रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 4977] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 17, 2018/अग्रहायण 26, 1940
No. 4977] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 17, 2018/AGRAHAYANA 26, 1940
स्वास्वास्वास्वास्थ्यस्थ्यस्थ्यस्थ्य और परिवार कल्या और परिवार कल्या और परिवार कल्या और परिवार कल्याण मंत्रालयण मंत्रालयण मंत्रालयण मंत्रालय
(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2018
काकाकाका.... आआआआ.... 6207620762076207((((अअअअ))))....————खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप- धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते +ए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतदद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसम्बर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648(अ) में निम्निलिखत संशोधन करती है, अर्थात्,-
सारणी में,
1. उत्तरी क्षेत्र से संबंिधत 'क' में,
(क) दिल्ली के नीचे 8म संख्या 9 की पंक्ति की प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।
(ख) हरियाणा के नीचे 8म संख्या 7 की पंक्ति की प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।
(ग) जम्मू और कश्मीर के नीचे 8म संख्या 1 के कॉलम (1) और उससे संबंिधत कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्,-
| 8म स ं. | प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख् या और पता | प्रत् यायन का क्षेत्र |
| (1) | (2) | (3) |
| ''1 | ग ग णता नियंत्रण और गुणता आश् वासन प्रभाग ु णता नियंत्रण और गुणता आश् वा ु ग ग णता नियंत्रण और गुणता आश् वा ु णता नियंत्रण और गुणता आश् वा ु सन प्रभाग,,,, सन प्रभाग सन प्रभाग सी.एस.आई.आर सी.एस.आई.आर----भारतीय इंटीेटिव मेडिसिन संस् था सी.एस.आई.आर भारतीय इंटीेटिव मेडिसिन संस् थानननन,,,, जम् मू भारतीय इंटीेटिव मेडिसिन संस् था जम् मू प ंजीकरण सं0 55/एन/एफ.एस.एस.ए.आई/2018 क ै नाल रोड, जम् मू-तवी-180001 | रासायिनक''; |
7401 GI/2018
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2. प@िमी क्षेत्र से संबंधित 'ख'में,
(क) गुजरात के नीचे 8म संख्या 13 के कॉलम (1) और उससे संबंिधत कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्,-
| 8म स ं0 | प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख् या और पता | प्रत् यायन का क्षेत्र |
| (1) | (2) | (3) |
| ''14 | लिलाबा एनालाइटिकल लैबोरेटरीज लिलाबा एनालाइटिकल लैबोरेटरीज,,,, सूरतसूरतसूरतसूरत लिलाबा एनालाइटिकल लैबोरेटरीज प ंजीकरण सं. 52/डब् ल् यू/एफ.एस.एस.ए.आई/2018 दूसरी मंिजल, गैलेक् सी प् वांट बिल्डिग, होटल अमीरास के ऊपर, सरथाना जकात नाका, वराछा रोड, सूरत-395006, गुजरात | रासायिनक ज ैिवक'' |
(ख) महाराष्ट्र के नीचे 8म संख्या 11 में कॉलम (1) और उससे संबंिधत कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के नीचे निम्निलिखत प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्,-
| 8म स ं. | प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख् या और पता | प्रत् यायन का क्षेत्र |
| (1) | (2) | (3) |
| ''11 | माइ-ोटेक लैबोरेटरी प ण ु माइ-ोटेक लैबोरेटरी,,,, पुणे माइ-ोटेक लैबोरेटरी माइ-ोटेक लैबोरेटरी प प ण ु ण ु े प ंजीकरण सं0 2/डब् ल् यू/एफ.एस.एस.ए.आई/2014 प् लॉट सं0 जीपी-134, साJनगर, जी-ब् लॉक, एम.आई.डी.सी, चिचवाड़,पुणे- 411019, महाराष् ट्र | रासायिनक ज ैिवक'' |
(ग) महाराष्ट्र के नीचे 8म संख्या 27 के बाद संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएँ, अर्थात्,-
| 8म स ं. | प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख् या और पता | प्रत् यायन का क्षेत्र |
| (1) | (2) | (3) |
| ''28 | बोम् बे टेस् ट बोम् बे टेस् ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड नवी मु बोम् बे बोम् बे टेस् ट टेस् ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड,,,, नवी मु हाउस प्राइवेट लिमिटेड हाउस प्राइवेट लिमिटेड नवी मु नवी मु ंबई प ंजीकरण सं0 53/डब् ल् यू/एफ.एस.एस.ए.आई/2018 य ूिनट नं0 1, चौथी मंिजल, बैंPकग कं प् लेक् स-2, प् लॉट सं0 9 और 10, सेक् टर-19ए, वाशी, नवी मु ंबई-400703, महाराष् ट्र | रासायिनक ज ैिवक'' |
3. दक्षिणी क्षेत्रदक्षिणी क्षेत्रदक्षिणी क्षेत्रदक्षिणी क्षेत्र से संबंिधत 'ग' में,
(क) तिमल नाडु के नीचे, 8म संख्या 2 की पंक्ति की प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।
(ख) तिमल नाडु के नीचे, 8म संख्या 14 की पंक्ति की प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।
4. पूर्वी क्षेत्र से संबंधित 'घ' में,
(क) ओिडशा के नीचे 8म संख्या 1 में कॉलम (1) और उससे संबंिधत कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्,-भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 3
| 8म स ं. | प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख् या और पता | प्रत् यायन का क्षेत्र |
| (1) | (2) | (3) |
| ''1 | कल् याणी लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड कल् या भ ु कल् या कल् या णी लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड,,,, भुबनेश् व णी लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड भ भ बनेश् वरररर बनेश् व ु बनेश् व ु प ंजीकरण सं0 6/ई /एफ.एस.एस.ए.आई/2016 प् लॉट सं0 78/944, बिलयंता, पहला, भुबनेश् वर-752101 | रासायिनक ज ैव-वैUानिक'' |
[फा. सं. 12012/01/2017-क्यू ए]
