नियमों के अंतर्गत अनुमत किसी सेवा की शु(cid:127)(cid:127)आत आईएफएमसी सेवा प्रदाता द्वारा इससे संबंधित सूचना दूरसंचार विभाग को दिए जाने के बाद ही की जाएगीःजाएगीः विभाग को दिए जाने के बाद ही की
सुविधाओं को आईएफएमसी सेवा प्रदाता द्वारा परंतुपरंतु उपउप--िनयम (2)िनयम (2),, (3) तथा (4) में(3) तथा (4) में यथािवयथािवनिaदष्टनिaदष्ट िनगरानीिनगरानी सुविधाओं को आईएफएमसी सेवा प्रदाता द्वारा दूरसंचार विभाग के समक्ष सूचना देने के नब्बे दिन न के अंदर प्रमाणित किया जाना चाहिए।के अंदर प्रमाणित किया जाना चाहिए। दूरसंचार विभाग के समक्ष सूचना देने के नब्बे दि
(1) आईएफएमसी सेवा प्रदाता वाhषक आधार पर देय एक (cid:127)(cid:127)पए केपए के वाhषक वाhषक फीस फीस का भुगतान भारतकोष के का भुगतान भारतकोष के 14.14.14.14.14.14.14.14. फीसफीसफीसफीसफीसफीसफीसफीस--(1) आईएफएमसी सेवा प्रदाता वाhषक आधार पर देय एक
माध्यमाध्यम से दूरसंचार विभाग को करेंगे।म से दूरसंचार विभाग को करेंगे।
(2)(2) उपउप--िनयमिनयम (1) में (1) में यथािवयथािवनिaदष्टनिaदष्ट फीस,फीस, संबंिधत संबंिधत अनु^प्तियोंअनु^प्तियों के अंतर्गत के अंतर्गत उपFहउपFह बैंडविबैंडवि}थ}थ प्रभारों प्रभारों,, अनु^प्ति अनु^प्ति फीसफीस,, स्पेस्पेक्ट्रक्ट्रम म प्रभारों तथा ऐसे अन्यप्रभारों तथा ऐसे अन्य प्रभारों के अतिरिक्त प्रभारों के अतिरिक्त है जो दूरसं है जो दूरसंचार अनु^प्तिधारिचार अनु^प्तिधारियोंयों द्वारा दिया जाना है।द्वारा दिया जाना है।
(3)(3) अनु^प्ति अनु^प्ति फीसफीस तथा स्पेतथा स्पेक्ट्रक्ट्रम उपयोग प्रभारों म उपयोग प्रभारों के प्रयोजन के लिएके प्रयोजन के लिए सहभागी अनु^प्तिधारीसहभागी अनु^प्तिधारी द्वारा आईएफएमसी सेवा द्वारा आईएफएमसी सेवा प्रदाताओं अथवा आईएफएमसी सेवाएं प्रदान करने वाले अनु^प्तिधारी से अhजत राजस्वसे अhजत राजस्व को अनु^प्तिधारी को अनु^प्तिधारी केके सकल राजस्वसकल राजस्व में में प्रदाताओं अथवा आईएफएमसी सेवाएं प्रदान करने वाले अनु^प्तिधारी
शामिल किया जाएगा।शामिल किया जाएगा।
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध
((नियम 6 देखें)नियम 6 देखें)
भारत सरकारभारत सरकारभारत सरकारभारत सरकारभारत सरकारभारत सरकारभारत सरकारभारत सरकार
संचार मंत्रालयसंचार मंत्रालयसंचार मंत्रालयसंचार मंत्रालयसंचार मंत्रालयसंचार मंत्रालयसंचार मंत्रालयसंचार मंत्रालय
दूरसंचार िवभागदूरसंचार िवभागदूरसंचार िवभागदूरसंचार िवभागदूरसंचार िवभागदूरसंचार िवभागदूरसंचार िवभागदूरसंचार िवभाग
(अभिगम सेवा प्रकोष्ठ(अभिगम सेवा प्रकोष्ठ(अभिगम सेवा प्रकोष्ठ(अभिगम सेवा प्रकोष्ठ(अभिगम सेवा प्रकोष्ठ(अभिगम सेवा प्रकोष्ठ(अभिगम सेवा प्रकोष्ठ(अभिगम सेवा प्रकोष्ठ))))))))
संचार भवनसंचार भवनसंचार भवनसंचार भवनसंचार भवनसंचार भवनसंचार भवनसंचार भवन,,,,,,,, 20 अशोक रोड20 अशोक रोड20 अशोक रोड20 अशोक रोड20 अशोक रोड20 अशोक रोड20 अशोक रोड20 अशोक रोड,,,,,,,, नई दिल्लीनई दिल्लीनई दिल्लीनई दिल्लीनई दिल्लीनई दिल्लीनई दिल्लीनई दिल्ली--------110001110001110001110001110001110001110001110001
उड़ान उड़ान औरऔर समु(cid:16)ीसमु(cid:16)ीयय संयोजकतासंयोजकता (आईएफएमसी) सेवा प्रदान करने
(आईएफएमसी) सेवा प्रदान करने हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए आहेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए आवेदन प्रवेदन प्ररूपरूप 1. 1. आवेदक का नाम:आवेदक का नाम:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. 2. टेलीफोन सं./फै क्सटेलीफोन सं./फै क्स सं./ई सं./ई--मेल मेल
सिहत पूरा डाक पता:सिहत पूरा डाक पता:
((ii)) कॉरपोरेट कार्यालय:कॉरपोरेट कार्यालय:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
