रजिस्ट्रीरजिस्ट्रीरजिस्ट्रीरजिस्ट्री संसंसंसं. . . . डीडीडीडी....एलएलएलएल....---- 33004/9933004/9933004/9933004/99
REGD. NO. D. L.REGD. NO. D. L.REGD. NO. D. L.REGD. NO. D. L.----33004/9933004/9933004/9933004/99
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सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012020-215067
CG-DL-E-01012020-215067
असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण
EXTRAORDINARY
भागभागभागभाग I—ख(cid:2)डख(cid:2)डख(cid:2)डख(cid:2)ड 1111
PART I—Section 1 प्राधिकारप्राधिकारप्राधिकारप्राधिकार सेसेसेसे प्रकाशितप्रकाशितप्रकाशितप्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नईनईनईनई दिल्लीदिल्लीदिल्लीदिल्ली, , , , बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार, , , , जनवरीजनवरीजनवरीजनवरी 1111, 20, 20, 20, 2020202020////पौष पौष पौष पौष 11111111, 1941, 1941, 1941, 1941
संसंसंसं. . . . 03 ]
No. 03] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 1, 2020/PAUSHA 11, 1941
वित्तवित्तवित्तवित्त मंत्रालय मंत्रालय मंत्रालय मंत्रालय
((((आ(cid:13)थक कार्य विभागआ(cid:13)थक कार्य विभागआ(cid:13)थक कार्य विभागआ(cid:13)थक कार्य विभाग))))
((((बजट प्रभागबजट प्रभागबजट प्रभागबजट प्रभाग))))
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2020
(i) 6.50(i) 6.50(i) 6.50(i) 6.50 प्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति,,,, 2020202030; (ii) 6.5530; (ii) 6.5530; (ii) 6.5530; (ii) 6.55 प्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांतरणीय) िवशेष तरणीय) िवशेष तरणीय) िवशेष तरणीय) िवशेष भारत सरकार प्रतिभूतिभारत सरकार प्रतिभूतिभारत सरकार प्रतिभूतिभारत सरकार प्रतिभूति,,,, 2020202031; (iii) 6.5531; (iii) 6.5531; (iii) 6.5531; (iii) 6.55 प्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति,,,, 2032032032032; (iv) 6.602; (iv) 6.602; (iv) 6.602; (iv) 6.60 प्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति,,,, 2032032032033; (v) 6.603; (v) 6.603; (v) 6.603; (v) 6.60 प्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांतरणीय) िवशेष भारत तरणीय) िवशेष भारत तरणीय) िवशेष भारत तरणीय) िवशेष भारत सरकार प्रतिभूतिसरकार प्रतिभूतिसरकार प्रतिभूतिसरकार प्रतिभूति,,,, 2032032032034444;;;; तथा तथा तथा तथा (vi) 6.65 (vi) 6.65 (vi) 6.65 (vi) 6.65 प्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांप्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूतितरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति,,,, 2032032032035555 को जारी को जारी को जारी को जारी करना। करना। करना। करना।
फा.फा.फा.फा. सं.सं.सं.सं. 4(4(4(4(16161616))))----डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू एवं एम/201एवं एम/201एवं एम/201एवं एम/2019999....————भारत सरकार एतदद्वारा दिनांक 03030303 जनवरीजनवरीजनवरीजनवरी, , , , 2020202020202020, को (i) 6.50 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030; (ii) 6.55 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) िवशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031; (iii) 6.55 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032; (iv) 6.60 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033; (v) 6.60 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) िवशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2034; तथा (vi) 6.65 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2035 (इसके पश्चात् संक्षिप्त रूप से 'विशेष प्रतिभूति' के रूप में उल्लिखित है) के निगर्म को अधिसूचित करती है।
38 GI/2020
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 1. 1. 1. 1. अभिदान के लिए पात्रता और अभिदान की सीमाअभिदान के लिए पात्रता और अभिदान की सीमाअभिदान के लिए पात्रता और अभिदान की सीमाअभिदान के लिए पात्रता और अभिदान की सीमा :-
