Servants of Knowledge
Extraordinary Gazette of India · Government of India

Government of India hereby notifies the issue of i 730 per cent Nontransferable Special

Published 29 December 2018

Ministry
Ministry of Finance
Department
Department of Economic Affairs
Office
Not Applicable
Part
Part I-Section 1
Reference
F No 4 16 W and M 2018
Identifier
in.gazette.central.e.2018-12-29.194364
Languages
English, Hindi

रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 29, 2018/पौष 8, 1940

No. 410] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 29, 2018/PAUSHA 8, 1940

वित्तवित्तवित्तवित्त मंत्रालय मंत्रालय मंत्रालय मंत्रालय

((((आ(cid:2)थक कार्य विभागआ(cid:2)थक कार्य विभागआ(cid:2)थक कार्य विभागआ(cid:2)थक कार्य विभाग))))

((((बजट प्रभागबजट प्रभागबजट प्रभागबजट प्रभाग))))

अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2018

(i) (i) (i) (i) 7777....30303030 प्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति,,,, 2028202820282028; (ii); (ii); (ii); (ii) 7777....35353535 प्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांतरणीय) िवशेष भारत तरणीय) िवशेष भारत तरणीय) िवशेष भारत तरणीय) िवशेष भारत सरकार प्रतिभूतिसरकार प्रतिभूतिसरकार प्रतिभूतिसरकार प्रतिभूति,,,, 2029202920292029; (iii); (iii); (iii); (iii) 7777....35353535 प्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांतरणीतरणीतरणीतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतिय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतिय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतिय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति,,,, 2030203020302030; (iv); (iv); (iv); (iv) 7777....40404040 प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत (अहस्तां(अहस्तां(अहस्तां(अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति,,,, 2031203120312031; (v) 7.40; (v) 7.40; (v) 7.40; (v) 7.40 प्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति,,,, 2032203220322032;;;; तथा तथा तथा तथा (vi) 7.45 (vi) 7.45 (vi) 7.45 (vi) 7.45 प्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति,,,, 2033 को जारी करना।2033 को जारी करना।2033 को जारी करना।2033 को जारी करना।

फा.फा.फा.फा. सं.सं.सं.सं. 4(4(4(4(16161616))))----डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू एवं एम/201एवं एम/201एवं एम/201एवं एम/2018.8.8.8.—भारत सरकार एतद् द्वारा दिनांक 29 दिसंबर, 2018 को (i) 7.30 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2028; (ii) 7.35 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2029; (iii) 7.35 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030; (iv) 7.40 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031; (v) 7.40 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032; तथा (vi) 7.45 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033 (इसके पश्चात् संक्षिप्त रूप से 'विशेष प्रतिभूति' के रूप में उल्लिखित है) के निगर्म को अधिसूचित करती है।

1. 1. 1. 1. अभिदान के लिए पात्रता और अभिदान की सीमाअभिदान के लिए पात्रता और अभिदान की सीमाअभिदान के लिए पात्रता और अभिदान की सीमाअभिदान के लिए पात्रता और अभिदान की सीमा :

(i) के वल इसके अनुबंधअनुबंधअनुबंधअनुबंध में उल्लिखित सरकारी क्षेत्र के बैंक इन विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र होंगे तथा प्रतिभूतियों में उनका अभिदान अनुबंध में उनके नाम के सामने दर्शाई गई राशि तक सीमित रहेगा।

(ii) उपयु र्क्त अनुबंध में उल्लिखित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अलावा, किसी अन्य बैंक, कं पनी, कारपोरेशन अथवा किसी अन्य निकाय सहित कोई अन्य :यक्ति इन विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र नह< होगा।

7651 GI/2018

(1)THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 2 [PART I—SEC. 1] 2. 2. 2. 2. निगर्मनिगर्मनिगर्मनिगर्म मूल्यमूल्यमूल्यमूल्य एवं तारीख एवं तारीख एवं तारीख एवं तारीख:-

(i) विशेष प्रतिभूतियां पात्र बैंकों द्वारा किए गए आवेदन में इंिगत किए गए अनुसार, सममूल्य राशि पर जारी की जाएंगी।

(ii) विशेष प्रतिभूतियों को जारी करने की तारीख पात्र बैंकों से अिभदान रािश की प्राप्ति की तारीख़ होगी ।

3.3.3.3. प्रतिभूति का स्वप्रतिभूति का स्वप्रतिभूति का स्वप्रतिभूति का स्वरूपरूपरूपरूप :-