((iiii)) रजिस्टरीरजिस्टरीकृ त कार्याकृ त कार्यालय:लय:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33.. पत्राचार के लिए टेलीफोन सं./फै क्सपत्राचार के लिए टेलीफोन सं./फै क्स सं./ सं./
ईमेल सिहत पता: ईमेल सिहत पता:
44.. प्राधिकृ त संपर्क ~यप्राधिकृ त संपर्क ~यक्ति क्ति का नाम का नाम,, उनका उनका
पदनामपदनाम,, पता तथा टेलीफोन सं./फै क्सपता तथा टेलीफोन सं./फै क्स
सं./ईसं./ई--मेल: मेल:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55.. आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले 50आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले 50,,000 000 (cid:127)(cid:127). (पचास हजार (cid:127)पए मात्र) की
. (पचास हजार (cid:127)पए मात्र) की अप्रतिदेयअप्रतिदेय आवेदन प्रोसेंसिग आवेदन प्रोसेंसिग फीसफीस के के भुगतान का ब्यौभुगतान का ब्यौरा । (डीडी/पीओ को एक अलग रा । (डीडी/पीओ को एक अलग िलफाफेिलफाफे में संलग्नमें संलग्न करें): करें):--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (आवेदक पर कार्रवाई करने का
(आवेदक पर कार्रवाई करने का फीसफीस का भुगतान वेतन एवं लेखा का भुगतान वेतन एवं लेखा अधिकारी (मुख्याअधिकारी (मुख्यालय)लय),, दूरसंचार विभाग के नाम से अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किए गए तथा नई दिल्ली दूरसंचार विभाग के नाम से अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किए गए तथा नई दिल्ली में देय डिमांड में देय डिमांड [ाpट/पे आर्डर के माध्य[ाpट/पे आर्डर के माध्यम से अथवा भारतकोष ईम से अथवा भारतकोष ई--भुगतान के माध्यभुगतान के माध्यम से किया जाना है । म से किया जाना है ।
66.. ((ii) ) किस सेवा को प्रदान करना प्रस्ता
किस सेवा को प्रदान करना प्रस्तािवत हैिवत है?? डाटा/वॉयस/दोनोंडाटा/वॉयस/दोनों ((iiii)) आवेदक अथवा उसके सहयोगी अनु^प्तिधारीआवेदक अथवा उसके सहयोगी अनु^प्तिधारी/अनु^प्तिधा/अनु^प्तिधारिरियोंयों द्वारा एकीकृ त अनु^प्ति के तहत प्राप्तद्वारा एकीकृ त अनु^प्ति के तहत प्राप्त किए गए किए गए प्राधिकार (एएस/आईएसपीप्राधिकार (एएस/आईएसपी--ए)ए) अथवा अथवा अनु^प्ति/अनु^प्ति/अनु^प्तियोंअनु^प्तियों (सीएमटीएस/यूएएसएल/आईएसपी
(सीएमटीएस/यूएएसएल/आईएसपी--ए) का ब्यौए) का ब्यौरा:रा:
| o.सं. | अनु^प्ति का नाम | अनु^प्ति/सेवा प्राधिकार अनु^प्ति/सेवा प्राधिकार का नाम | स स ेवा क्षेत्र | अनु^प्ति/ प्राधिकार की स स ं. और तातारीखरीख ं. और |
((iiiiii)) आवेदक अथवा उसके सहयोगी अनु^प्तिधारक/अनु^प्तिधारकों द्वारा एकीकृ त अनु^प्ति के तहत प्राप्त आवेदक अथवा उसके सहयोगी अनु^प्तिधारक/अनु^प्तिधारकों द्वारा एकीकृ त अनु^प्ति के तहत प्राप्त किए गए किए गए प्राधिकार/प्राधिकारों (एनएलडी/वीप्राधिकार/प्राधिकारों (एनएलडी/वी--एसएटी) अथवा अनु^प्ति/एसएटी) अथवा अनु^प्ति/अनु^प्तियोंअनु^प्तियों (एनएलडी/वी(एनएलडी/वी--एसएटी) का ब्यौएसएटी) का ब्यौरा:रा:
| o.सं. | अनु^प्ति का नामम अनु^प्ति का ना | प्राधिकार का अनु^प्ति/सेवा नाम | अनु^प्ति/ प्राधिकार अनु^प्ति/ प्राधिकार की सं. और तारीख की सं. और तारीख | ग की जाने वाली उपउपयोयोग की जाने वाली उपFह प्रणाली उपFह प्रणाली |
((iivv)) आवेदक द्वारा ऐसे किसीआवेदक द्वारा ऐसे किसी करारकरार पर हस्तापर हस्ताक्षर करने की स्थिति में ऊपर क्षर करने की स्थिति में ऊपर ((iiii)) औरऔर ((iiiiii)) में में उल्लिखितउल्लिखित भारतीय भारतीय दूरसंचार अनु^प्तिधारीदूरसंचार अनु^प्तिधारी/अनु^/अनु^प्तिधारकों के साथ किए गए वाणिज्यिक
प्तिधारकों के साथ किए गए वाणिज्यिक करारकरार//करारोंकरारों की अधिप्रमाणित प्रति । की अधिप्रमाणित प्रति ।
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(कं पनी द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृ त निदेशक द्वारा अधिप्रमाणित) (कं पनी द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृ त निदेशक द्वारा अधिप्रमाणित)