(i) के वल इसके अनुबंधअनुबंधअनुबंधअनुबंध में उल्लिखित सरकारी क्षेत्र के बैंक इन विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र होंगे तथा प्रतिभूतियों में उनका अभिदान अनुबंध में उनके नाम के सामने दर्शाई गई राशि तक सीमित रहेगा।
(ii) उपयु र्क्त अनुबंध में उल्लिखित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अलावा, किसी अन्य बैंक, कं पनी, कारपोरेशन अथवा किसी अन्य निकाय सहित कोई अन्य :यक्ति इन विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र नह< होगा।
2. 2. 2. 2. निगर्मनिगर्मनिगर्मनिगर्म मूल्यमूल्यमूल्यमूल्य एवं तारीख एवं तारीख एवं तारीख एवं तारीख:-
(i) िवशेष प्रतिभूतियां पात्र बैंकों द्वारा किए गए आवेदन में इंिगत किए गए अनुसार, सममूल्य राशि पर जारी की जाएंगी।
(ii) विशेष प्रतिभूतियों को जारी करने की तारीख पात्र बैंकों से अभिदान रािश की प्राप्ति की तारीख़ होगी । 3.3.3.3. प्रतिभूति का स्वप्रतिभूति का स्वप्रतिभूति का स्वप्रतिभूति का स्वरूपरूपरूपरूप :-
इन िवशेष प्रतिभूतियों को लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, मु ंबई में बनाए रखे निवेशकर्ता बैंकों के सब्सििडयरी जनरल अकाउं ट में Eे डिट करके ''स्टॉक'' के रूप में जारी किया जाएगा।
4.4.4.4. ब्याब्याब्याब्याज एवं वापसीज एवं वापसीज एवं वापसीज एवं वापसी :-
विशेष प्रतिभूतियों की वापसी अदायगी प्रत्येक प्रतिभूति के संबंध में इंगित की गई परिपक्वता की तारीख़ को सममूल्य पर होगी। विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज अर्धवाJषक अंतराल पर देय होगा जो प्रतिभूति जारी करने की तारीख से परिकलित होगा। प्रतिभूति पर ब्याज मु ंबई स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय में देय होगा। इन प्रतिभूतियों पर निम्निलिखत रूप से ब्याज दर देय होगी :
| म म म म संख् या | प्रतिभूति | ब् याज दर ब् या ज दर | परिपक् व परिपक् वताताताता परिपक् व परिपक् व की तारीख़ |
| 1 | 6.50 (अहस् तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030 | 6.50 प्रतिशत | 03 जनवरी, 2030 |
| 2 | 6.55 (अहस् तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031 | 6.55 प्रतिशत | 03 जनवरी, 2031 |
| 3 | 6.55 (अहस् तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032 | 6.55 प्रतिशत | 03 जनवरी, 2032 |
| 4 | 6.60 (अहस् तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033 | 6.60 प्रतिशत | 03 जनवरी, 2033 |
| 5 | 6.60 (अहस् तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2034 | 6.60 प्रतिशत | 03 जनवरी, 2034 |
| 6 | 6.65 (अहस् तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2035 | 6.65 प्रतिशत | 03 जनवरी, 2035 |
ब्याज का भुगतान निकटतम पूर्ण Lपये में परिकलन (राउं ड ऑफ) करके किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, पचास पैसे से कम राशि को नजरअंदाज किया जाएगा और पचास और उससे अधिक पैसे को अगले Lपये में परिकलित (राउं ड ऑफ) किया जाएगा।
5. हस्तांहस्तांहस्तांहस्तांतरणीयता एवं परिवर्तनतरणीयता एवं परिवर्तनतरणीयता एवं परिवर्तनतरणीयता एवं परिवर्तन:-
विशेष प्रतिभूति हस्तांतरणीय नह< होगी तथा इन प्रतिभूतियों को किसी भी अन्य स्वरूप में परिवर्तन करने की अनुमित भी नह< होगी। [भाग I—ख(cid:25)ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण
3 6. सांविधिक प्रावधानसांविधिक प्रावधानसांविधिक प्रावधानसांविधिक प्रावधान::::----
जहां तक किसी ऐसे िवषय का संबंध है, िजसका इस अधिसूचना के तहत प्रावधान नह< किया गया है, विशेष प्रतिभूति लोक ऋण अिधिनयम, 2006 तथा उसके तहत बनाई गई लोक ऋण िनयमावली, 2007 द्वारा अभिशासित की जाएगी। 7. कर कानूनों काकर कानूनों काकर कानूनों काकर कानूनों का लागू होनालागू होनालागू होनालागू होना ::::----
विशेष प्रतिभूति में निवेशित रािश तथा उस पर देय ब्याज को समय समय पर यथा प्रयोज्यकर कानूनों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित किया जाएगा।
विशेष प्रतिभूति में निवेश की पात्रता ::::---- 8. विशेष प्रतिभूति में निवेश की पात्रता विशेष प्रतिभूति में निवेश की पात्रता विशेष प्रतिभूति में निवेश की पात्रता