इन विशेष प्रतिभूतियों को लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, मु ंबई में बनाए रखे निवेशकर्ता बैंकों के सब्सििडयरी जनरल अकाउं ट में Eे डिट करके ''स्टॉक'' के रूप में जारी किया जाएगा।

4.4.4.4. ब्याब्याब्याब्याज एवं वापसीज एवं वापसीज एवं वापसीज एवं वापसी :-

विशेष प्रतिभूतियों की वापसी अदायगी प्रत्येक प्रतिभूति के संबंध में इंगित की गई परिपक्वता की तारीख़ को सममूल्य पर होगी। विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज अर्धवाJषक अंतराल पर देय होगा जो प्रतिभूति जारी करने की तारीख से परिकलित होगा। प्रतिभूति पर ब्याज मु ंबई स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय में देय होगा।

इन प्रतिभूतियों पर निम्निलिखत रूप से ब्याज दर देय होगी :

मममम स स ं ं स स ख् या ं ं प्रतिभूति ब् याज दर ब् या ब् या ब् या ज दर परिपक् व परिपक् वताताताता परिपक् व परिपक् व की तारीख़
1 7.30 (अहस् तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2028 7.30 प्रतिशत 31 दिसंबर, 2028
2 7.35 (अहस् तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2029 7.35 प्रतिशत 31 दिसंबर, 2029
3 7.35 (अहस् तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030 7.35 प्रतिशत 31 दिसंबर, 2030
4 7.40 (अहस् तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031 7.40 प्रतिशत 31 दिसंबर, 2031
5 7.40 (अहस् तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032 7.40 प्रतिशत 31 दिसंबर, 2032
6 7.45 (अहस् तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033 7.45 प्रतिशत 31 दिसंबर, 2033

ब्याज का भुगतान निकटतम पूर्ण Kपये में परिकलन (राउं ड ऑफ) करके किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, पचास पैसे से कम राशि को नजरअंदाज किया जाएगा और पचास और उससे अधिक पैसे को अगले Kपये में परिकलित (राउं ड ऑफ) किया जाएगा।

5. हस्तांहस्तांहस्तांहस्तांतरणीयता एवं परिवर्तनतरणीयता एवं परिवर्तनतरणीयता एवं परिवर्तनतरणीयता एवं परिवर्तन:-

विशेष प्रतिभूति हस्तांतरणीय नह< होगी तथा इन प्रतिभूतियों को किसी भी अन्य स्वरूप में परिवर्तन करने की अनुमति भी नह< होगी।

6. सांविधिक प्रावधानसांविधिक प्रावधानसांविधिक प्रावधानसांविधिक प्रावधान::::----

जहां तक किसी ऐसे िवषय का संबंध है, िजसका इस अधिसूचना के तहत प्रावधान नह< किया गया है, विशेष प्रतिभूति लोक ऋण अिधिनयम, 2006 तथा उसके तहत बनाई गई लोक ऋण िनयमावली, 2007 द्वारा अभिशासित की जाएगी।

7. कर कानूनों का लागू होनाकर कानूनों का लागू होनाकर कानूनों का लागू होनाकर कानूनों का लागू होना ::::----

विशेष प्रतिभूति में निवेशित रािश तथा उस पर देय ब्याज को समय समय पर यथा प्रयोज्यकर कानूनों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित किया जाएगा।

विशेष प्रतिभूति में निवेश की पात्रता ::::---- 8. विशेष प्रतिभूति में निवेश की पात्रता विशेष प्रतिभूति में निवेश की पात्रता विशेष प्रतिभूति में निवेश की पात्रता

जहां तक किसी सांविधिक प्रावधानों अथवा निदेशों के अनुसरण में निवेशकर्ता बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में िनवेश करने की अपेक्षा है, इस संबंध में निवेशकर्ता बैंकों द्वारा इन विशेष प्रतिभूतियों में किए गए िनवेश को एक पात्र निवेश के रूप में नह< माना जाएगा।

9. एचटीएम प्रस्थितिएचटीएम प्रस्थितिएचटीएम प्रस्थितिएचटीएम प्रस्थिति ::::----

बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यन तथा परिचालन संबंधी विवेकपूर्ण मापदड़ों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01 जुलाई, 2015 के परिपत्र डीबीआर संख्या बीपी. बीसी.6/21.04.141/2015-16 के अनुसरण में, िवशेष प्रतिभूतियां िबना किसी भी सीमा के एचटीएम पोर्टफोलियो के तहत धारित की जा सकती हैं।

भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 3

अनुबंधअनुबंधअनुबंधअनुबंध

[संदर्भ फा. सं. 4(16)-डब्ल्यू एवं एम/2018 दिनांक 29 दिसंबर, 2018]

सरकारी क्षेत्र केसरकारी क्षेत्र केसरकारी क्षेत्र केसरकारी क्षेत्र के पात्रपात्रपात्रपात्र बैंकों की सूची तथा बैंकों की सूची तथा बैंकों की सूची तथा बैंकों की सूची तथा (i) (i) (i) (i) 7777....30303030 प्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति,,,, 2028202820282028; (ii) ; (ii) ; (ii) ; (ii) 7777....35353535 प्रप्रप्रप्रतिशत (अहस्तांतिशत (अहस्तांतिशत (अहस्तांतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति,,,, 2029202920292029; (iii) 7; (iii) 7; (iii) 7; (iii) 7....35353535 प्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांतरणीय) िवशेष भारत तरणीय) िवशेष भारत तरणीय) िवशेष भारत तरणीय) िवशेष भारत सरकार प्रतिभूतिसरकार प्रतिभूतिसरकार प्रतिभूतिसरकार प्रतिभूति,,,, 2030203020302030; (iv) 7; (iv) 7; (iv) 7; (iv) 7....40404040 प्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति,,,, 2031203120312031; (v) 7.40; (v) 7.40; (v) 7.40; (v) 7.40 प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत (अहस्तां(अहस्तां(अहस्तां(अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति,,,, 2032032032032222;;;; तथा तथा तथा तथा (vi) 7.45 (vi) 7.45 (vi) 7.45 (vi) 7.45 प्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांतरणीय) िवशेष भारत सरकार तरणीय) िवशेष भारत सरकार तरणीय) िवशेष भारत सरकार तरणीय) िवशेष भारत सरकार प्रतिभूतिप्रतिभूतिप्रतिभूतिप्रतिभूति,,,, 2033203320332033,,,, प्रतिभूतियों का आवंटन। प्रतिभूतियों का आवंटन। प्रतिभूतियों का आवंटन। प्रतिभूतियों का आवंटन।

5म 5म 5म 5म स स ख् या ं ं स स ं ं ब कों का नाम ैं पात्रपात्रपात्रपात्र बैंकों का नाम ब ब ैं ैं परिपक् व होने वाला वर्ष परिपक् व होने वाला वर्ष परिपक् व परिपक् व आवंटित रािशरािशरािशरािश (करोड़ ( ( ( करोड़ 8पये करोड़ करोड़ 8पये)))) 8पये 8पये
2028 2029 2030 2031 2032 2033
1 ब ैंक ऑफ इंडिया 1,681 1,681 1,681 1,68 1,681111 1,68 1,68 1,681 1,681 10,086
2 ब ैंक ऑफ महाराष्ट्र 753753753753 749749749749 749749749749 749749749749 749749749749 749749749749 4,498
3 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 283283283283 279279279279 279279279279 279279279279 279279279279 279279279279 1,678
4 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 920920920920 916916916916 916916916916 916916916916 916916916916 916916916916 5,500
5 सिडीके ट बैंक 272272272272 272272272272 272272272272 272272272272 272272272272 272272272272 1,632
6 य ूको बैंक 516516516516 512512512512 512512512512 512512512512 512512512512 512512512512 3,076
7 य ूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 364364364364 359359359359 359359359359 359359359359 359359359359 359359359359 2,159
क ु लकु लकु लकु ल 4,789 4,768 4,768 4,768 4,768 4,768 28,629

भारत के राष्ट्रपित के आदेशानुसार,

अरविन्द aीवास्तव, संयुक्त सिचव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2018

Issue of (i) 7.30 per cent (Non-transferable) Special Gol Security, 2028; (ii) 7.35 per cent (Non-

transferable) Special Gol Security 2029; (iii) 7.35 per cent (Non-transferable) Special Gol

Security 2030; (iv) 7.40 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2031; (v) 7.40

per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2032; and (vi) 7.45 per cent (Non-

transferable) Special GoI Security 2033.

F. No. 4(16)-W&M/2018.—Government of India hereby notifies the issue of (i) 7.30 per cent

(Non-transferable) Special Gol Security, 2028; (ii) 7.35 per cent (Non- transferable) Special

Gol Security 2029; (iii) 7.35 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2030;

(iv) 7.40 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2031; (v) 7.40 per cent (Non-

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 4 [PART I—SEC. 1]

transferable) Special Gol Security 2032; and (vi) 7.45 per cent (Non- transferable) Special GoI Security 2033, (hereinafter briefly described as the "Special security") on December 31, 2018.