((vv)) सैटेलाइट गेटवे अर्थ स्टेसैटेलाइट गेटवे अर्थ स्टेशन की अवस्थिति:शन की अवस्थिति:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. ^ापन सहित 7. ^ापन सहित रजिस्टरीरजिस्टरीकरण का प्रमाणकरण का प्रमाण--पत्र तथा संस्थापत्र तथा संस्था के अंतhनयम की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न की जानी है । (कं पनी के अंतhनयम की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न की जानी है । (कं पनी अिधिनयमअिधिनयम,, 22001133 अथवा किसी पूर्व कं पनी विधि के तहत गठित की गई कं पनी के मामले में कं पनी रजिस्ट्रा अथवा किसी पूर्व कं पनी विधि के तहत गठित की गई कं पनी के मामले में कं पनी रजिस्ट्रार सेर से,, अथवा अथवा विदेशी एयरलाईन/पोत परिवहन कं पनी के मामले में उस देश के संबंधित प्राधिकरण से जहां उक्त कं पनी कं पनी रजिस्टीकृ तरजिस्टीकृ त की गई की गई विदेशी एयरलाईन/पोत परिवहन कं पनी के मामले में उस देश के संबंधित प्राधिकरण से जहां उक्त
हो)हो)----------------------------------------------------------------------------------
(कं पनी सिचव/(कं पनी सिचव/कानूनीकानूनी लेखापरीक्षक द्वारा अधिप्रमाणित तथा कं पनी द्वारा
लेखापरीक्षक द्वारा अधिप्रमाणित तथा कं पनी द्वारा सम्यकसम्यक रूप से प्राधिकृ त निदेरूप से प्राधिकृ त निदेशक द्वारा शक द्वारा प्रति हस्ताप्रति हस्ताक्षरित किया जाना हैक्षरित किया जाना है।।
8 (8 (ii) कं पनी के प्रवर्तकों/) कं पनी के प्रवर्तकों/भागीदारोंभागीदारों/शेयरधारकों का ब्यौ/शेयरधारकों का ब्यौरा:रा:
o.सं. o.सं. प्रवर्तक/प्रवर्तक/भागीदारभागीदार// भारतीय/भारतीय/ िवदेशीिवदेशी इक्विइक्विटीटी प्रतिशतप्रतिशत िनवलिनवल संपत्तिसंपत्ति शेयरधारक का नामशेयरधारक का नाम
.......... .......................................... .............................................. .............................................. ........................................
.......... .......................................... .............................................. .............................................. ........................................
.......... .......................................... .............................................. .............................................. ........................................
.......... .......................................... .............................................. .............................................. ........................................
(100(100%% इक्विइक्विटी का पूर्ण ब्यौटी का पूर्ण ब्यौरा जरूर दें कु ल इक्विरा जरूर दें कु ल इक्विटी में से विभिन्नटी में से विभिन्न शेयरधारकों के बीच साझा किए गए 5
शेयरधारकों के बीच साझा किए गए 5%% तक की तक की इक्विइक्विटी हॉल्डिटी हॉल्डिग को साथ मिलाया जा सकता है लेकिन भारतीय तथा विदेशी इक्वि
ग को साथ मिलाया जा सकता है लेकिन भारतीय तथा विदेशी इक्विटी का ब्यौटी का ब्यौरा अलग से दें)रा अलग से दें) (कं पनी द्वारा (कं पनी द्वारा सम्यकसम्यक रूप से प्राधिकृ त निदेशक द्वारा प्ररूप से प्राधिकृ त निदेशक द्वारा प्रतिहस्तातिहस्ताक्षरित कं पनी सचिव/क्षरित कं पनी सचिव/कानूनीकानूनी परीक्षक से प्राप्तपरीक्षक से प्राप्त प्रमाण प्रमाण--पत्र संलग्नपत्र संलग्न करें।)करें।)
((iiii) इक्वि) इक्विटी का ब्यौटी का ब्यौरा:रा:
भारतीय......................भारतीय......................
िवदेशी ........................ िवदेशी ........................
कु ल ..........................कु ल ..........................