जहां तक किसी सांविधिक प्रावधानों अथवा निदेशों के अनुसरण में निवेशकर्ता बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में िनवेश करने की अपेक्षा है, इस संबंध में निवेशकर्ता बैंकों द्वारा इन विशेष प्रतिभूतियों में किए गए िनवेश को एक पात्र निवेश के रूप में नह< माना जाएगा।
9. एचटीएम प्रस्थितिएचटीएम प्रस्थितिएचटीएम प्रस्थितिएचटीएम प्रस्थिति ::::----
बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यन तथा परिचालन संबंधी विवेकपूर्ण मापदड़ों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01 जुलाई, 2015 के परिपत्र डीबीआर संख्या बीपी. बीसी.6/21.04.141/2015-16 के अनुसरण में, विशेष प्रतिभूतियां िबना किसी भी सीमा के एचटीएम पोर्टफोलियो के तहत धारित की जा सकती हैं।
अनुबंधअनुबंधअनुबंधअनुबंध [[[[संदर्भ फा.सं.संदर्भ फा.सं.संदर्भ फा.सं.संदर्भ फा.सं.4444((((16161616))))----डब्लडब्लडब्लडब्लयू एवं एम/201यू एवं एम/201यू एवं एम/201यू एवं एम/2019999 दिनांक दिनांक दिनांक दिनांक 01010101 जनवरीजनवरीजनवरीजनवरी, , , , 2020202020202020]]]]
सरकारी क्षेत्र के पात्र बैंकों की सूची तथा (i) 6.50 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030; (ii) 6.55 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031; (iii) 6.55 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) िवशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032; (iv) 6.60 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033; (v) 6.60 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2034; तथा (vi) 6.65 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) िवशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2035, प्रतिभूतियों का आवंटन।
| म संख् या | बैंकों का नाम पात्रपात्रपात्रपात्र बैंकों का नाम | परिपक् व होने वाला वर्ष परिपक् व होने वाला वर्ष परिपक् व परिपक् व | ((((करोड़ करोड़ +पये करोड़ +पये +पये +पये)))) | |||||
| 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | आवंटित आवंटित रािशरािशरािशरािश आवंटित आवंटित | ||
| 1. | इलाहाबाद बैंक | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 358 | 2,153 |
| 2. | आं&ा बैंक | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 200 |
| 3. | इ ंडियन ओवरसीज बैंक | 730 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 4,360 |
| 4. | यूको बैंक | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 2,142 |
| क ु लकु लकु लकु ल | 1,481 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,474 | 8,855 |
भारत के राष्ट्रपित के आदेशानुसार,
रजत कु मार मि[, संयुक्त सिचव4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Budget Division)
NOTIFICATION
New Delhi, the 1st January, 2020
Issue of (i) 6.50 per cent (Non-transferable) Special Gol Security, 2030; (ii) 6.55 per cent
(Non-transferable) Special Gol Security 2031; (iii) 6.55 per cent (Non-transferable) Special
Gol Security 2032; (iv) 6.60 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2033; (v)
6.60 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2034; and (vi) 6.65 per cent
(Non- transferable) Special GoI Security 2035.
F. No.4(16)-W&M/2019.—Government of India hereby notifies the issue of (i) 6.50 per cent (Non-transferable) Special Gol Security, 2030; (ii) 6.55 per cent (Non- transferable) Special Gol Security 2031; (iii) 6.55 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2032; (iv) 6.60 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2033; (v) 6.60 per cent (Non- transferable) Special Gol Security 2034; and (vi) 6.65 per cent (Non- transferable) Special GoI Security 2035, (hereinafter briefly described as the "Special securities") on January 03, 2020.