1. Eligibility for Subscription and Limit of Subscription:

(i) The Public Sector Banks as referred to in the Annexure hereto shall only be eligible to subscribe to the special securities and their subscription to the securities shall be limited to the extent of the amount, as shown against their respective names in the Annexure.

(ii) No other person, including any bank, company, corporation or any other body except the Public Sector Banks as referred to in aforesaid Annexure shall be eligible to subscribe to the special securities.

2. Price and Date of Issue:

(i) The special securities will be issued at par for the amount as per the application made by the eligible banks.

(ii) The date of issue of the special securities will be the date of receipt of subscription amount from the eligible banks.

3. Form of Security:

The special securities will be issued in the form of "Stock" to be held at credit of the investing bank's Subsidiary General Ledger Account maintained with Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai.

4. Interest and Repayment:

The special securities shall be repayable at par on the date of maturity as indicated against each security. Interest on the special securities will be payable at half yearly intervals, reckoned from the date of issue of the security. Interest on the security will be payable at Public Debt Office of Reserve Bank of India at Mumbai.

The following rate of interest will be payable on these securities:

S. No. Security Rate of Interest Date of maturity
1. 7.30(Non-Transferrable) Special Gol Security 2028 7.30 per cent December 31, 2028
2. 7.35(Non-Transferrable) Special Gol Security 2029 7.35 per cent December 31, 2029
3. 7.35(Non-Transferrable) Special GoI Security 2030 7.35 per cent December 31, 2030
4. 7.40(Non-Transferrable) Special GoI Security 2031 7.40 per cent December 31, 2031
5. 7.40(Non-Transferrable) Special Gol Security 2032 7.40 per cent December 31, 2032
6. 7.45(Non-Transferrable) Special Gol Security 2033 7.45 per cent December 31, 2033

Interest will be paid after rounding off to the nearest whole rupee. For this purpose, amount of interest less than fifty paise will be ignored and fifty paise and more will be rounded off to the next rupee.

5. Transferability and Conversion:

The special security shall not be transferable and conversion in any other form of security shall not be permitted.

6. Statutory Provisions:

With respect to any such matter which has not been provided under this Notification, the special security shall be governed by the Government Securities Act, 2006 and the Government Securities Rules, 2007 framed thereunder.

7. Applicability of Tax Laws:

The value of the investment in the special security and the interest payable thereon will be governed by the provisions of tax laws as applicable from time to time.

भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग I—खण्ड 1] 5

8. Eligibility of Investment in Special Security:

The investment in the special security by the investing banks would not be considered as an eligible investment which they are required to make in Government securities in pursuance of any statutory provisions or directions applicable to the investing banks.

9. HTM Status:

As per RBI Circular DBR No. BP.BC.6 /21.04.141/2015-16 July 1, 2015 on Prudential Norms for Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio by Banks, the special securities can be held under HTM portfolio without any limit.

Annexure

[Ref. F. No. 4(16)-W&M/2018 dated December 29, 2018]

List of Public Sector Banks and Allocation of Securities (i) 7.30 per cent (Non-transferable)

Special Gol Security, 2028; (ii) 7.35 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2029;

(iii) 7.35 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2030; (iv) 7.40 per cent (Non-

transferable) Special GoI Security 2031; (v) 7.40 per cent (Non-transferable) Special Gol

Security 2032; and (vi) 7.45 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2033.

S. No. Name of the Bank Maturing in Year (` crore)
2028 2029 2030 2031 2032 2033 Amount Allocated
1 Bank of India 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 10,086
2 Bank of Maharashtra 753 749 749 749 749 749 4,498
3 Central Bank of India 283 279 279 279 279 279 1,678
4 Oriental Bank of Commerce 920 916 916 916 916 916 5,500
5 Syndicate Bank 272 272 272 272 272 272 1,632
6 UCO Bank 516 512 512 512 512 512 3,076
7 United Bank of India 364 359 359 359 359 359 2,159
Total 4,789 4,768 4,768 4,768 4,768 4,768 28,629

By Order of the President of India,

ARVIND SHRIVASTAVA, Jt. Secy.

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Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 29 December 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2018-12-29.194364/. Archive identifier in.gazette.central.e.2018-12-29.194364.