(कं पनी द्वारा (कं पनी द्वारा सम्यकसम्यक रूप से प्राधिकृ त निदेशक द्वारा प्ररूप से प्राधिकृ त निदेशक द्वारा प्रतिहस्तातिहस्ताक्षरित कं पनी सचिव/क्षरित कं पनी सचिव/कानूनीकानूनी लेखालेखापरीपरीक्षक से प्राप्तक्षक से प्राप्त प्रमाण प्रमाण--पत्र पत्र संलग्नसंलग्न करें।) करें।)
((iiiiii) कं पनी अिधिनयम) कं पनी अिधिनयम,, 22001133 अथवा किसी पूर्व कं पनी विधि के तहत गठित की गई कं पनी के मामले में
अथवा किसी पूर्व कं पनी विधि के तहत गठित की गई कं पनी के मामले में,, स्वस्वचालित मार्ग के चालित मार्ग के तहत 49तहत 49%% तथा 49तथा 49%% से आगे से आगे एफआईपीपी मार्ग के माध्यएफआईपीपी मार्ग के माध्यम से 100म से 100%% तक प्रतक प्रत्यत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुक्ष विदेशी निवेश की अनु^ा^ा दी गई है। प्रत्यदी गई है। प्रत्यक्ष क्ष िवदेशी िनवेश 49िवदेशी िनवेश 49%% से अधिक होने के मामले में एफआईपीबी/एफआईपीपी अनुमोदन की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न से अधिक होने के मामले में एफआईपीबी/एफआईपीपी अनुमोदन की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करना करना अपेक्षित है।अपेक्षित है।……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(कं पनी सिचव/(कं पनी सिचव/कानूनीकानूनी लेखा परीक्षक द्वारा अधिप्रलेखा परीक्षक द्वारा अधिप्रमाणित तथा कं पनी द्वारा माणित तथा कं पनी द्वारा सम्यक सम्यक रूप से प्राधिकृ तरूप से प्राधिकृ त निदेशक द्वारा निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताप्रतिहस्ताक्षरित किया जाना है।)क्षरित किया जाना है।)8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 9. भारतीय वायुक्षेत्र में प्रवेश करने के लिए नामोद्दिष्टनामोद्दिष्ट भारतीय भारतीय प्राधिकारियोंप्राधिकारियों से प्राप्तसे प्राप्त अनु अनु^ा^ा कीकी अधिप्रमाणित प्रति संलग्नअधिप्रमाणित प्रति संलग्न 9. भारतीय वायुक्षेत्र में प्रवेश करने के लिए
करेंकरें--...............................
............................................................ ...................................... ...................................................................
रूप से प्राधिकृ त निदेशक द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना है) (कं पनी द्वारा (कं पनी द्वारा सम्यकसम्यक रूप से प्राधिकृ त निदेशक द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना है)
1010. निदेशक मंडल के संकल्प. निदेशक मंडल के संकल्प द्वारा द्वारा इस आशय का इस आशय का मुख्तामुख्तारनामा रनामा कीकी आवेदन में हस्ताआवेदन में हस्ताक्षर करने वाले ~यक्षर करने वाले ~यक्तिक्ति प्राधिकृ त प्राधिकृ त हस्ताहस्ताक्षरकर्ताक्षरकर्ता हैहै।।.......................................................... .................................. ............................................................................................
1111.. प्रमाणप्रमाणप्रमाणप्रमाणप्रमाणप्रमाणप्रमाणप्रमाण--------पत्र/पत्र/पत्र/पत्र/पत्र/पत्र/पत्र/पत्र/वचनबAवचनबAवचनबAवचनबAवचनबAवचनबAवचनबAवचनबA::::::::
(क)(क) मैंमैं,, प्रमाणित करताप्रमाणित करता/करती/करती (cid:136)ँ कि मैंने (cid:136)ँ कि मैंने ''''उड़ान तथा समु(cid:16)ीउड़ान तथा समु(cid:16)ीयय संयोजकता िनयमसंयोजकता िनयम,, 20182018'''' को ध्याको ध्यान पूर्वक पढ़ न पूर्वक पढ़ लिया है। मैं लिया है। मैं उ(cid:138)ोषणा करताउ(cid:138)ोषणा करता/करती/करती (cid:136)ँ कि मैं इसमें (cid:136)ँ कि मैं इसमें उल्लिखितउल्लिखित िनबंधन िनबंधन औरऔर शत{ का पूर्ण अनुपालन शत{ का पूर्ण अनुपालन करूँ गाकरूँ गा/करूं गी/करूं गी।।
(cid:136)ँ कि यदि इस आवेदन को किसी भी रूप में अधूरा पाया जाता है और/अथवा यदि इसे (ख)(ख) मैं समझतामैं समझता/समझती/समझती (cid:136)ँ कि यदि इस आवेदन को किसी भी रूप में अधूरा पाया जाता है और/अथवा यदि इसे ससशर्तशर्त अनुपालन के साथ अथवा आवेदन पर कार्रवाई करने के
अनुपालन के साथ अथवा आवेदन पर कार्रवाई करने के फीसफीस के िबना पायाके िबना पाया जाता है तो यह तुरंत जाता है तो यह तुरंत अस्वीकृ तअस्वीकृ त हो जाएगा।हो जाएगा।
(ग)(ग) मैं समझतामैं समझता/समझती/समझती (cid:136)ँ कि आवेदन स्वी(cid:136)ँ कि आवेदन स्वीकृ त होने की स्थिति में आवेदन अथवा प्राधिकाकृ त होने की स्थिति में आवेदन अथवा प्राधिकारर से संबंिधत सभी मामले से संबंिधत सभी मामले
यालयों अथवा अधिकरण/अधिकरणों के अधीन होंगे। के वल दिल्लीके वल दिल्ली अथवा नई दिल्ली अथवा नई दिल्ली में स्थित न्या में स्थित न्यायालयों अथवा अधिकरण/अधिकरणों के अधीन होंगे।
(घ)(घ) मैं समझतामैं समझता/समझती/समझती (cid:136)ँ कि(cid:136)ँ कि यदि किसी भी समय दिया गया यदि किसी भी समय दिया गया प्रzथन प्रzथन अथवा प्रदान की गई सूचना गलत पाई अथवा प्रदान की गई सूचना गलत पाई जाती है तोजाती है तो ऐसे आवेदन के आधार पर प्रदान किया गया प्राधिकार और उक्तऐसे आवेदन के आधार पर प्रदान किया गया प्राधिकार और उक्त आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
(ड.) (ड.) मैं समझतामैं समझता/समझती/समझती (cid:136)ँ कि चाहे कोई भी कारण हो आवेदन पर कार्रवाई करने का
(cid:136)ँ कि चाहे कोई भी कारण हो आवेदन पर कार्रवाई करने का फीसफीस अप्रतिदेय है।अप्रतिदेय है।
