रजिस्ट्रीरजिस्ट्रीरजिस्ट्रीरजिस्ट्री संसंसंसं. . . . डीडीडीडी....एलएलएलएल....---- 33004/9933004/9933004/9933004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99
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सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012020-215369
CG-DL-E-13012020-215369
असाधारण असाधारण असाधारण असाधारण
EXTRAORDINARY भाग II—ख(cid:2)ड 3—उप-ख(cid:2)ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकारप्राधिकारप्राधिकारप्राधिकार सेसेसेसे प्रकाशितप्रकाशितप्रकाशितप्रकाशित
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संसंसंसं. . . . 134] नईनईनईनई दिल्लीदिल्लीदिल्लीदिल्ली, , , , शु(cid:1)वारशु(cid:1)वारशु(cid:1)वारशु(cid:1)वार, , , , जनवरी जनवरी जनवरी जनवरी 10101010, 20, 20, 20, 2020202020////पौष पौष पौष पौष 20202020, 1941, 1941, 1941, 1941
No. 134] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2020/PAUSHA 20, 1941
सड़कसड़कसड़कसड़क परिवहनपरिवहनपरिवहनपरिवहन औरऔरऔरऔर राजमार्गराजमार्गराजमार्गराजमार्ग मंत्रालय मंत्रालय मंत्रालय मंत्रालय
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2020
का.आ. का.आ. का.आ. का.आ. 111144444444(अ)(अ)(अ)(अ)....————के न्(cid:13)ीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अिधिनयम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते (cid:31)ए, नीचे दी गयी अनुसूची मे यथा विनिदिष्ट NH23 के 2.9 किमी से 26.000 किमी तक के भूख$ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अिधिनयम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृ त्यों का पालन करने के िलए इस अिधसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप मे प्राधिकृ त करती है।
अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
झारखंडझारखंडझारखंडझारखंड राज्यराज्यराज्यराज्य मेंमेंमेंमें राष्ट्रीयराष्ट्रीयराष्ट्रीयराष्ट्रीय राजमार्गराजमार्गराजमार्गराजमार्ग संख्यासंख्यासंख्यासंख्या----NH23NH23NH23NH23 तकतकतकतक कीकीकीकी भूिमभूिमभूिमभूिम काकाकाका अर्जन।अर्जन।अर्जन।अर्जन।
| मिक मिक मिक मिक स स ंख्या स स | सक्षम प्राधिकारी | भ भ िम का ू िम का ू भ भ िम का ू िम का ू िववरण | राज्य | िजले िजले िजले िजले का नाम | तालुक का नाम | गांव का नाम | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
राष्ट्रीय
डिस्ट्रिक्ट लैंड
राजमार्ग
ए(cid:13)ीजीशन
संख्या
1 टिकरा टोली
अफसर
1
झारखंड राँची नगड़ी
NH23 के
2 नारो
कि.मी. 2.9 से
26 तक
[फा. सं. NHAI/PIU/RNC/ROB/NH23/LA]
राजेश गुप्ता, उप सिचव MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 8th January, 2020
S.O. 144(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 2.9 to Km. 26.000 of the NH23 for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of JHARKHAND.
SCHEDULE
Land acquisition on National Highway No. NH23 in the State of JHARKHAND.
CALA Stretch State District Taluk/Mandal Name of the Village
Sl. No.
1 2 3 4 5 6 7
1 Tikra Toli
1
JHARKHAND RANCHI Nagri
DISTRICT LAND ACQUISITION OFFICER
2 Naro
2.9KM To 26KM
[F. No. NHAI/PIU/RNC/ROB/NH23/LA]
RAJESH GUPTA, Dy. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.