पवन अVवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
टिप्पटिप्पटिप्पटिप्पणी:णी:णी:णी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. सं. 3648 (अ), दिनांक 6 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित +ई थी और बाद में उसमें निम्निलिखत का.आ. संख्याओं द्वारा संशोधन किए गए:-
(i) का.आ. संख्या 567 (अ), दिनांक 20 फरवरी, 2017
(ii) का.आ. संख्या 1595 (अ), दिनांक 15 मई, 2017
(iii) का.आ. संख्या 1965 (अ), दिनांक 20 जून, 2017
(iv) का.आ. संख्या 2316 (अ), दिनांक 24 जुलाई, 2017
(v) का.आ. संख्या 3068 (अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2017
(vi) का.आ. संख्या 3279 (अ), दिनांक 29 िसतम्बर, 2017
(vii) का.आ. संख्या 4083 (अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 2017
(viii) का.आ. संख्या 848 (अ), दिनांक 19 फरवरी, 2018
(ix) का.आ. संख्या 1515 (अ), दिनांक 28 मार्च, 2018
(x) का.आ. संख्या 2426 (अ), दिनांक 13 जून, 2018
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
[FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA]
NOTIFICATION
New Delhi, the 12th December, 2018
S.O. 6207 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendments in the notification number S.O. 3648(E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely:-
In the table,
1. in 'A' related to NORTHEN REGION,
(a) under Delhi, at serial number 9, the entries in the row shall be deleted (b) under Haryana, at serial number 7, the entries in the row shall be deleted. (c) under Jammu & Kashmir at serial number 1 in column (1) and respective entries in columns (2) and (3), the following shall be inserted, namely.-4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
| Sr. No. | Name, Regn. Number and Address of the Laboratory | Scope of accreditation |
| (1) | (2) | (3) |
| "1 | Quality Control and Quality Assurance Division, CSIR-Indian Institute of Integrative Medicine, Jammu Reg. No. 55/N/FSSAI/2018 Canal Road, Jammu – Tawi - 180001 | Chemical"; |
2. in 'B' related to WESTERN REGION,
(a) under Gujarat, after serial number 13 in column (1) and respective entries in columns (2) and (3), the following shall be inserted, namely.-
| Sr. No. | Name, Regn. Number and Address of the Laboratory | Scope of accreditation |
| (1) | (2) | (3) |
| "14 | Lilaba Analytical Laboratories, Surat Reg. No. 52/W/FSSAI/2018 2nd Floor, Galaxy Point Building, Above Hotel Amiras, Sarthana Jakat Naka, Varachha Road, Surat - 395006, Gujarat | Chemical Biological"; |
(b) under Maharashtra, at serial number 11 in column (1) and respective entries in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely.-
| Sr. No. | Name, Regn. Number and Address of the Laboratory | Scope of accreditation |
| (1) | (2) | (3) |
| "11 | Microtech Laboratory, Pune Reg . No. 2/W/FSSAI/2014 Plot No. GP-134, Shahunagar, G- Block, MIDC, Chinchwad, Pune - 411019, Maharashtra | Chemical Biological". |
(a) under Maharashtra, after serial number 27, the following entries shall be inserted in respective columns, namely.-
| Sr. No. | Name, Regn. Number and Address of the Laboratory | Scope of accreditation |
| (1) | (2) | (3) |
| "28 | Bombay Test House Private Limited, Navi Mumbai Reg. No. 53/W/FSSAI/2018 Unit No. 1, 4th Floor, Banking Complex-2, Plot No. 9 &10,Sector -19A, Vashi, Navi Mumbai - 400703, Maharashtra | Chemical Biological"; |
3. in 'C' related to SOUTHERN REGION, (a) underTamil Nadu, at serial number 2, the entries in the row shall be deleted. (b) underTamil Nadu, at serial number 14, the entries in the row shall be deleted.
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 54. in 'D' related to EASTERN REGION,
(a) under Odisha, at serial number 1, in column (1) and respective entries in columns (2) and (3), the following shall be substituted, namely.-
| Sr. No. | Name, Regn. Number and Address of the Laboratory | Scope of accreditation |
| (1) | (2) | (3) |
| "1 | Kalyani Laboratories Private Limited, Bhubaneswar Reg. No. 6/E/FSSAI/2016 Plot No. 78/944, Balianta, Pahala, Bhubaneswar-752101 | Chemical Biological" |
[F. No. 12012/01/2017-QA]
PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer
Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and subsequently amended vide:-
(i) S.O. number 567 (E), dated the 20th February, 2017 (ii) S.O. number 1595(E), dated the 15th May, 2017 (iii) S.O. number 1965 (E), dated the 20th June, 2017 (iv) S.O. number 2316(E), dated the 24th July, 2017 (v) S.O. number 3068 (E) dated the 14th September, 2017 (vi) S.O. number 3279 (E) dated the 29th September, 2017 (vii) S.O. number 4083 (E) dated the 22nd December, 2017 (viii) S.O. number 848(E) dated the 19th Feb, 2018 (ix) S.O. number 1516 (E) dated 28th March, 2018 (x) S.O. number 2426(E) dated 13th June, 2018
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