1. Eligibility for Subscription and Limit of Subscription:
(i) The Public Sector Banks as referred to in the Annexure hereto shall only be eligible to subscribe to the special securities and their subscription to the securities shall be limited to the extent of the amount, as shown against their respective names in the Annexure.
(ii) No other person, including any bank, company, corporation or any other body except the Public Sector Banks as referred to in aforesaid Annexure shall be eligible to subscribe to the special securities.
2. Price and Date of Issue:
(i) The special securities will be issued at par for the amount as per the application made by the eligible banks.
(ii) The date of issue of the special securities will be the date of receipt of subscription amount from the eligible banks.
3. Form of Security:
The special securities will be issued in the form of "Stock" to be held at credit of the investing bank's Subsidiary General Ledger Account maintained with Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai.
4. Interest and Repayment:
The special securities shall be repayable at par on the date of maturity as indicated against each security. Interest on the special securities will be payable at half yearly intervals, reckoned from the date of issue of the securities. Interest on the securities will be payable at Public Debt Office of Reserve Bank of India at Mumbai.
[भाग I—ख(cid:25)ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण
5 The following rate of interest will be payable on these securities:
| S. No. | Nomenclature of the Securities | Rate of Interest | Date of maturity |
| 1. | 6.50 (Non-Transferrable) Special Gol Security 2030 | 6.50 per cent | January 03, 2030 |
| 2. | 6.55 (Non-Transferrable) Special Gol Security 2031 | 6.55 per cent | January 03, 2031 |
| 3. | 6.55 (Non-Transferrable) Special GoI Security 2032 | 6.55 per cent | January 03, 2032 |
| 4. | 6.60 (Non-Transferrable) Special GoI Security 2033 | 6.60 per cent | January 03, 2033 |
| 5. | 6.60 (Non-Transferrable) Special Gol Security 2034 | 6.60 per cent | January 03, 2034 |
| 6. | 6.65 (Non-Transferrable) Special Gol Security 2035 | 6.65 per cent | January 03, 2035 |
Interest will be paid after rounding off to the nearest whole rupee. For this purpose, amount of interest less than fifty paise will be ignored and fifty paise and more will be rounded off to the next rupee.
5. Transferability and Conversion:
The special securities shall not be transferable and conversion in any other form of security shall not be permitted.
6. Statutory Provisions:
With respect to any such matter which has not been provided under this Notification, the special securities shall be governed by the Government Securities Act, 2006 and the Government Securities Rules, 2007 framed thereunder.
7. Applicability of Tax Laws:
The value of the investment in the special security and the interest payable thereon will be governed by the provisions of tax laws as applicable from time to time.
8. Eligibility of Investment in Special Securities:
The investment in the special securities by the investing banks would not be considered as an eligible investment which they are required to make in Government securities in pursuance of any statutory provisions or directions applicable to the investing banks.
9. HTM Status:
As per RBI Circular DBR No BP.BC.6 /21.04.141/2015-16 July 1, 2015 on Prudential Norms for Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio by Banks, the special securities can be held under HTM portfolio without any limit.
Annexure
[Ref. F. No.4(16)-W&M/2019 dated January 01, 2020]
List of Public Sector Banks and Allocation of Securities (i) 6.50 per cent (Non-
transferable) Special Gol Security, 2030; (ii) 6.55 per cent (Non-transferable) Special Gol
Security 2031; (iii) 6.55 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2032; (iv) 6.60
per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2033; (v) 6.60 per cent (Non-
transferable) Special Gol Security 2034; and (vi) 6.65 per cent (Non-transferable)
Special GoI Security 2035.
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]| S. No. | Name of the Bank | Maturing in Year | (` crore) | |||||
| 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Amount Allocated | ||
| 1 | Allahabad Bank | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 358 | 2,153 |
| 2 | Andhra Bank | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 200 |
| 3 | Indian Overseas Bank | 730 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 4,360 |
| 4 | UCO Bank | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 2,142 |
| Total | 1,481 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,474 | 8,855 |
By Order of the President of India,
RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.