पर प्रदान की गई सूचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने (च(च)) मैं समझतामैं समझता/समझती/समझती (cid:136)ँ कि बाद की तारीख में (cid:136)ँ कि बाद की तारीख में ऊऊपर प्रदान की गई सूचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की स्थिति में उक्तकी स्थिति में उक्त परिवर्तन को परिवर्तन को,, परिवर्तन किए जाने की तिथि के 15 दिपरिवर्तन किए जाने की तिथि के 15 दिनन के भीतर दूरसंचार िवभाग को के भीतर दूरसंचार िवभाग को सूचित किया जाएगा।सूचित किया जाएगा।
(छ)(छ) मैं सममैं समझझताता/समझती/समझती (cid:136)ँ कि बाद की तारीख में(cid:136)ँ कि बाद की तारीख में यदि लागू वाhषक यदि लागू वाhषक फीसफीस में परिवर्तन करने अथवा प्राधिकामें परिवर्तन करने अथवा प्राधिकारर की की मौजूदा प्रoिया में परिवर्तन करने का निर्णय लिया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के मौजूदा प्रoिया में परिवर्तन करने का निर्णय लिया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अनुसार िविवनिaदष्टनिaदष्ट अवधि के बाद इसकी शेष वैधता के बावजूद यह प्राधिका
अवधि के बाद इसकी शेष वैधता के बावजूद यह प्राधिकारर रद्द हो जाएगा तथा मुझे उसरद्द हो जाएगा तथा मुझे उस समय की नई प्रoिया के अनुसार तथा इस नई प्रoिया के लिए निर्धारित किए गए निबंधन एवं शत{ के अनुसार समय की नई प्रoिया के अनुसार तथा इस नई प्रoिया के लिए निर्धारित किए गए निबंधन एवं शत{ के अनुसार आवेदन करना होगा तथा मैं आवेदन करना होगा तथा मैं पुनरीक्षित फीसपुनरीक्षित फीस का भुगतान करूँ गा।का भुगतान करूँ गा।
टिप्पणटिप्पणटिप्पणटिप्पणटिप्पणटिप्पणटिप्पणटिप्पण :::::::: (क) उक्त(क) उक्त आवेदन को प्रस्तु आवेदन को प्रस्तुत करने के संबंधित प्राधिकारी अवर सचिव (एएस
त करने के संबंधित प्राधिकारी अवर सचिव (एएस--II) हैं।) हैं।
(ख)(ख) सभी सभी अनुलग्नअनुलग्नक अंFेजी में क अंFेजी में अवश्य अवश्य होने चािहहोने चािहएंएं।।
तारीखतारीख प्राधिकृ त हस्ताप्राधिकृ त हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर और नामक्षर और नाम
स्थानस्थान
(कं पनी की मुहर)(कं पनी की मुहर)
[[फाफा.. सं. 20सं. 20--505044/2016/2016--एएसएएस--II]]
एस.एस. बी.बी. सिहसिह,, उप महािनदेशक (एएस)उप महािनदेशक (एएस)भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(i)] 9
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)
NOTIFICATION
New Delhi, the 14th December, 2018
G.S.R. 1211(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 read with section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government, hereby makes the following rules for grant and regulation of authorisation for in Flight and Maritime Connectivity, namely:—
1. Short title and commencement.–(1) These rules may be called the Flight and Maritime Connectivity Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.–(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
(a) "Act" means the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);
(b) "Access Service (AS)" means telecommunication service provided to subscribers by means of a telegraph for the conveyance of voice or non-voice messages through wired or wireless telegraphy on the network of the Access Service Provider;
(c) "designated authority" means the officer specially authorised by the Central Government or a State Government under section (5) of the Act;
(d) "DoT" means Department of Telecommunications, Government of India;
(e) "DoS" means Department of Space, Government of India;
(f) "In Flight and Maritime Connectivity (IFMC) or IFMC service" means the establishment, maintenance and working of telegraph to provide wireless voice or data or both type of telegraph messages in aircraft and on ships;
(g) "In Flight and Maritime Connectivity service provider or IFMC service provider" means a company authorised by the DoT to provide In Flight and Maritime Connectivity (IFMC);
(h) "internet" means a globally interconnected network system that is logically linked together by globally unique addresses using standardised communication protocols and provides a variety of information and supports communication facilities;
(i) "Internet Service Provider (ISP) category A" means Internet Service Provider licensed by DoT to provide internet service throughout India;
(j) "Long Distance Charging Area (LDCA)" means one of the several areas, into which the country is divided and declared as such for the purpose of charging for trunk calls;
(k) "license" means a license granted or having effect as if granted under section 4 of the Act and Indian Wireless Act 1933 as the case may be;
(l) "licensee" means a registered Indian company that has been awarded license to provide service authorised under the License, within the geographical boundaries of the specified service area under the Act;
(m) "SACFA" means Standing Advisory Committee for Frequency Allocation;
(n) "satellite gateway earth station" or "land earth station" means an earth station in the fixed satellite service or, in some cases, in the mobile-satellite service, located at a specified fixed point or within a specified area on land to provide a feeder link for the mobile satellite service;
