असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5180] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2018/पौष 10, 1940
No. 5180] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2018/PAUSHA 10, 1940
सड़कसड़कसड़कसड़क परिवहनपरिवहनपरिवहनपरिवहन औरऔरऔरऔर राजमार्गराजमार्गराजमार्गराजमार्ग मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018
काकाकाका....आआआआ. 6. 6. 6. 6459459459459((((अअअअ).).).).————के न्(cid:13)ीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अिधिनयम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते (cid:30)ए, इस अिधसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, तालुका सेवा सदन Sadan, िनयर NH-48, (NH848B) के कि.मी 0 से 0.6गुजरात राज्य के तक के पे$ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में ,मशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनि5दष्ट भूिम के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अिधिनयम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृ त्यों का निष्पादन करने के िलए एत;ारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृ त करती हैं
अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
गुजरातगुजरातगुजरातगुजरात राज्यराज्यराज्यराज्य मेंमेंमेंमें राष्ट्रीयराष्ट्रीयराष्ट्रीयराष्ट्रीय राजमार्गराजमार्गराजमार्गराजमार्ग संख्यासंख्यासंख्यासंख्या----NH848B NH848B NH848B NH848B परपरपरपर भूिमभूिमभूिमभूिम काकाकाका अधि(cid:25)हणअधि(cid:25)हणअधि(cid:25)हणअधि(cid:25)हण ।।।।
(cid:1)मिक (cid:1)मिक (cid:1)मिक (cid:1)मिक सक्षम सक्षम सक्षम सक्षम भूिम का िववरणभूिम का िववरणभूिम का िववरणभूिम का िववरण राज्यराज्यराज्यराज्य िजले का नामिजले का नामिजले का नामिजले का नाम तालुक का नाम तालुक का नाम तालुक का नाम तालुक का नाम गांव का नामगांव का नामगांव का नामगांव का नाम
संख्यासंख्यासंख्यासंख्या प्राधिकारीप्राधिकारीप्राधिकारीप्राधिकारी
1 2 3 4 5 6 7
प्रान्त
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या
1 नहली
अफसर &
1
NH848B के कि.मी. 0 गुजरात वलसाड उम्बग(cid:23)
सुब
2 वल्वाडा
से 0.6 तक
िडिवशनल
[फा.... सं. 01/2018/GJ/ZONE-V ]
राजेश गुप्ता,,,, उप सिचव 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION
New Delhi, the 31st December, 2018
S.O. 6459(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 0 to 0.6 of Taluka Seva Sadan, Near NH-48, Pardi (NH848B) in the State of GUJARAT.
SCHEDULE
Land acquisition on National Highway No. NH848B in the State of GUJARAT.
| Sl. No. | CALA | Stretch | State | District | Taluk/Mandal | Name of the Village | ||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 1 | Prant Officer & Sub Divisional Megistrate | 0KM To 0.6KM | GUJARAT VALSAD | |||||||||||
| Umbergaon | ||||||||||||||
| 1 | Nahuli | |||||||||||||
| 2 | Valwada | |||||||||||||
[F. No. 01/2018/GJ/ZONE-V]
RAJESH GUPTA, Dy. Secy.
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