असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 926] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2018/पौष 7, 1940
No. 926] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2018/PAUSHA 7, 1940
वित्त मंत्रालयवित्त मंत्रालयवित्त मंत्रालयवित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)(राजस्व विभाग)(राजस्व विभाग)(राजस्व विभाग)
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2018
सं. 05/2018सं. 05/2018सं. 05/2018सं. 05/2018----स्वापक नियंत्रणस्वापक नियंत्रणस्वापक नियंत्रणस्वापक नियंत्रण----1111
सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन.सा.का.िन. 1242124212421242(अ)(अ)(अ)(अ)....—मंत्रालय की अधिसूचना 1122(अ), दिनांक 16.11.2018 के हिंदी संस्करण में लेखा िववरण
के भाग क के कॉलम स्वीकृ त राशि (.पए) ; निमु र्क्त राशि (.पए) और निमु र्क्त कु ल धन में उल्लिखित राशि 7मश:
6,50,62/928; 8,74/628 और 58,74-/628 के बजाय 7मश: 6,50,62,928/-; 8,74,628/- और 58,74,628/- पढ़ा
जाए।
[फा. सं. 21014/1/2014-एनसी-1]
टी. के . सतपथी, अवर सिचव
MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION New Delhi, the 28th December, 2018 No. 05/2018-Narcotics Control-1
G.S.R. 1242(E).—The amount written in column Amount Sanctioned (Rs); Amount Released (Rs) and Total Fund released of Part A of statement of Account vide Ministry Notification 1122(E) dated 16.11.2018 be read as 6,50,62,928/-; 8,74,628/- & 58,74,628/- in place of 6,50,62/928; 8,74,/628 & 58,74-/628 respectively in Hindi version of the same.
[F. No. N-21014/1/2014-NC-I]
T . K. SATPATHY, Under Secy.
7634 GI/2018