(o) "service" means collection, carriage, transmission and delivery of messages over licensee's network;
(p) "service area" means the geographical area as specified under the license granted for service authorisation;
(q) "Short Distance Charging Area (SDCA)" means one of the several areas into which a Long Distance Charging Area (LDCA) is divided and declared as such for the purpose of charging for trunk calls and within which the local call charges and local numbering scheme is applicable;
10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](r) "National Long Distance (NLD) service" refers to the provision of telegraph service over the national long distance network of the licensee between SDCAs of two licensed service areas;
(s) "TEC" means Telecom Engineering Centre, Department of Telecommunications, Government of India;
(t) "VSAT CUG" means Very Small Aperture Terminal Closed User Group;
(u) "Wi-Fi" means a facility that allows computers, smartphones, or other devices to connect to the Internet or communicate with one another wirelessly within a particular area;
(v) "WPC" means Wireless Planning and Co-ordination Wing of the Department of Telecommunications, Government of India.
(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.
3. Applicability.– The IFMC service provider, shall establish, maintain and work telegraph to provide wireless voice or data or both type of telegraph messages on ships within Indian territorial waters and on aircraft within or above India or Indian territorial waters.
4. IFMC standards.–(1) The Aircraft Earth Station or Earth Station in Motion established by an IFMC service provider for providing the IFMC service shall confirm to the applicable standards set by International standardisation bodies, such as, International Telecommunications Union (ITU), European Telecommunications Standards Institute (ETSI), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE); or set by International fora such as 3rd Generation Partnership Project (3GPP).
(2) IFMC communication systems using Direct-Air-to-Ground Communications (DA2GC) shall be permitted to be used for in Flight Connectivity, provided they are in compliance of standards set by the international bodies referred to in sub-rule (1).
5. Eligibility.–(1) A licensee shall be eligible to apply for authorisation to provide IFMC service if it –
(a) holds a license for access service or an ISP category A license; and
(b) holds an NLD license or a commercial VSAT CUG service license, and has satellite gateway earth station within the service area of the license as specified in clause (a), in case connectivity through satellite is used.
(2) The following companies shall also be eligible to apply for authorisation to provide IFMC service by entering into commercial agreements as referred to in sub-rule (5) and (6), namely:-
(a) any Indian airlines company or foreign airlines company having permission to enter Indian airspace by the Directorate General of Civil Aviation;
(b) any Indian shipping company or foreign shipping company whose vessels or ships call Indian ports or transit Indian territorial waters and intend to carry out communication for non-GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) [routine] or for commercial purpose; and
(c) any company incorporated under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or under any previous company law.
(3) A licensee referred to in sub-rule (1), may provide voice or data or both services in accordance with the scope of the license, held by it.
(4) Data service may be provided by the IFMC service provider through Wi-Fi.
(5) For providing data service, the companies referred to in sub-rule (2), shall enter into a commercial agreement with at least one licensee of –
(a) access service or ISP category A; and
(b) commercial VSAT CUG service or NLD service, having satellite gateway earth station within the service area of partnering licensee as referred to in clause (a), in case connectivity through satellite is used.
(6) For providing voice and data service, the companies referred to in sub-rule (2), shall enter into a commercial agreement with at least one licensee of –
(a) access service; andभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(i)] 11 (b) commercial VSAT CUG service or NLD service, having satellite gateway earth station within the service area of partnering licensee of access service, in case connectivity through satellite is used.
6. Application for obtaining authorisation to provide IFMC service.–(1) Any eligible licensee or company referred to in sub-rules (1) and (2) of rule 5, shall make an application in the form as per Annexure appended to these rules, to Under Secretary (AS-I), Department of Telecommunications, Sanchar Bhawan, 20 Ashoka Road, New Delhi – 110 001, for obtaining the authorisation to provide IFMC service.
(2) The applicant under sub-rule (1) shall pay non-refundable application processing fee as per the details given in the said application form at Annexure.
(3) The DoT, if the application is found in order in all respects, shall grant the authorisation to the applicant under sub-rule (1), to provide IFMC service.
7. Validity.– The authorisation granted under sub-rule (3) of rule 6 shall be valid for a period of ten years from the date of its grant.
8. Revocation of Authorisation.– The DoT may, at any time, revoke the authorisation granted under sub-rule (3) of rule 6, if it is necessary or expedient to do so in public interest or in the interest of the security of the State or in case of violation of any provisions of these rules or in default of payment of any consideration payable thereunder:
Provided that the DoT shall give a written notice of twenty-one days to the IFMC service provider before such revocation and any such revocation shall be effective from the sixty-first calendar day from the date of its issuance:
Provided further that the DoT shall not be responsible for any loss which may arise out of such revocation.
9. Restrictions.–(1) The IFMC service provider shall provide the operation of mobile communication services in aircraft at minimum height of 3000 meters in Indian airspace to avoid interference with terrestrial mobile networks.
(2) Internet services through Wi-Fi in aircraft shall be made available when electronic devices are permitted to be used only in airplane mode.
10. Regulatory provisions.–(1) The regulatory permissions under these rules shall be same for both, Indian registered airlines or ships and foreign registered airlines or ships offering IFMC services.
(2) These rules shall also be applicable for business jets, executive aircraft and yachts.
(3) The modification of aircraft registered in India, to provide IFMC facility, shall be approved by the Directorate General of Civil Aviation as per the Aircraft Rules, 1937.
(4) There shall be separate infrastructure for IFMC and navigation system in aircraft and ships to avoid interference.
(5) IFMC shall be in exclusive control of the pilot or captain of the aircraft or ship to enable him to turn off the connectivity during any adverse condition.
11. Location of satellite gateway earth station.– In case of using satellite system for providing IFMC services, the telegraph message shall be passed through the satellite gateway earth station located within India, as specified in rule 5 and such satellite gateway earth stations shall be interconnected with the NLD or access service or ISP licensee's network for further delivery of service.
12. Satellite system.–(1) The IFMC service provider shall be permitted to use either Indian satellite system or foreign satellite system capacity duly authorised through the Department of Space.
(2) Spectrum neutral approach shall be adopted in satellite system being used for providing IFMC services.
(3) The IFMC service provider or its partnering licensee shall acquire the right to use radio spectrum with frequency assignment made by WPC Wing of DoT.
(4) The IFMC service provider or its partnering licensees shall obtain SACFA clearance and Wireless Operating License, for satellite gateway earth stations, wherever required.
(5) The DoT shall have right to inspect as well as monitor on board radio stations or satellite gateway earth stations to ensure compliance of technical parameters.
12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](6) A telecom licensee shall be permitted to use satellite bandwidth already assigned to it, for the provision of IFMC services.
13. Monitoring or interception.–(1) The designated authority, shall have the right to monitor or intercept the telegraph message passing through the IFMC network.
(2) The hardware and software required for lawful interception and monitoring of telegraph message shall be arranged by the IFMC service provider either itself or through its partnering licensee at the premises of designated authorities of the Central Government or a State Government.
(3) For establishing connectivity to a centralised monitoring system, the IFMC service provider at its own cost shall arrange either itself or through its partnering licensee, appropriately dimensioned hardware and bandwidth or dark fibre upto a designated point as required by the DoT.
(4) The IFMC service provider shall make arrangement for monitoring of telegraph message in en clair form either itself or through its partnering licensee.
(5) Any service permitted under these rules, shall be commenced by the IFMC service provider only after giving an intimation to do so to the DoT:
Provided that the monitoring facilities as specified in sub-rule (2), (3) and (4) shall have to be demonstrated by the IFMC service provider to the DoT, within ninety days from the date of intimation.
14. Fee.–(1) The IFMC service provider shall pay annual fee of one rupee to be paid on annual basis to the DoT through Bharatkosh.
(2) The fee as specified in sub-rule (1), is in addition to the satellite bandwidth charges, license fees, spectrum charges and such other charges which are to be paid by the telecom licensees under the respective licenses.
(3) Revenue earned by the partnering licensee from IFMC service providers or by the licensee providing IFMC services, shall be included in the gross revenue of the licensee, for the purpose of license fee and spectrum usage charges.
Annexure
[See rule 6]
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS
(ACCESS SERVICES CELL)
SANCHAR BHAWAN, 20 ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001.
APPLICATION FORM FOR AUTHORISATION FOR PROVIDING
IN FLIGHT AND MARITIME CONNECTIVITY (IFMC) SERVICE
1. Name of Applicant: ______________________________________ ______________________________________ 2. Complete postal address with Telephone Nos. / FAX No. / E-Mail:
(i) Corporate Office: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ (ii) Registered Office: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(i)] 13 3. Address for correspondence with ______________________________________ Telephone Nos. / FAX No. / E-mail: ______________________________________ ______________________________________ 4. Name of Authorised contact person, ______________________________________ his designation, address and ______________________________________ Telephone Nos. / FAX No. / E-mail: ______________________________________ 5. Details of payment of non-refundable application processing fee of Rs.50,000/- (fifty thousand rupees only), being submitted along with the application. (DD / PO to be enclosed in a separate envelope): _______________________________________
(Application processing fee to be submitted in the form of demand draft / pay order from a schedule Bank payable at New Delhi, issued in the name of Pay and Account Officer (Head Quarter) DoT or through Bharatkosh by e-payment)
6. (i) Which service is proposed to be provided? Data / Voice / Both.
(ii) Details of the License(s) (CMTS / UASL / ISP-A) or authorisation(s) (AS / ISP-A) under Unified License, held by the applicant or its partnering Licensee(s):
| Sl. No. | Name of Licensee | Name of License / Service authorisation | Service area | No. and date of license / authorisation |
(iii) Details of the License(s) (NLD / V-SAT) or authorisation(s) (NLD / V-SAT) under Unified License, held by the applicant or its partnering Licensee(s):
| Sl. No. | Name of Licensee | Name of License / Service authorisation | No. and date of license / authorisation | Satellite system used |
(iv) Certified copy of commercial agreement(s) with the Indian Telecom licensee(s) mentioned in (ii) and (iii) above, to be enclosed in case if the applicant enters into any such agreement. _______________ (To be certified by the Director duly authorised by the company)
(v) Location of Satellite Gateway Earth Station: _________________________________ 7. Certified copy of Certificate of Registration along with Memorandum and Articles of Association to be enclosed. (From Registrar of Companies, India, in case of company incorporated under the Companies Act, 2013 or under any previous company law or from corresponding authority of the country where the company is registered, in case of foreign airline / shipping company). ___________________________ (To be certified by the Company Secretary / Statutory Auditor and countersigned by the Director duly authorised by the company)14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 8. (i) Details of Promoters / Partners / Shareholders in the Company:
Sl. No. Name of Promoter/ Indian/ Equity Networth Partner/ Shareholder Foreign %age
____ _______________________ ________ _______ _________ ____ _______________________ ________ _______ _________ ____ _______________________ ________ _______ _________ ____ _______________________ ________ _______ _________ (Complete break-up of 100% of equity must be given. Equity holding upto 5% of the total equity shared among various shareholders can be clubbed but Indian and Foreign equity must be separate) (Certificate from Company Secretary / Statutory Auditor countersigned by Director duly authorised by the company to be attached)
(ii) Equity details:
Indian _______________________
Foreign _______________________
Total _______________________
(Certificate from Company Secretary / Statutory Auditor countersigned by Director duly authorised by the company to be attached)
(iii) FDI up to 100% with 49% under automatic route and beyond 49% through FIPP route is allowed in case of company incorporated under the Companies Act, 2013 or under any previous company law. Certified copy of FIPB / FIPP approval is required to be enclosed in case if FDI is more than 49%. _____________________________________________
(To be certified by the Company Secretary / Statutory Auditor countersigned by the Director duly authorised by the company)
9. Certified copy of permission from the designated Indian authorities to enter Indian airspace, to be attached. _____________________________________________
(To be certified by the Director duly authorised by the company)
10. Power of Attorney by Resolution of Board of Directors, that the person signing the application is authorised signatory. _______________________________________
11. Certificates / undertaking:
(A) I hereby certify that I have carefully read the "Flight and Maritime Connectivity Rules, 2018". I undertake to fully comply with the terms and conditions therein.
(B) I understand that this application if found incomplete in any respect and/or if found with conditional compliance or not accompanied with the application processing fee, shall be summarily rejected.
(C) I understand that all matters relating to the application or authorisation if granted will be subject to jurisdiction of courts or Tribunal(s) in Delhi or New Delhi only.
(D) I understand that if at any time, any averment made or information furnished for obtaining the authorisation is found incorrect, then the application and the authorisation if granted thereto on the basis of such application, shall be cancelled.
(E) I understand that the application processing fee is non-refundable irrespective of any reason whatsoever.
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(i)] 15(F) I understand that in case of any change(s) in the information furnished above, at a later date, the same shall be intimated to the DoT within 15 days from the date of change.
(H) I understand that in case it is decided to change the applicable annual fee or change the present process of authorisation, at a later date, this authorisation, irrespective of its remaining validity, shall stand cancelled after the specified period as decided by the competent authority and I shall have to apply as per new process at that point of time, as per terms and conditions applicable for such new process and I shall pay all the revised fees.
Note.– (a) Concerned authority for submitting the application is Under Secretary (AS-I).
(b) All the enclosures must be in English.
Date : Signature and name of the
Place : Authorised Signatory
(Company's Seal).
[F. No. 20-504/2016-AS-I]
S. B. SINGH, DDG (AS)
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